Adhyapak Samvarg Samviliyan News Update : स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग का मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में संविलियन राजपत्र दिनांक 30-07-2018
अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन राजपत्र दिनांक 30-07-2018
"मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक
संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018"
केवल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के लिए
राजपत्र के अनुसार केवल शिक्षा विभाग के अंतर्गत
224 सामुदायिक विकासखंडो में कार्यरत अध्यापक संवर्ग का मध्यप्रदेश राज्य
स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) में होगा संविलियन.
राजपत्र के बिन्दू क्रमांक 4 यह सेवा निम्न
लिखित व्यक्तियों से गठित होगी के (1) के अनुसार -
“मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं
सेवा की शर्तें) नियम, 2008” तथा “मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन
एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008” के अधीन 224 सामुदायिक विकासखंडो में विभागीय
शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति जो नियम-5 के
उपनियम (1) के अनुसार नियुक्त किया गया हो.
इसी प्रकार बिन्दू क्रमांक 5 भर्ती का तरीका के
उपनियम (1) में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि “इन नियमों के प्रवृत्त होने के
पश्चात “मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008”
तथा “मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम,
2008” के अधीन 224 सामुदायिक विकासखंडो में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्त
और अन्य विहित अर्हताओं की पूर्ति करने वाले वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति विभाग
में सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय नियुक्त किए जाएँगे. इन व्यक्तियों के नियुक्ति
आदेश अनुसूची – एक के कालम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा शासन द्वारा विनिर्दिष्ट
प्रक्रिया के अनुसार जारी किए जाएँगे.
इस प्रकार राजपत्र के अनुसार “मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा” मे केवल स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग को ही नियुक्ति दी जाएगी.
अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन शिवराज केबिनेट का निर्णय, अध्यापक बने शासकीय कर्मचारी.
अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन, शिवराज केबिनेट का निर्णय
29 मई, 2018 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा विभाग में संविलियन करने का निर्णय लिया गया. सर्कार के इस फैसले का लाभ लगभग 2 लाख 37 हजार अध्यापकों को मिलेगा.अध्यापक संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन का स्वरुप क्या होगा इसकी जानकारी विभाग से आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा. केबिनेट के इस निर्णय के बारे में मध्यप्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर जारी न्यूज़ के अनुसार केबिनेट की बैठक में 224 सामुदायिक और 89 जनजातीय विकासखंडों में स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा विभाग में संविलियन का निर्णय मंत्री परिषद् द्वारा लिया गया.
शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग का संविलियन प्रस्तावित 'म.प्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2018' के तहत नवगठित सेवा के अधीन नए पदों पर
• प्राथमिक शिक्षक,• माध्यमिक शिक्षक और
• उच्च माध्यमिक शिक्षक
जनसंपर्क विभाग मध्यप्रदेश की वेबसाइट http://www.mpinfo.org पर दी गई जानकारी के अनुसार 224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत लगभग 1 लाख 84 हजार अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का शिक्षा विभाग में संविलियन कर इनकी नियुक्ति प्रस्तावित 'म.प्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2018' के तहत नवगठित सेवा के अधीन क्रमश: प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर किया जाएगा। यह सेवा एक जुलाई 2018 से प्रभावशील होगी।
जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत स्कूलों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग का संविलियन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सुसंगत नवगठित सेवा नियम के अधीन क्रमश: प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर.
प्रदेश के 89 विकासखण्डों में जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की शैक्षणिक और आवासीय संस्थाओं तथा अन्य विकासखण्डों में जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की संस्थाओं में स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के लगभग 53 हजार सहायक अध्यापक, अध्यापक,वरिष्ठ अध्यापक का जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन कर इनकी नियुक्ति जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सुसंगत नवगठित सेवा नियम के अधीन क्रमश: प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर किया जायेगा। यह सेवा एक जुलाई 2018 से प्रभावशील होगी। एक जुलाई 2018 से सातवें वेतन आयोग के अनुशंसित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
म.प्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2018
जनसंपर्क विभाग मध्यप्रदेश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार म.प्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2018 को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। एक जुलाई 2018 से सातवें वेतन आयोग के अनुशंसित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में सहायक अध्यापक,अध्यापक,वरिष्ठ अध्यापक के लिए स्वीकृत पद संख्या के अनुरूप संबंधित विभागों के प्रस्तावित विभागीय भर्ती नियमों में क्रमश: प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद भी सृजित किये जायेगें।अध्यापक संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन के बारे में विभाग द्वारा आदेश जारी होने पर जानकारी को अपडेट किया जाएगा.
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