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अध्यापक संवर्ग के लिए ट्रान्सफर पालिसी जारी Transfer Policy for Adyapak Samvarg.

अध्यापक संवर्ग संविलियन (ट्रान्सफर) पालिसी 

अध्यापक संवर्ग के लिए ट्रान्सफर पालिसी जारी
Transfer Policy for Adyapak Samvarg.


अध्यापक संवर्ग के किये ट्रान्सफर पालिसी जारी कर दी है. मध्य प्रदेश शासन  स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा के आदेश क्रमांक एफ – 1 / 57 / 2012 / 20-1 भोपाल दिनांक 10/07/2017 द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए.आज जनि अंतर्निकाय संविलियन नीति के अंतर्गत महिला, निःशक्त, परस्पर आधारित (Mutual Transfer) के साथ-साथ पुरुष अध्यापकों के भी ट्रान्सफर हो सकेंगे.  यहाँ यह स्पष्ट कर देतें है कि आज केवल स्थानांतरण की नीति जारी हुई है, आवेदन के सम्बन्ध में समय सारणी पृथक से जारी करने का खा गया है.


परीक्षा परिणाम एवं बच्चों के पढाई के स्तर के आधार पर Online Transfer में वरीयता :


अध्यापक संवर्ग के लिए आज जारी हुई संविलियन नीति Transfer Policy के अनुसार हायर सेकेण्डरी / हाई स्कूल / माध्यमिक शाला / प्राथमिक शाला में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को अंतर्निकाय संविलियन में व्ध्यालय में उनके परीक्षा परिणाम / बच्चों के पढाई के स्तर के आधार पर वरीयता दी जाएगी. 

अंतर्निकाय संविलियन नीति की प्रमुख बातें 

1.निकाय

जारी नीति के अनुसार ग्रामीण निकाय से ग्रामीण निकाय में, नगरीय निकाय से ग्रामीण निकाय में, तथा नगरीय निकाय से नगरीय निकाय में संविलियन हो सकेंगे.



सेवा अवधि

अंतर्निकाय संविलियन के अंतर्गत केव्लेसे पुरुष अध्यापक ही पात्र होंगे जिनकी सेवाएँ 05 वर्ष या उससे अधिक की हो चुकी है. परन्तु सामान्य क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र में संविलियन के लिए 03 वर्ष का सेवाकाल मानी होगा. साथ ही नीति में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि सेवा अवधि की यह शर्त महिलाओं, निःशक्त जनों, परस्पर आधारित एवं गंभीर भीमारी के प्रकरणों में लागु नही होगी.

.कोई भी अध्यापक उसी स्थिति  में ही अन्य शाला में उपलब्ध रिक्त पद पर संविलियन हेतु online आवेदन कर सकेगा जब प्राथमिक शाला में न्यूनतम 03 शिक्षक एवं माध्यमिक शाला में न्यूनतम 04 शिक्षक कार्यरत हो.


4.समान विषय पर ही संविलियन 

नीति के अनुसार आवेदक धारित पद के अनुसार सामान विषयों के पद के लिए ही आवेदन कर सकेगा एवं अधिकतम 20 शैक्षणिक संस्थाओं में रिक्त पदों पर ही आवेदन का विकल्प दे सकेगा.

गंभीर बीमारी के सम्बन्ध में


आवेदक स्वयं अथवा परिवार की बीमारी कके आधार पर आवेदन कर सकता है. प्रवर से आशय पति, पत्नि एवं आश्रित बच्चों से है. नीति में यह स्पष्ट उल्लेख है कि .स्वयं की गंभीर बीमारी के कारण संविलियन के लिए आवेदन देने पर आवेदक को इस आशय  का चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा कि वह अध्यापन कार्य कर सकनें में सक्षम है. 




प्रति नियुक्ति पर नियुक्त अध्यापकों द्वारा आवेदन


स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित शालाओं तथा in विभागों के अन्दर प्रति नियुक्ति पर नियुक्त अध्यापकों के द्वारा अंतर्निकाय संविलियन के लिए आवेदन अपनी मूल संस्था से कर सकेंगे और अंतर्निकाय संविलियन होने पर प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी.


उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों के लिए नहीं


जिला एवं विकास खंड स्तरीय उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक पदों की पूर्ति ऑनलाइन अंतर्निकाय संविलियन नीति से नही होगी. in स्कूलों में रिक्त शैक्षणिक पदों की पूर्ति पूर्व से निर्द्गारित जिला समिति द्वारा स्थानीय स्तर से की जाएगी.


अंतर्निकाय संविलियन पर वरिष्ठता समाप्त

अंतर्निकाय संविलियन होने पर नवीन निकाय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता मानी होगी याने पूर्व वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी. नए निकाय में अरिष्ठ्ता सूचि में वरिष्ठता सबसे नीचे रहेगी.


संविलियन (Transfer) की प्रक्रिया 

Transfer (अंतर्निकाय संविलियन) केवल सीधी भर्ती के पदों पर  – अंतर्निकाय ऑनलाइन संविलियन संविदा शिक्षक शिक्षक श्रेणी – 1, श्रेणी – 2 एवं श्रेणी – 3 के सीधी भर्ती के पदों पर किया जा सकेगा. अध्यापक / शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों पर  संविलियन नहीं किया जाएगा और इन पदों को ऑनलाइन प्रदर्शित नही किया जाएगा.


रिक्त पदों की जानकारी Education Portal MP पर – संविदा शाला शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विकासखंड, निकायवार, विषयवार, संस्थावार DISE CODE तथा जिला सहित Education Portal पर ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाएगा.




NOC : अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन


अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संविलियन के इच्छुक आवेदक द्वारा कार्यरत निकाय के नियुक्तिकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस में नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में कंडिका – 1 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. उक्त अवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी n किए जाने की स्थिति में निकाय की अनापित्त मानते  हुए संविलियन की कार्यवाही की जाएगी.

(NOC का प्रारूप की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए)


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