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MP अतिथि शिक्षक आदेश 2019: रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखने के नियम DPI आदेश दिनांक 13-12-2019

MP अतिथि शिक्षक आदेश 2019: रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखने के नियम | MP EDUCATION GYAN DEEP
MP EDUCATION GYAN DEEP · श्रेणी: शिक्षा विभाग आदेश / अतिथि शिक्षक न्यूज़ · मूल आदेश दिनांक: 13.12.2019 · अपडेट: 02 सितंबर 2026

रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखने के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. का आदेश (क्रमांक 3606, दिनांक 13.12.2019) — पूरी जानकारी

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नमस्कार साथियों! MP EDUCATION GYAN DEEP पर आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश (गौतम नगर, भोपाल-462021) द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण आदेश, जो माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखने से संबंधित है। यह आदेश वर्ष 2019 का है, लेकिन आज भी अतिथि शिक्षक पेनल व्यवस्था, विषय-प्रतिस्थापन नियम एवं संकुल/जिला स्तर पर कार्यवाही समझने के लिए यह प्रासंगिक और उपयोगी दस्तावेज़ है, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड व संदर्भ के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

📌 आदेश की बेसिक जानकारी

  • जारीकर्ता कार्यालय: लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, गौतम नगर, भोपाल-462021
  • दूरभाष: 0755-2600124
  • क्रमांक: रा.मा.शि.अ./अतिथि शिक्षक/2019/3606
  • दिनांक: 13 दिसंबर 2019
  • विषय: रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखने के संबंध में
  • हस्ताक्षरकर्ता: जयश्री कियावत, आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र., भोपाल

📜 आदेश की पृष्ठभूमि / संदर्भ

इस आदेश में दो पूर्व पत्रों का संदर्भ दिया गया है:

  • संचालनालय का पत्र क्रमांक 2461, दिनांक 27.07.2019
  • संचालनालय का पत्र क्रमांक 3208, दिनांक 11.10.2019

विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पहले जारी किए गए इन पत्रों को लेकर संभागीय समीक्षा बैठक में प्राचार्यों द्वारा कुछ व्यवहारिक समस्याएँ उठाई गई थीं। उन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु संचालनालय ने यह स्पष्ट निर्देश जारी किए, ताकि माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके।

🏫 1. माध्यमिक विद्यालय — नियम

माध्यमिक विद्यालयों में गणित, अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान — इन तीन विषयों के कुल 03 पद स्वीकृत हैं। तीन कक्षाओं में अध्यापन कार्य हेतु तीनों शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निम्न कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं:

  1. यदि विद्यालय में गणित विषय का पद रिक्त है और गणित विषय का अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो विज्ञान (जीव विज्ञान) विषय के SSS2-बायोलॉजी पेनल से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाए।
  2. यदि विद्यालय में अंग्रेजी विषय का पद रिक्त है और अंग्रेजी का अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो संस्कृत विषय के SSS2 संस्कृत पेनल से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाए।
  3. SSS2-सामाजिक विज्ञान विषय के रिक्त पद के विरुद्ध सामाजिक विज्ञान के पेनल से ही अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाए।
⚠️ महत्वपूर्ण शर्त: यह विकल्प व्यवस्था केवल उन्हीं माध्यमिक विद्यालयों के लिए लागू होगी जहाँ 3 से कम शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे विद्यालयों में तीनों अतिथि शिक्षक अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार माध्यमिक शाला के सभी 6 विषयों का अध्यापन कराएंगे।

🏛️ 2. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय — नियम व तालिका

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक शास्त्र, गणित, जीवविज्ञान, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों में वर्ग-1 के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में, उसी विषय के स्नातक योग्यताधारी SSS2 वर्ग-2 अतिथि शिक्षक को रखा जा सकता है। पूरी व्यवस्था तालिका में इस प्रकार है:

विषय जिनमें वर्ग-1 अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं रखा जा सकने वाला वर्ग-2 विषय
भौतिकशास्त्र एवं गणित (वर्ग-1 नहीं मिलने पर) गणित विषय का वर्ग-2
जीवविज्ञान एवं रसायनशास्त्र (वर्ग-1 नहीं मिलने पर) जीव विज्ञान विषय का वर्ग-2
अंग्रेजी (वर्ग-1 नहीं मिलने पर) अंग्रेजी विषय का वर्ग-2

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

✅ मुख्य बिंदु — एक नज़र में

  • माध्यमिक विद्यालय में 3 विषय (गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान) के लिए 03 पद स्वीकृत।
  • गणित न मिलने पर जीव विज्ञान (SSS2-बायोलॉजी) पेनल से विकल्प।
  • अंग्रेजी न मिलने पर संस्कृत (SSS2 संस्कृत) पेनल से विकल्प।
  • यह छूट केवल 3 से कम शिक्षक वाले विद्यालयों पर लागू।
  • उच्चतर माध्यमिक में वर्ग-1 न मिलने पर संबंधित विषय के वर्ग-2 SSS2 अतिथि शिक्षक की व्यवस्था।
  • ज्वाइनिंग की व्यवस्था GFMS पोर्टल पर शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश।

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📄 मूल आदेश PDF देखें / डाउनलोड करें

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. यह आदेश किस दिनांक का है और किसने जारी किया?

यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. द्वारा 13 दिसंबर 2019 को जारी किया गया, पत्र क्रमांक रा.मा.शि.अ./अतिथि शिक्षक/2019/3606, आयुक्त जयश्री किपुद्रे के हस्ताक्षर से।

Q2. माध्यमिक विद्यालय में गणित का पद रिक्त होने पर क्या व्यवस्था है?

गणित का अतिथि शिक्षक न मिलने पर विज्ञान (जीव विज्ञान) विषय के SSS2-बायोलॉजी पेनल से शिक्षक आमंत्रित किया जा सकता है।

Q3. अंग्रेजी विषय का अतिथि शिक्षक न मिलने पर किस पेनल से शिक्षक बुलाया जाएगा?

संस्कृत विषय के SSS2 संस्कृत पेनल से अतिथि शिक्षक आमंत्रित किया जाएगा।

Q4. यह विकल्प व्यवस्था किन विद्यालयों पर लागू होती है?

केवल उन्हीं माध्यमिक विद्यालयों पर, जहाँ 3 से कम शिक्षक कार्यरत हैं।

Q5. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग-1 के स्थान पर वर्ग-2 अतिथि शिक्षक कब रखा जा सकता है?

भौतिकशास्त्र, गणित, जीवविज्ञान, रसायनशास्त्र व अंग्रेजी में वर्ग-1 न मिलने पर संबंधित विषय के स्नातक योग्यताधारी SSS2 वर्ग-2 अतिथि शिक्षक को रखा जा सकता है (तालिका देखें)।

Q6. अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग किस पोर्टल पर होती है?

GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


डिस्क्लेमर: यह पोस्ट लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 13.12.2019 को जारी मूल आदेश (क्रमांक रा.मा.शि.अ./अतिथि शिक्षक/2019/3606) के आधार पर MP EDUCATION GYAN DEEP द्वारा सामान्य जानकारी हेतु तैयार की गई है। यह आदेश वर्ष 2019 का है — कृपया वर्तमान में लागू नियमों/संशोधनों के लिए नवीनतम शासकीय परिपत्र, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. की आधिकारिक वेबसाइट अथवा संबंधित कार्यालय से पुष्टि अवश्य करें। किसी भी निर्णय से पूर्व मूल आदेश की मूल प्रति देखना उचित रहेगा। इस ब्लॉग का किसी सरकारी विभाग से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, यह केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है।

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