Adhyapak Samvarg Online Transfer Order अध्यापक संवर्ग अंतर्निकाय संविलियन पर लगी रोक हटाई गई. जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश
Adhyapak Samvarg Online Transfer |
अध्यापकों के ट्रांसफर पर लगी रोक हटी, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश
अध्यापक संवर्ग (वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक) के अन्तर्निकाय संविलियन की अनुमति लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई थी जिस पर जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जनजातीय कार्य विभाग में कार्यभार ग्रहण करने तथा कार्य मुक्ति पर आदेश क्रमांक/शि.स्था.4/2O18/8738 दिनांक 12/04/2018 तथा क्रमांक/शि.स्था.4/379/2O18/22852 दिनांक 10/10/2018 द्वारा रोक लगाई गई थी।
आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिनांक 18/01/2019 द्वारा जारी आदेश क्रमांक/शि.स्था.4/379/2O19/1564 भोपाल दिनांक 18/01/2019 द्वारा समस्त सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग एवं जिला संयोजक अनुसूचित जाति तथा जनजातीय कार्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा अध्यापक संवर्ग के अन्तर्निकाय संविलियन की अनुमति हेतु जारी आदेश के संदर्भ में अध्यापक संवर्ग (वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक) को तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही की जाए।
पूर्व में लोक शिक्षण संचालनालय द्वाराअध्यापक संवर्ग अंतर्निकाय संविलियन पर लगी रोक हटाई लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक शालाओं के लिए कार्यमुक्ति 01 जून से 08 जून 2018 तक.
जनजातीय
कार्य विभाग द्वारा आपत्ति लिए जाने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अध्यापक
संवर्ग अंतर्निकाय संविलियन पर रोक लगा दी गई थी, जिसे आज हटा दिया गया. लोक
शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक / शि.क. / सी /67(17) / अध्या.संवि. / 2017-18/545
भोपाल दिनांक 16/04/2018 द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत
अध्यापक संवर्ग के अंतर्निकाय संविलियन हेतु जारी अनुमति पर लोक शिक्षण संचालनालय
द्वारा वर्तमान कार्यरत संस्था से कार्य मुक्त नहीं किए जाने के निर्देश जारी किए
गए थे.
स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग
अंतर्निकाय संविलियन ( Adhyapak Samvarg Online Transfer )
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश क्रमांक / शि.क. / सी /67(17)
/ अध्या.संवि. / 2017-18/724 भोपाल दिनांक 23 मई 2018 के अनुसार स्कूल शिक्षा
विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक शालाओं के लिए (आदिवासी क्षेत्र से गैर आदिवासी
क्षेत्र एवं आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र को छोड़कर) अंतर्निकाय संविलियन
की अनुमति प्राप्त अध्यापकों के पदांकन की
कार्यवाई दिनांक 24/05/2018 से 31/05/2018 तथा कार्यमुक्ति की कार्यवाई दिनांक 01/06/2018
से 08/06/2018 तक पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
कार्यवाई
|
दिनांक
|
अंतर्निकाय संविलियन की अनुमति प्राप्त अध्यापकों के पदांकन की कार्यवाई
|
24/05/2018 से 31/05/2018
|
कार्यमुक्ति की कार्यवाई
|
01/06/2018 से 08/06/2018 तक
|
ये भी देखिए -
Online Transfer Order for Adhyapak Samvarg अध्यापक संवर्ग के ऑनलाइन संविलियन हेतु अनुमति का आदेश देखने के लिए "यहाँ क्लिक" कीजिए.
Gyan Deep पर विजिट करने के लिए Thanks. MP Education Gyan Deep की यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो कृपया इसे facebook, Whatsapp आदि के माध्यम से अपने friends को Share जरूर कीजिए।
Septa Deep
Post a Comment