MP DA Hike 2026: मध्यप्रदेश कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% | DA एवं Salary Calculator
MP DA Hike 2026: मध्यप्रदेश कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% | DA एवं Salary Calculator
महंगाई भत्ता कैलकुलेटर 2026
अपना मासिक मूल वेतन दर्ज करें। HRA की दर और GIS विकल्प चुनें। कैलकुलेटर 58% DA और 60% DA के आधार पर सकल वेतन, NPS, GIS, प्रोफेशनल टैक्स तथा अनुमानित शुद्ध वेतन की तुलना करेगा।
HRA की दर शहर की जनसंख्या श्रेणी के अनुसार चुनें: 3 लाख से कम पर 5%, 3 लाख से 7 लाख तक पर 7% तथा 7 लाख से अधिक पर 10%। यह दरें इस कैलकुलेटर में आपके निर्देशानुसार रखी गई हैं।
कैलकुलेटर में प्रयुक्त सूत्र
| मद | सूत्र / नियम |
|---|---|
| पुराना DA | मूल वेतन × 58% |
| नया DA | मूल वेतन × 60% |
| HRA | मूल वेतन × शहर की जनसंख्या श्रेणी के अनुसार 5%, 7% अथवा 10% |
| सकल वेतन | मूल वेतन + DA + HRA |
| NPS कटौती | (मूल वेतन + DA) × 10% |
| GIS | चयनित ₹100 / ₹200 / ₹400 |
| Professional Tax | सकल वेतन ₹20,000 से अधिक होने पर ₹208 (दिए गए नियम के अनुसार) |
| मासिक DA एरियर | 60% DA (पूर्णांकित) − 58% DA (पूर्णांकित) |
| कुल DA एरियर | मासिक DA अंतर × 9 माह (जनवरी–सितंबर 2026) |
| प्रत्येक किश्त | कुल एरियर ÷ 3 |
| शुद्ध वेतन | सकल वेतन − NPS − GIS − Professional Tax |
यहां NPS 10% की गणना मूल वेतन और DA पर की गई है। P.Tax के लिए कैलकुलेटर में सकल वेतन ₹20,000 से अधिक होने पर ₹208 लागू होता है। यदि किसी कर्मचारी पर यह कटौती लागू नहीं होती, तो विकल्प से ₹0 चुन सकते हैं।
कैलकुलेटर उपयोग करने के स्टेप्स
- मूल वेतन दर्ज करें: अपनी वर्तमान वेतन-पर्ची में दर्शाया गया मासिक Basic Pay भरें।
- HRA दर चुनें: अपने लिए लागू मकान किराया भत्ता प्रतिशत दर्ज करें। HRA नहीं मिलता है तो 0 रखें।
- GIS चुनें: अपने समूह बीमा की मासिक कटौती ₹100, ₹200 अथवा ₹400 में से चुनें।
- Professional Tax: स्वतः गणना का विकल्प रखें या लागू न होने पर ₹0 चुनें।
- गणना करें: “वेतन की गणना करें” बटन दबाएं।
- तुलना देखें: पुराने 58% DA और नए 60% DA के अनुसार DA, Gross Salary, कटौतियां और Net Salary का अंतर देखें।
वित्त विभाग के आदेश की विस्तृत जानकारी
संलग्न शासनादेश मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी किया गया है। आदेश क्रमांक FIN/4/0009/2025-RULE-04(FIN) तथा दिनांक 30 अक्टूबर 2026 है। विषय शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि से संबंधित है।
1. पूर्व में स्वीकृत महंगाई भत्ता
आदेश में उल्लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एक-4-1/2026/नियम/चार, दिनांक 02 अप्रैल 2026 द्वारा सातवें वेतनमान के अंतर्गत शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2025 (भुगतान माह अगस्त 2025) से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा था।
2. महंगाई भत्ते की नई दर
राज्य शासन ने सातवें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ते की दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1 जनवरी 2026 से कुल दर 60 प्रतिशत निर्धारित की है।
| लागू होने की अवधि | वर्तमान दर | वृद्धि | वृद्धि के बाद कुल दर |
|---|---|---|---|
| 01 जनवरी 2026 से (भुगतान माह फरवरी 2026) | 58% | 2% | 60% |
इस प्रकार सातवें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ते की कुल दर 60 प्रतिशत हो जाएगी।
3. बढ़ी हुई दर का भुगतान
आदेश के अनुसार बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दर का लाभ 1 जनवरी 2026 से देय है। आदेश के भुगतान संबंधी प्रावधान में नियमित बढ़ी हुई दर का लाभ 1 अक्टूबर 2026 से (भुगतान माह नवंबर 2026) दिए जाने का उल्लेख है। 1 जनवरी 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान अलग से किश्तों में किया जाएगा।
4. एरियर भुगतान का टाइम टेबल
| एरियर अवधि | भुगतान की किश्त | भुगतान माह |
