Madhya-Pradesh-Government-HRA-Increase-2025: नई गृह भाड़ा भत्ता दरें और पात्रता शर्तें यहाँ देखिये
"Madhya-Pradesh-Government-HRA-Increase-2025: नई गृह भाड़ा भत्ता दरें और पात्रता शर्तें"
अहम अपडेट: मध्यप्रदेश में गृह भाड़ा भत्ता में बड़ा बदलाव
"मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए गृह भाड़ा भत्ता में बड़ा बदलाव किया है। जानिए नई HRA दरें, पात्रता, और लागू होने की तारीख।"
मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों के लिए गृह भाड़ा भत्ता (HRA) की दरों में पुनरीक्षण करते हुए नई नियमावली जारी की है। यह आदेश क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार दिनांक 03 अप्रैल 2025 को प्रभावी हुआ है और 01 अप्रैल 2025 से लागू होगा.
पूर्व आदेश 01 सितम्बर, 2012 का आदेश आप यहाँ से देख सकते हैं
नई HRA दरें (2025 के अनुसार)
गृह भाड़ा भत्ता अब वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत देय मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाएगा। यहां शहरों की जनसंख्या के आधार पर तय की गई दरें हैं:
शहर की श्रेणी (जनसंख्या) | गृह भाड़ा भत्ता (मूल वेतन का %) |
---|---|
7 लाख या अधिक | 10% |
3 लाख से 7 लाख | 7% |
3 लाख से कम | 5% |
• यह दरें UGC, AICTE वेतनमान और आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होंगी
कौन पात्र नहीं है?
निम्नलिखित श्रेणियों के सेवकों को गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिलेगा:
1. शासकीय आवास में रहने वाले या किराए रहित आवास प्राप्त करने वाले।
2. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।
3. संविदा, तदर्थ, दैनिक वेतन पर काम करने वाले
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: क्या यह आदेश पुराने मामलों पर लागू होगा?
उत्तर: नहीं, यह केवल 1 अप्रैल 2025 के बाद के मामलों पर लागू होगा
प्रश्न 2: क्या HRA में वृद्धि सभी शहरों पर एक समान है?
उत्तर: नहीं, यह शहर की जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग है (जैसे 10%, 7%, 5%)
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>> आधिकारिक आदेश की PDF फाइल यहां से डाउनलोड करें
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