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अध्यापक संवर्ग अनुग्रह राशि ₹50000 करने सम्बन्धी नगरीय प्रशासन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश MP EDUCATION : Adhyapak Samvarg Anugrah Rashi me Vraddhi

MP EDUCATION : Adhyapak Samvarg Anugrah Rashi me Vraddhi 

अध्यापक संवर्ग अनुग्रह राशि ₹50000 करने सम्बन्धी नगरीय प्रशासन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश
 अध्यापक संवर्ग अनुग्रह राशि में वृद्धि



अध्यापक की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को अनुग्रह राशि के रूप में अब मिलेंगे 50000 रूपये
MP EDUCATION GYAN DEEP (septadeep.blogspot.com)


अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत अध्यापक की मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि की सीमा रूपये 25000/- से बढ़ाकर अधिकतम रूपये 50000/- कर दी गई है. मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4-145 / 2016 / 18-1 भोपाल, दिनांक 31/08/2016 के अनुसार अब (यह संशोधन 01-04-2016 एवं इसके पश्चात् के प्रकरणों पर लागु होगा.) नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत अध्यापक की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को अनुग्रह राशि की सीमा 25000/- से बढ़ाकर अधिकतम रूपये 50000/- की अनुमति प्रदान की गई है. इस पर वित्त विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की नास्ति पर जावक क्रमांक 584 / 1718 / 15 / वित्त / नियम / चार, दिनांक 02-05-2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है. 


अध्यापक संवर्ग के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश जारी ।




अध्यापक की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के लिए अनुग्रह राशि रु 25000 से बढ़ाकर  रु. 50000/- करने के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  ने आदेश क्रमांक एफ 15-3/2017/22/पं.-2 भोपाल दिनांक 15/02/2017 को जारी किया गया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश नीचे दी लिंक से डाउनलोड कीजिए -

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Adhyapak Samvarg को Anshdayi Pension Yojna : योजनान्तर्गत सेवानिवृत्ति, सेवा से त्यागपत्र एवं अध्यापक की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान हेतु Online प्रक्रिया


Adhyapak Samvarg Online Transfer : View Vacancies (mp education portal पर अध्यापक संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी देखना)

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Rajya Shiksha Sewa Bh
arti evm Padonnati Niyam - 2016 ( मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 )



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