MP RTE एडमिशन 2026-27: प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त प्रवेश की पूरी जानकारी
MP RTE एडमिशन 2026-27: प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त प्रवेश की पूरी जानकारी
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गैर-अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है । इस प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की गई है l
विशेष आभार - यह जानकारी श्री दीपक हलवे सर (पूर्व जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र उज्जैन एवं पूर्व प्राचार्य) द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की मुख्य तिथियाँ इस प्रकार हैं:
| गतिविधि का नाम | निर्धारित समय-सीमा |
|---|---|
| स्कूलों और उपलब्ध सीटों का पोर्टल पर प्रदर्शन | 09.03.2026 से |
| पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार | 13.03.2026 से 28.03.2026 तक |
| शासकीय जनशिक्षा केन्द्र में दस्तावेजों का सत्यापन | 14.03.2026 से 30.03.2026 तक |
| ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल आवंटन एवं SMS से सूचना | 02.04.2026 |
| स्कूल में उपस्थित होकर मोबाइल एप से एडमिशन रिपोर्टिंग | 03.04.2026 से 15.04.2026 तक |
प्रवेश के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
यह योजना मुख्य रूप से समाज के वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए है:
वंचित समूह में शामिल हैं:
- अनुसूचित जाति ।
- अनूसूचित जनजाति ।
- वनभूमि के पट्टाधारी परिवार ।
- विमुक्त जाति ।
- मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांग बच्चे ।
- HIV ग्रस्त बच्चे ।
कमजोर वर्ग में शामिल हैं:
- गरीबी रेखा के नीचे (BPL) रहने वाले परिवार के बच्चे ।
- अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है) ।
- कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चे, जो मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही हैं।
कक्षा के अनुसार आयु सीमा (Age Limit)
नवीन शिक्षा नीति के अनुसार, सत्र 2026-27 के लिए प्री-प्रायमरी कक्षाओं (नर्सरी, के.जी.-1) की आयु की गणना 31 जुलाई 2026 की स्थिति में की जाएगी । कक्षा 1 के लिए आयु की गणना 30 सितम्बर 2026 की स्थिति में की जाएगी ।
| प्रवेश हेतु कक्षा | निर्धारित आयु सीमा |
|---|---|
| नर्सरी | न्यूनतम आयु 03 वर्ष एवं अधिकतम आयु 04 वर्ष 06 माह |
| केजी-1 | न्यूनतम आयु 04 वर्ष एवं अधिकतम आयु 05 वर्ष 06 माह |
| कक्षा-1 | न्यूनतम आयु 06 वर्ष एवं अधिकतम आयु 07 वर्ष 06 माह |
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आरक्षित कोटे का प्रमाण: वैध जीवित BPL कार्ड , जाति प्रमाण पत्र , वनग्राम का पट्टा , मेडिकल बोर्ड का दिव्यांगता/HIV प्रमाण पत्र , या महिला बाल विकास द्वारा जारी अनाथ होने का प्रमाण पत्र ।
- निवास का प्रमाण पत्र: सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, या बिजली/पानी का बिल ।
- जन्म तिथि का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल/ए.एन.एम. का रजिस्टर रिकार्ड, या आंगनवाडी का रिकार्ड ।
- पहचान विवरण: प्रवेशार्थी का 12 अंकों का आधार नंबर ।
- समग्र आईडी: परिवार की 8 अंकों की समग्र फेमली आईडी और प्रवेशार्थी की 9 अंकों की समग्र आईडी ।
आवेदन कैसे करें? (Application Process)
- प्रवेश के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे, कोई ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा ।
- आवेदक अपना आवेदन आरटीई पोर्टल (www.rteportal.mp.gov.in) पर दर्ज कर सकते हैं ।
- ऑनलाइन आवेदन में न्यूनतम 03 स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है ।
- आवेदक ग्राम/वार्ड के स्कूलों को ही प्राथमिकता से चयन करें, क्योंकि ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में प्रथम वरीयता में आवेदक जिस ग्राम/वार्ड का निवासी है उसी ग्राम/वार्ड के स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाता है ।
- आवेदन फार्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्केन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है ।
दस्तावेज़ सत्यापन और स्कूल आवंटन (Verification & Admission)
- ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटीई पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा ।
- इसका प्रिंट 02 प्रति में निकालकर, निर्धारित स्थल (जनशिक्षा केन्द्र) पर कार्यालयीन समय में मूल दस्तावेजों के साथ माता-पिता/अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है ।
- मूल दस्तावेजों से सत्यापन न कराये जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा ।
- सत्यापन के समय आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर-1 पर सत्यापन अधिकारी द्वारा ओटीपी माँगा जाएगा, इसलिए मोबाइल साथ ले जाना अनिवार्य है ।
- सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदको को ही केन्द्रीकृत, पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा ।
- आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्रदान की जायेगी और आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से स्वयं ही डाउनलोड करेंगे ।
- इसके बाद बच्चे को मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित स्कूल में उपस्थित होना होगा, जहाँ उसी समय स्कूल द्वारा बच्चे की आरटीई मोबाइल एप से फोटो लेकर एडमीशन रिपोर्टिंग की जायेगी ।
RTE Admission 2026-27 MP: निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश का आधिकारिक आदेश (PDF Download)
RTE के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश 2026-27 – महत्वपूर्ण लिंक
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