Tribal Department, Teachers Promotion - जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश, शिक्षक संवर्ग को उच्च पद प्रभार सम्बन्धी कार्यवाही प्रारंभ, CTD ने जारी किया आदेश
Tribal Affairs Department, Teachers Promotion : उच्च पद प्रभार देने सम्बन्धी कार्यवाही प्रारंभ
जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश, शिक्षक संवर्ग को उच्च पद प्रभार सम्बन्धी कार्यवाही प्रारंभ, कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश ने जारी किया आदेश
शिक्षक संवर्ग के गोपनीय प्रतिवेदन की जानकारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश आदेश क्रं./शि.स्था. 2/601/2023 / 14392 भोपाल, दिनांक 18/07/2023 इस प्रकार है -
व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं स्नात्कोत्तर माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक / प्रधान पाठक माध्यमिक शाला की गोपनीय प्रतिवेदन आपके कार्यालय स्तर पर लिख कर संधारित करते हुए कार्यालय को उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है:-
1- समस्त संभागीय उपायुक्त माध्यमिक शिक्षक (स्नात्कोत्तर) के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2016 से 2022 तक लिख कर / अद्यतन करें एवं संलग्न प्रपत्र में विशेष वाहक के हस्ते इस कार्यालय को दिनांक 31.07.2023 तक उपलब्ध करावे ।
2- समस्त जिला अधिकारी अपने जिले के उच्च श्रेणी शिक्षक / प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर) के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2016 से 2022 तक लिख कर अद्ययतन कर संलग्न प्रपत्र में विशेष वाहक के हस्ते दिनांक 28.07.2023 तक संबंधित संभागीय उपायुक्त मध्यप्रदेश को अनिवार्यतः उपलब्ध करावें ।
समस्त संभागीय उपायुक्त अपने स्तर के जिलो में पदस्थ उच्च श्रेणी शिक्षक / प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नात्कोत्तर) के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2016 से 2022 की जानकारी एकजाई संधारित कर दिनांक 31.07.2023 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ।
3- समस्त जिला अधिकारी सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक एवं पी.टी.आई (माध्यमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक) / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2016 से 2022 तक की जानकारी कार्यालय स्तर पर दिनांक 25.07.2023 तक अद्यतन कर संधारित करें।
उपरोक्त कार्यवाही समय-सीमा में की जाना है, इसलिए स्मरण की अपेक्षा न करें।
1- जिन शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण / दण्ड/ ई. ओ. डब्ल्यू प्रकरण/लोकायुक्त प्रकरण (जो उच्च पद का प्रभार देने को प्रभावित करते हो) की जानकारी संलग्न प्रपत्र में निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकित करें।
2- समस्त संभागीय उपायुक्त जानकारी हिन्दी (मंगल फॉन्ट) में ही अद्यतन की जायें एवं हार्ड कॉपी के साथ सॉफट कॉपी में पेन ड्राईव में दिनांक 31.07.2023 तक विशेष वाहक के हस्ते इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ।
3- समस्त जिला अधिकारी जानकारी हिन्दी (मंगल फॉन्ट) में ही अद्यतन की जायें एवं हार्ड कॉपी के साथ सॉफट कॉपी में पेन ड्राईव में दिनांक 28.07.2023 तक विशेष वाहक के हस्ते संबंधित संभागीय उपायुक्त मध्यप्रदेश को उपलब्ध करावें ।
आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश आदेश
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