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निःशक्त व्यक्तियों को Professional Tax में छूट अब 31 मार्च, 2025 तक, वृत्तिकर (Professional Tax) से छूट सम्बन्धी राजपत्र देखिए.

Professional Tax में छूट

निःशक्त व्यक्तियों को वृत्तिकर (Professional Tax) से छूट सम्बन्धी राजपत्र



नि:शक्त व्यक्तियों को वृत्तिकर से छूट – मध्यप्रदेश शासन द्वारा वृत्तिकर से छूट प्रदान की गई है. MP Govt. द्वारा यह छूट 31 मार्च, 2020 तक के लिए प्रदान की गई है. निःशक्त व्यक्तियों को वृत्तिकर से छूट के सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र क्रमांक एफ. ए-3-28-2011-1-पांच (05) भोपाल दिनांक 15 फरवरी 2011 द्वारा मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन 1995) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2014 तक प्रदान की गई थी जिसे दिनांक 4 अप्रैल 2014 को प्रकाशित राजपत्र क्रमांक एफ. ए 3-28-2010-1-पांच (14) द्वारा 31 मार्च 2015 तक तथा राजपत्र क्रमांक एफ. ए-3-28-2011-1-पांच (10) भोपाल दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया है.

निःशक्त व्यक्तियों को Professional Tax में छूट सम्बन्धी राजपत्र

Professional Tax में छूट अब 31 मार्च, 2025 तक - राजपत्र क्रमांक एफ ए-3-28-2011-1-पांच (63) भोपाल दिनांक 19 नवम्बर 2020 द्वारा निःशक्त वक्तियों के लिए वृत्तिकर (Professional Tax) में 31 मार्च, 2025 तक छूट प्रदान की गई है, Professional Tax में छूट सम्बन्धी राजपत्र pdf आगे दिया जा रहा है.



शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है –
यदि ऐसा व्यक्ति, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खण्ड (त) में यथा परिभाषित चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है या पर्स्तुत करवाता है कि छूट का दावा करने वाला व्यक्ति उस कालावधि में, जिसके लिए छूट का दावा किया गया है, निःशक्तता से पीड़ित रहा है.

Gazette related to Exemption in Professional Tax to Persons With Disabilities

हम आपकी सुविधा के लिए निःशक्त व्यक्तियों को वृत्तिकर में छूट के सम्बन्ध में जारी उक्त चारों राजपत्र की लिंक दे रहें है, इनके आधार पर निःशक्त व्यक्ति वृत्तिकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं –


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