Board Exam 2025 - बोर्ड परीक्षा संचालन में नियुक्त व्यक्तियों की सेवायें,अत्यावश्यक सेवायें घोषित
Services of persons appointed in conducting board examinations, declared essential services
बोर्ड परीक्षा को आवश्यक सेवा घोषित किया गया
बोर्ड परीक्षा संचालन में नियुक्त व्यक्तियों की सेवायें,अत्यावश्यक सेवायें घोषित
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2025 की परीक्षाओं के संचालन हेतु अत्यावश्यक सेवाओं की घोषणा
विभाग / कार्यालय का नाम - माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक /3670/प.स./2025, भोपाल दिनांक 30/01/2025
आदेश का विषय - माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित वर्ष 2025 की परीक्षाओं का संचालन।
कक्षा 10वी व 12वी बोर्ड परीक्षा 2025
1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा की जाने वाली हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा 25 फरवरी 2025 एवं हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा दिनांक 27 फरवरी 2025 से प्रारम्भ होने जा रही है। (कक्षा 10वी-12वी बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल आप यहाँ से देख सकते हैं)
बोर्ड परीक्षा संचालन में नियुक्त व्यक्तियों की सेवायें, 15 फरवरी से 15 मई 2025 तक अत्यावश्यक सेवायें घोषित
2. इन परीक्षाओं के आयोजन में मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त स्कूल शिक्षा के शैक्षणिक वर्ग से जुड़े कर्मचारी एवं शिक्षकगण भी जुड़े होते है। प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा परीक्षा संचालन में नियुक्त व्यक्तियों की सेवायें "मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979" (Madhya Pradesh Essential Services Retention and Disconnection Prevention Act, 1979) के प्रावधानों के अंतर्गत अत्यावश्यक सेवायें घोषित की जाती है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी राजपत्र क्रमांक 36 दिनांक 28 जनवरी 2025 द्वारा 15 फरवरी से 15 मई 2025 तक की अवधि के लिए अत्यावश्यक सेवाएँ घोषित कर दी गई है। शासन द्वारा जारी की गई अत्यावश्यक सेवाओं की अधिसूचना के तहत मण्डल के परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के कर्तव्य को इंकार करने पर ऐसे व्यक्ति दण्ड के भागी होंगे।
सम्मिलित अधिकारी / कर्मचारी
3. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2025 की परीक्षाओं में प्रायोगिक परीक्षा, मूल्यांकन कार्य, मुल्यांकन केन्द्र पर नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी, परीक्षा संचालन में नियुक्त किये गये केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, प्रेक्षक, उत्तरपुस्तिका संकलन अधिकारी, मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी एवं मूल्यांकन कार्य में नियुक्त किये गये समस्त अधिकारी / कर्मचारी एवं शिक्षक वर्ग इन सेवाओं के अत्यावश्यक घोषित किये जाने के पश्चात् यदि परीक्षाओं के संचालन, मूल्यांकन कार्य या मण्डल के अन्य किसी भी प्रकार के परीक्षा संबंधी कार्य को सम्पन्न करने से इंकार करते है अथवा बाधा डालते है. तो वे दण्ड के भागी होंगे। यदि किसी भी शाला के प्राचार्य द्वारा मण्डल के परीक्षा संचालन अथवा मूल्यांकन कार्य में नियुक्त कर्मचारी/अधिकारियों को मण्डल कार्य हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी भी इस राजपत्र के तहत दण्ड के भागी होंगे।
(4) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपकी शाला में कार्यरत समस्त ऐसे नियुक्त किये अधिकारी / कर्मचारी तथा शिक्षकगणों को संलग्न परिशिष्ट-अ पर मुद्रित अधिसूचना अंकित करावें।
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