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Adhyapak Samvarg को Anshdayi Pension Yojna : योजनान्तर्गत सेवानिवृत्ति, सेवा से त्यागपत्र एवं अध्यापक की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान हेतु Online प्रक्रिया



Adhyapak Samvarg को अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत सेवानिवृत्ति, सेवा से त्यागपत्र एवं अध्यापक की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान हेतु Online प्रक्रिया लागू की गई है ।

 कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश द्वारा जारी order/circular क्रमांक/NPS/09/2014/11044 भोपाल दिनांक 30.05.15 के अनुसार अध्यापक संवर्ग हेतु अंशदायी  पेंशन योजना के अंतर्गत अंतिम भुगतान हेतु आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है -

  1. सर्वप्रथम https://cra-nsdl.com/ साईट को खोलकर Subscriber login पर User ID ( PRAN ) एवं Password द्वारा login करें ।Septadeep.blogspot.com
  2. Exit Withdrawal Request पर जाकर Initiate Withdrawal Request पर Click करें ।
  3. Screen पर प्रदर्शित निर्देशानुसार आवश्यक प्रविष्ठियाँ पूर्ण कर, भरे आवेदन का प्रिंट करें ।
  4. प्रिन्टेड आवेदन पत्र पर यथास्थान आवेदक ( सेवानिवृत्ति, सेवा से त्यागपत्र की स्थिति में अध्यापक एवं मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी जिसको भुगतान किया जाना है ) स्वप्रमाणित फोटो एवं निर्धारित स्थान पर आवेदक, गवाह के हस्ताक्षर एवं डी डी ओ की सील एवं हस्ताक्षर करना है ।Septadeep.blogspot.com
  5. आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार आवश्यक प्रमाणित अभिलेख संलग्न करना होगा -


    ( अ ) सेवानिवृत्ति / सेवात्याग पर 
  1. पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति ।
  2. पत्राचार का पता की प्रमाणित प्रति ।
  3. मूल PRAN कार्ड ।
  4. Cancelled Cheque / बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति , जिसमें IFSC कोड लिखा हो ।
  5. शासकीय सेवा से अंतिम Relieving आदेश की प्रमाणित प्रति ।
  6. सांसद/विधायक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो सहित पहचान एवं पता प्रमाणीकरण की मूल प्रति ।
  7. डी डी ओ द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र कि अध्यापक पर कोई शासकीय राशि बकाया नहीं है ।
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   ( ब ) अध्यापक की मृत्यु होने पर 
  1. नॉमिनी का पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति ।
  2. नॉमिनी का पत्राचार का पता की प्रमाणित प्रति ।
  3. मूल PRAN कार्ड ।
  4. नॉमिनी का Cancelled Cheque / बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति , जिसमें IFSC कोड लिखा हो ।
  5. राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति ।
  6. डी डी ओ द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र कि अध्यापक पर कोई शासकीय राशि बकाया नहीं है एवं अध्यापक के परिवार किसी अन्य प्रकार की पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।
  7. यदि पूर्व से Nomination नहीं किया गया अथवा एक से अधिक Nomination है , तो उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र । उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र न होने पर तहसीलदार / अनुभाग अधिकारी ( राजस्व ) द्वारा परिवार विवरण का प्रमाणपत्र, जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम , अध्यापक से रिश्ता एवं उम्र का विवरण हो । राशि के दावाकर्ता की ओर से 100 रूपये के नोटरी किए हुए स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति डीड जिसमें नॉमिनी द्वारा सभी अन्य उत्तराधिकारियों की ओर से इस राशि के हक एवं उसकी जवाबदारी लेने का विवरण हो । यह जानकारी आपSeptadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं । यदि दावाकर्ता के अतिरिक्त अन्य वयस्क सदस्य हो तो अन्य सदस्यों द्वारा 100 रूपये के नोटरी किए हुए स्टाम्प पेपर पर इस राशि का दावा त्याग की डीड जिसमें उनके द्वारा दावाकर्ता के पक्ष में इस राशि पर दावा त्याग का विवरण हो एवं समस्त अन्य सदस्यों की फोटो आई डी एवं एड्रेस प्रूफ । 
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इस सम्बन्ध में कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश Circular download करने के लिए यहाँ click कीजिए 


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National Pension System : Adhyapak Samvarg ke Antim Bhugtan Prakaran :  NSDL द्वारा जारी आपत्तियों की सूचि देखने के लिए यहाँ click कीजिए ( NSDL द्वारा अध्यापक संवर्ग के अंतिम भुगतान प्रकरणों में लगाई गई आपत्तियाँ )





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