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Dainik Vetan Bhogiyo Ko Viniymit Karne Ki Yojana दैनिक वेतन भोगियों को विनियमित करने की योजना

Dainik Vetan Bhogiyo Ko Viniymit Karne Ki Yojana
दैनिक वेतन भोगियों को विनियमित करने की योजना 


सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 दिनांक 07 अक्टूबर , 2016 के अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने कार्यरत दैनिक भोगियों के लिए "स्थाई कर्मियों को विनिमित" करने की योजना के सम्बन्ध में आदेश जारी किया । राज्य शासन ने दैनिक वेतन भोगी  के स्थान पर 'स्थायी कर्मी' की श्रेणी देने का निर्णय लिया । राज्य शासन ने इन्हें निम्नानुसार वेतनमान भी स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया  -

1. श्रेणी - अकुशल
    वेतनमान -  4000-80-7000
2. श्रेणी - अर्द्धकुशल
    वेतनमान -  4500-90-7500
3. श्रेणी - कुशल
    वेतनमान -  5000-100-8000

वेतनमान निर्धारण - 01 सितम्बर, 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूर्ण किए गए वर्षों के आधार पर सम्बन्धित वेतनमान अनुसार वेतन वृद्धि की दर से गणना कर सम्बन्धित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा । कोई एरियर देय नहीं होगा । इस पर इन्हें महंगाई भत्ता भी देय होगा । आदेश के अनुसार यह वेतन निर्धारण 01 सितम्बर, 2016 की स्थिति में होगा ।



आगामी वेतनवृद्धि - आगामी वेतनवृद्धि सितम्बर, 2017 में देय होगी ।

साथ ही अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर 15 दिन प्रतिवर्ष के सेवाकाल के वेतन के आधार पर उपादान की पात्रता होगी । यह राशि अकुशल के लिए रु. 1,25,000/-, अर्द्धकुशल के लिए रु. 1,50,000/- तथा कुशल के लिए रु. 1,75,000/- तक सीमित होगी ।


ऐसे दैनिक वेतन भोगी  जो दिनांक 16 मई, 2007 को कार्यरत थे और 01 सितम्बर, 2016 को भी कार्यरत है, इस वेतन क्रम एवं अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे । दिनांक 16 मई, 2007 के पश्चात शासन की अनुमति/अनुमोदन के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी  के पद पर नियुक्त किए गए हैं उन्हें भी योजना की पात्रता होगी । दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा से पृथक किए गए दैनिक वेतन भोगी  को इस योजना की पात्रता नहीं होगी । संविदा, अंशकालीन एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नहीं है ।



कार्यरत दैनिक भोगियों के लिए "स्थाई कर्मियों को विनिमित" करने की योजना के सम्बन्ध में यह संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई है, इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी तथा इस सम्बन्ध में दिनांक 07 अक्टूबर को सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई link पर क्लिक कीजिए --


सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 दिनांक 07 अक्टूबर , 2016 के अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने कार्यरत दैनिक भोगियों के लिए "स्थाई कर्मियों को विनिमित" करने की योजना के सम्बन्ध में आदेश Download करने के लिए यहाँ Click कीजिए ।



Adhyapak Samvarg को अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत सेवानिवृत्ति, सेवा से त्यागपत्र एवं अध्यापक की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान हेतु Online प्रक्रिया लागू की गई है ।

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश द्वारा जारी order/circular क्रमांक/NPS/09/2014/11044 भोपाल दिनांक 30.05.15 के अनुसार अध्यापक संवर्ग हेतु अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अंतिम भुगतान हेतु आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए -

Adhyapak Samvarg को Anshdayi Pension Yojna : योजनान्तर्गत सेवानिवृत्ति, सेवा से त्यागपत्र एवं अध्यापक की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान हेतु Online प्रक्रिया



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