मध्य प्रदेश शिक्षक रिटायरमेंट: 30 जून - 31 दिसम्बर को नोशनल इंक्रीमेंट का नया नियम!
मध्य प्रदेश शिक्षक रिटायरमेंट: 30 जून - 31 दिसम्बर को नोशनल इंक्रीमेंट का नया नियम!
मध्य प्रदेश लोक शिक्षण विभाग ने 30 जून / 31 दिसम्बर को रिटायर होने वाले शिक्षकों और लोकसेवकों के लिए काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि (नॉमिनल इंक्रीमें) का विशेष प्रावधान किया है। यह आदेश 26 फरवरी 2026 को जारी संख्या स्था-1/राज/एफ/128/2025 के तहत आया है, जो पेंशन निर्धारण में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है।
मुख्य प्रावधान
- रिटायरमेंट तिथि: 30 जून या 31 दिसम्बर को रिटायर होने वाले लोकसेवकों को 1 अगस्त / 1 जनवरी से काल्पनिक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।
- 01.05.2023 के बाद रिटायर: ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तत्काल पेंशन पुनरीक्षण कर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ पहली पेंशन से ही देय होगा।
- स्वीकृति प्रक्रिया: कार्यालय प्रमुख या सक्षम अधिकारी द्वारा इंक्रीमेंट स्वीकृत कर पेंशन प्रकरण अपडेट करें।
पात्रता और लाभ
आदेश के अनुसार, 01.05.2023 के बाद रिटायर हुए जो काल्पनिक वेतन वृद्धि के पात्र हैं, उन्हें आर्थिक लाभ तुरंत मिलेगा। यह विशेष रूप से मध्य प्रदेश के शिक्षकों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और अन्य लोकसेवकों के लिए लागू है। पेंशन बढ़ोतरी से रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।
कार्यवाही निर्देश
- सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, पेंशन अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें।
- प्रति लिपि महालेखाकार ग्वालियर, स्कूल शिक्षा विभाग आदि को भेजी गई है।
- तत्काल पेंशन पुनरीक्षण कर लाभ प्रदान करें।
शिक्षकों के लिए महत्व
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए यह राहत भरा है, खासकर जो 30 जून 2026 या उसके आसपास रिटायर हो रहे हैं। इससे पेंशन में वृद्धि होकर पारिवारिक भार कम होगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक PDF डाउनलोड करें।
आदेश पीडीऍफ़ में - मध्य प्रदेश शिक्षक रिटायरमेंट: 30 जून को नोशनल इंक्रीमेंट का नया नियम
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