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बी.एड. / डी.एड. अग्रिम वेतन वृद्धि नियमB.Ed. / D.Ed. Advance increment rules. (Order Date 14/09/2011)

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B.Ed. / D.Ed. Increment Rules 
MP Education - B.Ed. / D.Ed. अग्रिम वेतन वृद्धि नियम 
(B.Ed. / D.Ed. Advance increment rules)

MP Education Gyan Deep पर आपका पुनः स्वागत है, बी.एड. / बी.टी.सी. / डी.एड. करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि मिलने के सम्बन्ध में अनेक लोगों ने जानना चाहा है कि
  • क्या सेवा में आने से पहले B.Ed. / D.Ed. होने पर अग्रिम वेतन वृद्धि मिलेगी?
  • क्या स्वयं के व्यय पर B.Ed. / D.Ed. करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि मिलेगी?


इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक एफ 07-44/1996/बीस-4  भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2011 जारी किया गया है.
  • स्वयं के व्यय पर बी.एड. / बी.टी.सी. / डी.एड. करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में आदेश
  • सेवा में आने से पूर्व बी.एड. / बी.टी.सी. / डी.एड. करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि सम्बन्धी नियम

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बी.एड. / बी.टी.सी. / डी.एड. करने के बाद मिलने वाली अग्रिम वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में दिनांक 14/09/2011 को जारी आदेश इस प्रकार है -

राज्य शासन सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक एवं व्याख्याताओं को शिक्षण प्रशिक्षण बी.एड. / बी.टी.सी. / डी.एड. अर्हता प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दिये जाने संबंधी इस आदेश के जारी होने के दिनांक के पूर्व के समस्त जारी आदेशो को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी करता है कि :

1- दिनांक 16.06.1993 के पूर्व के नियुक्त ऐसे समस्त उपरोक्त शिक्षकों को जिनके पास सेवा में आने से पूर्व (बी.एड. / बी.टी.सी. / डी.एड.) की योग्यता धारण की है, उनको नियुक्ति दिनांक से दो अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

2- दिनांक 16.06.1993 के पूर्व के नियुक्त ऐसे समस्त उपरोक्त शिक्षकों को जिसने सेवा में रहते हुये दिनांक 23.10.1964 के पूर्व शासकीय/स्वयं के व्यय पर (बी.एड. / बी.टी.सी / डी.एड) योग्यता धारित की हो, उनको परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से दो अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

3- दिनांक 16.06.1993 के पहले नियुक्त ऐसे समस्त उपरोक्त शिक्षकों को जिसने सेवा में रहते हुए स्वयं के व्यय पर दिनांक 01.03.1999 के पहले (बी.एड. / बी.टी.सी / डी.एड.) योग्यता अर्जित की हो, उनको परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से दो अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 16.06.1993 के पश्चात् नियुक्त किसी भी प्रकार के शिक्षक को जिन्होंने बी.एड. / बी.टी.सी. / डी.एड. की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें किसी भी स्थिति में दो अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता प्राप्त नहीं होगी।

4- स्वयं के व्यय पर बी.एड. / बी.टी.सी. / डी.एड. करने का तात्पर्य यह होगा कि, शिक्षक के द्वारा अपने अर्जित अवकाश/ अर्द्ध वेतन अवकाश / असाधारण अवकाश आदि देय अवकाशों का नियमानुसार उपभोग कर अंशकालीन / दूरस्थ पद्धति या पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो।

5- उपरोक्त दो अग्रिम वेतन वृद्धियां ऐसे समस्त उपरोक्त शिक्षकों को स्वीकृत की जायेगी जिनके द्वारा (बी.एड. / बी.टी.सी. / डी.एड.) की परीक्षा एन.सी.टी.ई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।
देखिए B.Ed. / D.Ed. Increment के सम्बन्ध में School Education Department द्वारा जारी Order -

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