NOC for Adhyapak Online Transfer. अध्यापक संवर्ग ऑनलाइन संविलियन
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लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने न्यायालयीन प्रकरणों में पारित निर्णय के पालन में अंतर्निकाय संविलियन की अनुमति प्राप्त याचिकाकर्ताओं को भार मुक्त करने के निर्देश जारी किए.
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने न्यायालयीन प्रकरणों में पारित निर्णय के पालन में अंतर्निकाय संविलियन की अनुमति प्राप्त याचिकाकर्ताओं को भार मुक्त करने के निर्देश जारी किए.
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/शि.क./सी/67(36)/अध्या.संवि./2017-18/1997
भोपाल, दिनांक 13.12.18 में अंतर्निकाय संविलियन की अनुमति प्राप्त याचिकाकर्ताओं
को भारमुक्त करने के निर्देश जारी करते हुए निर्देश दिए कि –
- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के पालन में जिन याचिकाकर्ताओं को स्कूल शिक्षा विभाग से आदिवासी विकास विभाग की शालाओं में अंतर्निकाय संविलियन की अनुमति जारी हुई है, उन याचिकाकर्ताओं को स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं से भर मुक्त किया जाना है.
- साथ आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि अंतर्निकाय संविलियन की अनुमति प्राप्त याचिकाकर्ता आदिवासी विकास विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग की शाला में भार मुक्त होकर आता है तो उसे निकाय प्रमुख के माध्यम से कार्य भर ग्रहण कराया जाएगा.
अध्यापक संवर्ग के ऑनलाइन संविलियन के लिए कार्यरत निकाय से अनापति (NOC) जरुरी
दिनांक 10 जुलाई 2017 को मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महिला, निःशक्त, परस्पर आधारित एवं पुरुष अध्यापकों के अन्तर्निकाय संविलियन की नीति जारी की गई । जारी नीति की कंडिका 2.3 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संविलियन के इच्छुक आवेदक द्वारा कार्यरत निकाय के नियुक्तिकर्ता अधिकारी को आवेदन करना होगा. आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस में नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. उक्त अवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न किए जाने की स्थिति में निकाय की अनापित्त मानते हुए संविलियन की कार्यवाही की जाएगी.
NOC का प्रारूप :
अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्रारूप - हम यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि अभी वर्ष 2017-18 अन्तर्निकाय संविलियन हेतु ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी जारी नहीं हुई है और न ही वर्ष 2017-18 अन्तर्निकाय संविलियन हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप भी अभी जारी नहीं हुआ है। हम यहाँ केवल आपकी जानकारी के लिए वर्ष 2015 में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप दे रहे हैं. इस वर्ष प्रारूप भिन्न भी हो सकता है लोकशिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक / शि-क./ए/145/अध्या-संवि-/ऑनलाइन/2014-15/898 भोपाल दिनांक 04/06/2015 के द्वारा अनापत्ति के प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया था. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में निर्धारित तिथि के पश्चात जारी किए गए "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" (NOC) ही मान्य किए गए थे।
इस प्रारूप में तीन प्रपत्र हैं -
(1) अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रारूप - प्रारूप (क)
(2) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु रिक्त पद वाली संस्था की अनुशंसा का प्रारूप - प्रारूप (ख) एवं
(3) पारस्परिक संविलियन (Mutual Transfer) की अनुमति के प्रकरणों में अनापत्ति का प्रमाण-पत्र - प्रारुप (ग)
लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 04/06/2015 को जारी आदेश तथा NOC का प्रारूप देखने के लिए निचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए -
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