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MP Atithi Shikshak Bharti 2026-27 : शैक्षणिक सत्र 2026-27 अतिथि शिक्षक नवीन पंजीयन एवं प्रोफाइल अपडेट के नवीन निर्देश

MP Atithi Shikshak Portal 3.0: शैक्षणिक सत्र 2026-27 अतिथि शिक्षक नवीन पंजीयन एवं प्रोफाइल अपडेट के नवीन निर्देश जारी

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MP Education Gyan Deep पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश (DPI) ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। आदेश क्रमांक 548 दिनांक 29/4/2026 के अनुसार अतिथि शिक्षक पोर्टल (Education Portal 3.0) पर नवीन पंजीयन और पूर्व से पंजीकृत आवेदकों की प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया शुरू की जा रही है । 

जो भी आवेदक इस सत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यताओं और अनुभव प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अद्यतन कर संकुल स्तर से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा ।

महत्वपूर्ण तिथियां (Atithi Shikshak Time Table 2026-27)

आवेदकों और संकुल प्राचार्यों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नलिखित समयसारणी निर्धारित की गई है:

🗓️ 02.05.2026 से 11.05.2026 तक
नवीन आवेदकों द्वारा पंजीयन, ई-केवाईसी एवं अपनी शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता तथा म.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं अन्य जानकारी दर्ज कर संबंधित दस्तावेज अपलोड करना।
👤 आवेदक द्वारा
🗓️ 04.05.2026 से 11.05.2026 तक
नवीन आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कार्य करना।
🏫 संकुल प्राचार्य द्वारा
🗓️ 12.05.2026 से 22.05.2026 तक
पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदकों द्वारा प्रोफाईल अपडेट करना, आवश्यक संशोधन करना तथा अनुभव की जानकारी में पेनल की जानकारी दर्ज करना।
👤 आवेदक द्वारा
🗓️ 12.05.2026 से 22.05.2026 तक
पूर्व पंजीकृत आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कार्य करना।
🏫 संकुल प्राचार्य द्वारा
🗓️ 12.05.2026 से 22.05.2026 तक
पोर्टल 2.0 पर एक से अधिक यूजर आईडी पर अनुभव प्रमाण पत्र होने पर पोर्टल 3.0 पर मर्ज हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना।
👤 आवेदक द्वारा
🗓️ 12.05.2026 से 22.05.2026 तक
आवेदकों के अनुभव मर्ज रिक्वेस्ट का सत्यापन करना।
🏢 जिले / संचालनालय द्वारा
🗓️ 12.05.2026 से 22.05.2026 तक
पंजीयन में दर्ज मोबाईल नम्बर बन्द हो जाने की स्थिति में मोबाईल नम्बर परिवर्तित करना।
🏢 BEO / DEO द्वारा

📝 नवीन आवेदकों के लिए पंजीयन प्रक्रिया (New Guest Teacher Registration)

जो आवेदक पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया 2 मई 2026 से प्रारम्भ हो रही है।

ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य: आवेदकों को अपनी समग्र आईडी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी और समग्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से ई-केवाईसी करना अनिवार्य होगा ।

योग्यता दर्ज करना: आवेदक अपनी प्रोफाइल में शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता और म.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा (2018 या उसके बाद) उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज कर मूल दस्तावेजों की प्रतियाँ अपलोड करेंगे ।

दस्तावेज सत्यापन: ऑनलाइन प्रोफाइल लॉक करने के बाद, आवेदक को उसका प्रिंट निकालकर अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के किसी भी संकुल (Sankul) में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन (Verify) कराना होगा ।

पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के लिए प्रोफाइल अपडेट (Profile Update on Portal 3.0)

सत्र 2025-26 या उससे पूर्व कार्य कर चुके समस्त पंजीकृत आवेदकों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है ।

स्कोर कार्ड जनरेशन: जब तक पूर्व पंजीकृत आवेदक अपनी प्रोफाइल अपडेट कर संकुल प्राचार्य से सत्यापन नहीं कराएंगे, तब तक सत्र 2026-27 हेतु उनका नया स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा ।

