Change in student's date of birth in School Record - स्कूल रिकॉर्ड में विद्यार्थी की जन्मतिथि में परिवर्तन सम्बन्धी नियम यहाँ देखिये
Change in student's date of birth in School Record -
स्कूल रिकॉर्ड में विद्यार्थी की जन्मतिथि में परिवर्तन सम्बन्धी नियम
मध्यप्रदेश जन्म तिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि) नियम, 1973
शिक्षा विभाग आदेश क्रमांक 2294-बीस-2-73 भोपाल दिनांक 25 अगस्त, 1973
क्या स्कूल रिकॉर्ड में विद्यार्थी की जन्मतिथि में परिवर्तन किया जा सकता है? यदि हाँ तो इसकी प्रक्रिया क्या है?
शाला रिकॉर्ड में विद्यार्थी की जन्म तिथि में बदलाव के नियम और प्रक्रिया
मध्यप्रदेश जन्म तिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि) नियम, 1973 किसी बालक / बलोका की जन्मतिथि पाठशाला के रजिस्टर में दर्ज करने सम्बन्धी नियम है. नियम द्वारा राज्य शासन ने शाला में प्रवेश के समय अभिभावक द्वारा आयु सम्बन्धी घोषणा, जन्म तिथि सम्बन्धी प्रविष्टि, विद्यार्थी का स्थानांतरण तथा विद्यार्थी की जन्मतिथि में त्रुटि सुधार के साथ ही जन्मतिथि में सुधार / संशोधन की प्रक्रिया दी गई है.
MP Education Gyan Deep की इस पोस्ट में हम आपको जन्मतिथि में सुधार / संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी दे रहें है. यह जानकारी एवं आदेश MP Education Gyan Deep के मार्गदर्शक श्री दीपक हलवे ‘प्राचार्य’ द्वारा उपलब्ध कराई गई है. श्री हलवे सर के संपादन में संचालित फेसबुक ग्रुप ‘शैक्षणिक परिसरों की ख़बरें’ से जुड़कर ऐसी उपयोगी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं.
जन्म तिथि में बिना अनुमति बदलाव संभव नहीं
मध्यप्रदेश जन्म तिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि) नियम, 1973 के नियम 6 के अनुसार जन्म तिथि एक महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य है, जिसे बिना सक्षम प्राधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी) की मंजूरी के बदला नहीं जा सकता है। नियम 3 के तहत शाला रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या सुधार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। आप यह जानकारी MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.
जन्म तिथि गलती में की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया
मध्यप्रदेश जन्म तिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि) नियम, 1973 के नियम 7 के अनुसार अगर माता-पिता या अभिभावक को यह पता चलता है कि विद्यार्थी के पहले प्रवेश के समय दी गई जन्म तिथि और स्कूल के अभिलेखों में अंतर है, तो वे एक प्रार्थना पत्र स्कूल प्रमुख को दे सकते हैं। यदि गलती लिपिकीय त्रुटि के कारण हुई है, तो स्कूल प्रमुख इस त्रुटि को सही करेगा और माता-पिता को इसकी सूचना देगा।
जन्म तिथि में सुधार या परिवर्तन के लिए आवेदन
मध्यप्रदेश जन्म तिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि) नियम, 1973 के नियम 8 के अनुसार जब कोई व्यक्ति जन्म तिथि में सुधार या बदलाव चाहता है, तो उसे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संस्था प्रमुख को एक लिखित आवेदन देना होगा:
1. जन्म तिथि प्रमाणित प्रति: स्थानीय प्राधिकरण, अस्पताल, या प्रसूतिगृह से प्रमाणित प्रति।
2. शपथ-पत्र: माता-पिता या अभिभावक द्वारा सही जन्म तिथि की जानकारी के साथ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ-पत्र।
3. अन्य दस्तावेजी साक्ष्य: सही जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाले अन्य दस्तावेज।
आवेदन की जांच और निर्णय
आवेदन प्राप्त होने के बाद, संस्था प्रमुख इसे स्वयं जांचेगा और अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी) को भेजेगा। सक्षम प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि जन्म तिथि में बदलाव जरूरी पाया गया, तो वह आदेश जारी करेगा, जिसकी एक प्रति आवेदक और संस्था प्रमुख को भेजी जाएगी। संस्था प्रमुख रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों में आवश्यक सुधार करेगा।
समय सीमा और आवेदन प्रक्रिया की सीमाएं
जन्म तिथि में सुधार के लिए आवेदन केवल उस समय तक स्वीकार किया जाएगा जब तक विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी नहीं करता। माध्यमिक परीक्षा के फार्म भरने के बाद या विद्यार्थी के स्कूल छोड़ने के बाद इस प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
जन्म तिथि में सुधार और बदलाव की प्रक्रिया स्पष्ट और नियमबद्ध है। इसमें सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी और सत्यापित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसके बिना किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। जन्म तिथि में सुधार या बदलाव की प्रक्रिया सटीक दस्तावेज़ों और नियमों का पालन करते हुए पूरी की जाती है। आप यह जानकारी MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. यदि आपके अभिलेखों में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो इसे सही करने के लिए उपयुक्त दस्तावेज़ और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
शाला रिकॉर्ड में विद्यार्थी की जन्म तिथि में बदलाव के नियम
MP Education Gyan Deep
Gyan Deep के facebook पेज पर जाने के लिए यहाँ click कीजिए, और हमारे facebook पेज को like कीजिए.
Telegram पर MP Education Gyan Deep की अपडेट पाने के लिए ज्ञानदीप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
Gyan Deep Info : स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग , सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य शिक्षा केन्द्र, लोक शिक्षण संचालनालय, MPBSE, MPPEB आदि द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
Post a Comment