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शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शार्ट टर्म रिक्ति (Short Term Vacancy) के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु DPI का महत्वपूर्ण आदेश

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शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शार्ट टर्म रिक्ति के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था के संबंध में DPI आदेश

DPI Order No.: 31 | Date: 10/09/2026 | GFMS Portal Short Term Vacancy Update

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में सुचारू शिक्षण व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश क्रमांक क्रमांक / अतिथि शिक्षक / 2026-27/31 भोपाल, दिनांक 10/09/2026 जारी किया गया है।

उक्त आदेशानुसार विद्यालयों में नियमित शिक्षकों के विभिन्न अवकाशों, प्रशिक्षणों, निलंबन, स्थानांतरण अथवा अन्य प्रशासकीय कारणों से अल्प अवधि (Short Term) के लिए पद रिक्त होने की दशा में पोर्टल (GFMS Portal) पर रिक्ति अपडेट कर अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

आदेश का संक्षिप्त विवरण:
  • जारीकर्ता: लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), गौतम नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
  • आदेश क्रमांक: क्रमांक / अतिथि शिक्षक / 2026-27/31 दिनांक 10.09.2026.
  • संदर्भ: संचालनालय का पत्र क्रमांक/652-653 भोपाल दिनांक 30.06.2026.
  • कार्रवाई का दायित्व: संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर शार्ट टर्म रिक्ति दर्ज करना तथा शाला प्रभारी द्वारा प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध पोर्टल के माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रित करना।

शार्ट टर्म रिक्ति (Short Term Vacancy) अपडेट करने हेतु 17 अधिकृत कारण

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी नियमित शिक्षक के अवकाश/प्रशिक्षण पर जाने के कारण शार्ट टर्म रिक्ति GFMS पोर्टल पर निम्नानुसार 17 कारणों के आधार पर अपडेट करेंगे:

क्र. कारण का विवरण (Reason for Short Term Vacancy)
1 शिक्षक के B. Ed / M. ED / Career Guidance Diploma Govt College Jabalpur में जाने के कारण।
2 प्रसूति अवकाश (Maternity Leave)
3 Child Care Leave (CCL)
4 शिक्षक के चिकित्सा अवकाश (Medical Leave) पर जाने के कारण।
5 E.L. अवकाश (अर्जित अवकाश)
6 शिक्षक के निलंबन (Suspension) के कारण।
7 शिक्षक बिना किसी सूचना के लंबे समय से विद्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण।
8 शिक्षक की मृत्यु हो जाने के कारण।
9 शिक्षक के सेवानिवृत्त (Retirement) होने के कारण।
10 शिक्षक द्वारा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने के कारण।
11 आकस्मिक अवकाश पर जाने के कारण।
12 सांदीपनि विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य का प्रभार होने के कारण।
13 संकुल प्राचार्य के प्रभार के कारण।
14 शिक्षक के स्थानांतरण से विद्यालय में पदस्थापना किंतु कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
15 शिक्षक के विद्यालय से स्थानांतरण (Transfer) होने के कारण।
16 पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) पर जाने के कारण।
17 शिक्षक द्वारा त्याग पत्र (Resignation) देने के कारण।

शाला प्रभारियों एवं संकुल प्राचार्यों हेतु प्रक्रियात्मक निर्देश

  1. पोर्टल पर रिक्ति अपडेशन: विद्यालय में नियमित शिक्षक के उपर्युक्त 17 कारणों में से किसी भी कारण से अनुपस्थित या पद रिक्त होने पर संकुल प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा GFMS पोर्टल पर शार्ट टर्म रिक्ति तुरंत अपडेट की जाएगी।
  2. पोर्टल के माध्यम से आमंत्रण: शाला प्रभारी केवल पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मेरिट क्रम में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ऑफलाइन या बिना पोर्टल रिक्ति के आमंत्रण मान्य नहीं होगा।
  3. समय-सीमा का ध्यान: अध्यापन व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए अवकाश स्वीकृति या रिक्ति उत्पन्न होते ही पोर्टल पर प्रविष्टि दर्ज की जाना अनिवार्य है।
विशेष ध्यान दें: किसी भी स्थिति में अनाधिकृत या बिना पोर्टल पर प्रदर्शित हुए अतिथि शिक्षक को कार्य पर नहीं रखा जाएगा। नियमित शिक्षक के वापस उपस्थित होने या स्थानांतरण से नवीन शिक्षक के पदभार ग्रहण करने पर शार्ट टर्म व्यवस्था नियमानुसार समाप्त होगी।
📥 DPI आदेश दिनांक 10/09/2026 की PDF प्रति डाउनलोड करें (लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी मूल आदेश PDF)
(यदि मोबाइल ब्राउज़र में PDF लोड न हो, तो ऊपर दिए गए "PDF डाउनलोड करें" या "बड़ी स्क्रीन पर देखें" बटन का उपयोग करें।)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या CCL या प्रसूति अवकाश के दौरान अतिथि शिक्षक रखा जा सकता है?
हाँ, DPI के 10/09/2026 के आदेशानुसार प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) तथा Child Care Leave (CCL) दोनों ही स्थितियों में पोर्टल पर शार्ट टर्म रिक्ति दर्ज कर अतिथि शिक्षक रखा जा सकता है।
Q2. क्या संकुल प्राचार्य या सांदीपनि विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के पद पर होने से उनके मूल अध्यापन पद पर अतिथि शिक्षक मिलेगा?
हाँ, सूची के सरल क्रमांक 12 एवं 13 के अनुसार सांदीपनि विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अथवा संकुल प्राचार्य का प्रभार होने की स्थिति में शार्ट टर्म रिक्ति मान्य की गई है।
Q3. यदि कोई शिक्षक लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित है, तो क्या व्यवस्था होगी?
आदेश के बिंदु क्र. 7 के तहत शिक्षक के बिना किसी सूचना के लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर भी शार्ट टर्म रिक्ति के रूप में पोर्टल पर दर्ज कर अतिथि शिक्षक रखा जा सकेगा।
Q4. क्या शार्ट टर्म रिक्ति के लिए ऑफलाइन अतिथि शिक्षक रखे जा सकते हैं?
नहीं, आदेश में स्पष्ट निर्देशित है कि पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही GFMS पोर्टल की व्यवस्था के माध्यम से ही अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे।

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