अनुभव मर्ज (Merge Experience): यदि अतिथि शिक्षक पोर्टल 2.0 पर किसी आवेदक के पास एक से अधिक यूजर आईडी पर अनुभव प्रमाण पत्र हैं, तो वे पोर्टल 3.0 पर अपने लॉगिन से Marg Experience Certificate मॉड्यूल में जानकारी दर्ज कर अनुभव मर्ज करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं । 

संकुल प्राचार्यों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश (Document Verification Instructions)

  • संकुल स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य एजुकेशन पोर्टल 3.0 (Educationportal3.in) के माध्यम से किया जाएगा। 
  • संकुल प्राचार्य आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान करने के बाद ही पोर्टल पर Accept या Reject करेंगे । बिना मूल दस्तावेजों के सत्यापन मान्य नहीं होगा ।
  • अंकसूचियों का प्रमाणीकरण: संकुल प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बी.एड या स्नातकोत्तर के केवल प्रथम सेमेस्टर की अंकसूची के आधार पर सत्यापन न करें। समस्त सेमेस्टर्स की मूल अंकसूची देखकर ही योग्यता का प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए ।
  • सत्यापन कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

⚠️ध्यान रखने योग्य अन्य बातें

मोबाइल नंबर परिवर्तन: यदि पूर्व पंजीयन में दर्ज किया गया मोबाइल नंबर बंद हो गया है, तो आवेदक अपने मूल दस्तावेजों (आधार कार्ड और कक्षा 10वीं की अंकसूची) के साथ जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) या विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में उपस्थित होकर अपना नंबर परिवर्तित करवा सकते हैं ।

जो आवेदक पोर्टल 3.0 पर दस्तावेज अपलोड और सत्यापन की यह कार्यवाही पूर्ण नहीं करेंगे, वे सत्र 2026-27 की अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे ।

अतिथि शिक्षक भर्ती 2026-27 से जुड़ी अन्य सभी नवीन जानकारियों, आदेशों और तकनीकी सहायता के लिए MP Education Gyan Deep (septadeep.blogspot.com) पर विजिट करते रहें।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: म.प्र. में अतिथि शिक्षक नवीन पंजीयन (सत्र 2026-27) कब से शुरू होंगे?

उत्तर: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नवीन आवेदकों का अतिथि शिक्षक पोर्टल पर पंजीयन 2 मई 2026 से प्रारंभ होकर 11 मई 2026 तक चलेगा ।  

प्रश्न 2: पूर्व से पंजीकृत अतिथि शिक्षकों को प्रोफाइल अपडेट करना क्यों आवश्यक है?

उत्तर: पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को प्रोफाइल में दर्ज जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है । संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन उपरांत ही सत्र 2026-27 के लिए स्कोर कार्ड जनरेट होगा । प्रोफाईल अपडेट की यह प्रक्रिया 12 मई 2026 से 22 मई 2026 तक चलेगी ।  

प्रश्न 3: अतिथि शिक्षक अपने दस्तावेजों का सत्यापन कहाँ से करा सकते हैं?

उत्तर: आवेदक दस्तावेज अपलोड और प्रोफाइल लॉक करने के उपरांत म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के किसी भी संकुल (Sankul) में जाकर मूल दस्तावेजों से संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन कार्य करा सकेंगे ।  

प्रश्न 4: अतिथि शिक्षक पोर्टल पर अपना अनुभव मर्ज (Merge Experience) कैसे करें?

उत्तर: यदि आवेदक के पास पोर्टल 2.0 पर एक से अधिक यूजर आईडी पर अनुभव प्रमाण पत्र है, तो पोर्टल 3.0 पर अपने लॉगिन से 'Marg Experience Certificate' मॉड्यूल में जानकारी दर्ज कर अनुभव मर्ज करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं । इसकी समयसीमा 12 मई से 22 मई 2026 निर्धारित है । 

प्रश्न 5: यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर बंद हो गया है, तो अतिथि शिक्षक क्या करें?

उत्तर: मोबाइल नंबर बंद होने की स्थिति में आवेदक अपने मूल दस्तावेज (आधार कार्ड और कक्षा 10वीं की मूल अंकसूची) के साथ जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) या विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) के समक्ष उपस्थित होकर अपना मोबाइल नंबर परिवर्तित करवा सकते हैं ।  

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