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dpimp Portal Private School Fee Regulations
प्राइवेट स्कूल फीस विनियमन के लिए नई वेबसाइट dpimp.in
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम-2020 का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश का आदेश क्रमांक विद्या / नि.वि.फीस / पी / 422/2023-24 / 291 भोपाल, दिनांक 08/02/2024 इस प्रकार है -
विषयः मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम-2020 का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में
संदर्भ:- संचालनालय का पत्र कमांक विद्या / नि.वि. फीस / पी / 422/2022/1797 दिनांक 15/09/2023
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम - 2017 एवं नियम- 2020 क्रमशः दिनांक 25/01/2018 एवं दिनांक 02/12/2020 को अधिसूचित किये गये हैं। उक्त अधिनियम एवं नियम अधिसूचना दिनांक से प्रवृत्त होकर लागू हैं। उक्त के क्रियान्वयन हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। अधिनियम-2017 एवं नियम 2020 के क्रियान्वयन में सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व निर्देशों में निम्नानुसार परिवर्तन किये गये हैं-
प्राइवेट स्कूल फीस विनियमन के लिए नई वेबसाइट dpimp.in
New Website for Private School Fee Regulations
1. वेबसाइट की नवीन लिंक http://dpimp.in/ है, जिस पर प्रत्येक निजी विद्यालय अनिवार्यतः अपना यूजर आई. डी. एक्टिवेट करना सुनिश्चित करेंगे वेबसाइट लॉगइन करने हेतु निजी विद्यालय का निर्धारित किया गया है तथा सभी विद्यालयों के यूजर आई. डी. उक्त विद्यालय का यूडाइस कोड लिये डिफाल्ट पासवर्ड Fees@1234 है प्रथम बार यूजर आई. डी. एक्टिवेट (क्रियाशील) करने के उपरांत डिफाल्ट पासवर्ड रिसेट (परिवर्तित करना होगा। तत्पश्चात निजी विद्यालय अपने विद्यालय से संबंधित विभिन्न वांछित जानकारी की प्रविष्टि http://dpimp.in/ वेबसाईट पर लाग इन कर करेंगे।
2. सभी निजी विद्यालयों को नियम-2020 अंतर्गत निम्नानुसार जानकारी की प्रविष्टि की जानी है:-
विद्यालय की सामान्य जानकारी - विद्यालय की सामान्य जानकारी अद्यतन / अपडेट करने के उपरांत सत्यापित करेंगे।
कक्षावार फीस संरचन की इंट्री - समस्त निजी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये नियत की गई फीस संरचना (कक्षावार एवं संवर्गवार विभिन्न मदों में) की जानकारी पोर्टल पर प्रविष्ट / अपलोड किया जाएगा।
तीन वर्षों के आडिटेड लेखे अपलोड करना - समस्त निजी विद्यालय विगत तीन वर्षों (2020-21, 2021-22, 2022-23) संपरीक्षित (आडिटेड) लेखों की जानकारी मॉड्यूल पर उपलब्ध प्रारूप दो अनुसार वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। संपरीक्षित लेखों में चिट्ठा (बेलेन्स शीट) प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक, आय-व्यय शेड्यूल सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन सम्मिलित होंगे।
निर्धारित प्रविष्टिया करने के उपरांत संबंधित विद्यालय निर्धारित प्रक्रिया फीस विभागीय आदेश दिनांक एफ / आर-501 / 2021 / 20-3 दिनांक 19/04/2022 के अनुक्रम में संलग्न परिशिष्ट - 01 अनुसार ऑनलाइन जमा करेगा।
स्टाम्प पेपर पर वचन पत्र अपलोड करना - संबंधित विषयों का विनियमनः नियम 2020 के नियम 8 के पालन में समस्त निजी विद्यालयों द्वारा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु प्रारूप-छः अनुसार 100/- रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आवश्यक वचन पत्र अपलोड करेंगे।
निजी विद्यालय फीस विनियमन वेबसाइट संपर्क नम्बर - निजी विद्यालय वेबसाइट पर आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकि समस्या अथवा प्रक्रियात्मक जानकारी हेतु श्री आनंद मिश्रा के सोबा. 8319129439 एवं श्री शुभम सेन के मोबा. 8359014228 से संपर्क कर सकते हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया है, कि मध्यप्रदेश में समस्त बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश, सी.बी.एस.ई. आई.सी.एस.ई एवं अन्य बोर्ड) से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय अधिनियम का पालन सुनिश्चित करेंगे।
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