New Age Limits for MP Govt. Services : मध्यप्रदेश शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा में संशोधन
New Age Limits for MP Government Services
MP Govt. द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा में संशोधन किया गया है. सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश शासन द्वरा इस सम्बन्ध में आदेश क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 जारी किया गया.
MP Govt. द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा में संशोधन किया गया है. सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश शासन द्वरा इस सम्बन्ध में आदेश क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 जारी किया गया.
- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक / निःशक्त जन / महिलाओं (अनारक्षित / आरक्षित)आदि को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छुट प्रदान की जाएगी.
- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य है. (Online रोजगार पंजीयन कैसे करें जानने के लिए यहाँ क्लिक किजिए)
- यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.
क्र.
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भर्ती का तरीका
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म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों
(राजपत्रित/अराजपत्रित/कार्यपालिक) के लिए
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लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी
के पदों के लिए
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न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
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1.
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खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए
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21 से 40
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18 से 40
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2.
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अनु.जा., अनु.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी
संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक / निःशक्त जन / महिलाओं (अनारक्षित /
आरक्षित)आदि के लिए
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21 से 45
(अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छुट)
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18 से 45
(अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छुट)
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