Olympiad 2024-25 ओलम्पियाड सत्र 2024-25 के आयोजन के संबंध में वित्तीय प्रावधान, राज्य शिक्षा केन्द्र आदेश, मध्यप्रदेश का आदेश यहाँ देखिये
ओलम्पियाड सत्र 2024-25 के आयोजन के संबंध में वित्तीय प्रावधान
Financial provisions regarding organizing the Olympiad session 2024-25
राज्य शिक्षा केन्द्र आदेश, मध्यप्रदेश का आदेश क्र./राशिके/पापु/2024/3024 भोपाल, दिनांक 26/10/2024
सन्दर्भ - राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./राशिके/पापु/2024/1535 भोपाल, दिनांक 18.07.2024
RSKMP NEW Order - राज्य शिक्षा केन्द्र आदेश, मध्यप्रदेश का आदेश
ओलम्पियाड सत्र 2024-25 के आयोजन के लिए निम्नानुसार वित्तीय प्रावधान किये गये है -
1. जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर विद्यार्थियों को उपस्थित कराने हेतु प्रति विद्यार्थी रू. 50/- के मान से जो व्यय भार आएगा उसे शाला प्रबंधन मद से विद्यालय द्वारा व्यय किया जा सकेगा।
2. जिले को जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर विद्यार्थियों के भोजन हेतु प्रति विद्यार्थी रू. 30/- के मान से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस राशि को प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या के मान से जारी की जाय।
3. जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर भोजन में विद्यार्थियों को पूड़ी, सब्जी, एवं एक मीठा बैठाकर खिलाया जाय।
4. जिले को जनशिक्षा केन्द्रों की संख्या के अनुक्रम में रू. 1500/- की दर से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस राशि को प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र को जारी की जाय तथा इस राशि का व्यय, विद्यार्थियों को स्वच्छ पानी, बैठक व्यवस्था, प्राथमिक एवं माध्यमिक के ओएमआर की पृथक-पृथक पैकिंग, परीक्षा में जुड़े हुए सदस्यों के लिए चाय एवं स्वल्पाहार तथा अभिभावकों के लिए पानी, बैठक व्यवस्था व अन्य में किया जाय।
5. जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर आयोजित परीक्षा एवं भोजन के समय के जियोटेगी फोटोग्राफ तथा वीडियो भी विकासखण्ड स्तर पर जनशिक्षा केन्द्रवार सुरक्षित रखें जाय।
6. जिले को विकासखण्डों की संख्या के अनुक्रम में रू. 20,000/- की दर से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस राशि का उपयोग ओलम्पियाड के प्रश्नपत्र राज्य से प्राप्त करने व वापस जमा करने (जनशिक्षा केन्द्र व जिला स्तर की प्रतियोगिता) प्रश्नपत्रों को परीक्षा केन्द्रों को उपलब्ध कराने तथा ओलम्पियाड के आयोजन तिथियों में मॉनिटरिंग हेतु किया जा सकेगा।
7. शेष जारी की जा रही राशि के उपयोग व द्वितीय चरण के लिए निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगें। 8. राशि का उपयोग म.प्र. भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए किया जाय। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
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