|---|---|---|
| 01 जनवरी से 30 सितंबर 2026 तक की कुल एरियर राशि | पहली समान किश्त | नवंबर 2026 |
| उसी कुल एरियर राशि का शेष भुगतान | दूसरी समान किश्त | दिसंबर 2026 |
| उसी कुल एरियर राशि का अंतिम भुगतान | तीसरी समान किश्त | जनवरी 2027 |
5. सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत कर्मचारियों के संबंध में
जो शासकीय सेवक 1 जनवरी 2026 से 30 सितंबर 2026 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें एरियर की राशि का भुगतान नामांकित सदस्य को एकमुश्त किया जाएगा।
6. महंगाई भत्ते की गणना में पूर्णांक संबंधी नियम
महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
7. महंगाई भत्ते को वेतन का भाग नहीं माना जाएगा
आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।
8. बजट प्रावधान
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस आदेश के अंतर्गत महंगाई भत्ते के भुगतान पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
मूल आदेश PDF
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी 30 अक्टूबर 2026 का मूल तीन पृष्ठों का आदेश नीचे उपलब्ध है।
MP EDUCATION GYAN DEEP – मूल DA आदेश PDF में यहाँ देखिये
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. मध्यप्रदेश में नया DA कितना हो गया है?
आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% किया गया है।
2. DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत अंक की वृद्धि की गई है।
3. नई DA दर कब से प्रभावी है?
नई 60% दर 1 जनवरी 2026 से देय है।
4. बढ़ा हुआ DA वेतन में कब मिलेगा?
आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 से बढ़ी दर का नियमित भुगतान, भुगतान माह नवंबर 2026 में किया जाएगा।
5. जनवरी से सितंबर 2026 तक के एरियर का भुगतान कब होगा?
एरियर का भुगतान तीन समान किश्तों में नवंबर 2026, दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 में किया जाएगा।
6. एरियर की गणना किस अवधि के लिए होगी?
आदेश में 1 जनवरी 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के एरियर भुगतान का उल्लेख है।
7. सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारी के एरियर का भुगतान कैसे होगा?
आदेश के अनुसार संबंधित एरियर राशि नामांकित सदस्य को एकमुश्त दी जाएगी।
8. DA वृद्धि से मासिक वेतन कितना बढ़ेगा?
DA में मासिक वृद्धि मूल वेतन का 2% होगी। शुद्ध वेतन में वास्तविक अंतर NPS और अन्य लागू कटौतियों के कारण अलग हो सकता है।
9. मूल वेतन दर्ज करने पर DA एरियर कैसे निकलेगा?
कैलकुलेटर 58% और 60% DA की पूर्णांकित राशि का अंतर निकालकर उसे 9 माह से गुणा करता है। यह गणना मानती है कि जनवरी से सितंबर 2026 तक मूल वेतन समान रहा।
10. HRA की दर कैसे चुनें?
इस कैलकुलेटर में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर के लिए 5%, 3 लाख से 7 लाख तक के लिए 7% और 7 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर के लिए 10% का विकल्प है।
महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर
यह जानकारी 30 अक्टूबर 2026 के उपलब्ध वित्त विभागीय आदेश के अध्ययन पर आधारित है। कैलकुलेटर केवल अनुमानित तुलना के लिए है। इसमें HRA दर शहर की जनसंख्या श्रेणी के अनुसार 5%, 7% या 10% ली जाती है तथा NPS, GIS और Professional Tax की गणना ऊपर बताए गए सामान्यीकृत सूत्रों के अनुसार की जाती है। DA एरियर की गणना दर्ज मूल वेतन को जनवरी से सितंबर 2026 तक समान मानकर की गई है; वेतन में माहवार परिवर्तन होने पर वास्तविक एरियर अलग होगा। वास्तविक भुगतान कर्मचारी की सेवा-शर्तों, लागू नियमों, विभागीय निर्देशों, वेतन निर्धारण और वेतन-पर्ची के अनुसार अलग हो सकता है। अंतिम एवं प्रामाणिक जानकारी के लिए मूल शासनादेश तथा संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी/विभागीय कार्यालय के निर्देश देखें।


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