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New Age Limits for MP Govt Services. मध्य प्रदेश शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में संशोधन प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट।

New Age Limits for MP Govt Services. 


मध्य प्रदेश शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा, प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट।


मध्य प्रदेश शासन की सीधी भर्ती के पदों के लिए आयु सीमा 

मध्य प्रदेश शासन की सेवाओं (M.P. Govt. Services) में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में संशोधन किया गया है. 



मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक सी 3-8 / 2016 / 3-एक भोपाल, दिनांक 12 मई, 2017 को जारी क्या गया. 

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छुट नहीं प्राप्त होगी. 

आदेश में खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती से म.प्र. लोक सेवा आयोग (MPPSC) से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित/कार्यपालिक) के लिए तथा लोक सेवा आयोग (Public Service Commision) की परिधि से बाहर के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में) निर्धारित की गई है. (इस आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 04/07/2019 को आदेश जारी कर परिवर्तन किया गया है, नई आयु सीमा जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए)

राज्य शासन द्वारा परिपत्र दिनांक 13 जनवरी, 2016 में संशोधन किया गया है – 



1.

संशोधित आयु सीमा :

क्र. भर्ती का तरीका: म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित/कार्यपालिक) के लिए लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
(1) खुली प्रतियोगिता से सीधी से भरे जाने वाले पदों के लिए 21 से 28 18 से 25




2.  मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 
Excel To HTML using codebeautify.org आयु सीमा में :- अधिकतम छूट
1 पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग) 28+12=40 25+15=40
2 महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) 28+17=45 25+20=45
3 पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) 28+17=45 25+20=45
4 पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) 28+17=45 25+20=45
5 पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग -शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) 28+17=45 25+20=45
6 निःशक्तजन आवेदकों के लिए 28+17=45 25+20=45





प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में अधिकतम आयु सीमा में छुट प्राप्त नहीं होगी.

3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य किया गया है. 

●Download Circular




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Septa Deep

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