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New Minimum Age for Admission in School – शाला में प्रवेश के लिए नवीन न्यूनतम आयु निर्धारित स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

Minimum Age for Admission in School New Order – शाला में प्रवेश के लिए नवीन न्यूनतम आयु निर्धारित स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश 

New Minimum Age for Admission in School; Minimum Age for Admission in Nursery Class Minimum Age for Admission in KG1 Minimum Age for Admission in KG2  Minimum Age for Admission in 1st

अब 03 वर्ष से कम आयु पर Nursery Class में नहीं मिलेगा Admission, कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक  

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा आदेश आदेश क्रमांक 394 / 1565586 / 2023 / 20-2 भोपाल दिनांक 28/02/2024 द्वारा नए निर्देश जारी किये गए.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के संबंध में स्चोल शिक्षा विभाग का नया आदेश इस प्रकार है -

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अ.शा.पत्र क्र. 22-7 / 2021.EE. 19/ IS. 13 दिनांक 09.02.2023 के परिपालन में विभागीय आदेश क्रमांक / 370/ 1565586/2023/20-2, दिनांक 20.02.2024 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित प्रावधान अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आयु सीमा निधारित की गई थी ।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आयु सीमा निधारित करता है -

न्यूनतम आयु (दिनांक 01 अप्रैल की स्थिति में)

क्रमांक प्रवेश हेतु कक्षा न्यूनतम आयु (दिनांक 01 अप्रैल की स्थिति में)
1 नर्सरी न्यूनतम आयु 03 वर्ष एवं अधिकतम आयु 04 वर्ष 06 माह
2 K.G.I न्यूनतम आयु 04 वर्ष एवं अधिकतम आयु 05 वर्ष 06 माह
3 K.G.II न्यूनतम आयु 05 वर्ष एवं अधिकतम आयु 06 वर्ष 06 माह
4 कक्षा-1 न्यूनतम आयु 06 वर्ष एवं अधिकतम आयु 07 वर्ष 06 माह

3/ शेष शर्ते यथावत रहेगी।

New Order : Minimum Age for Admission in School – शाला में प्रवेश के लिए नवीन न्यूनतम आयु के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश पीडीएफ में यहाँ देखिये.

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