MP Education Guest Teachers News : अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु संशोधित समय-सारणी जारी
अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने जारी की अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु संशोधित समय-सारणी, अब 06 अगस्त 2024 से शुरू होगी प्रक्रिया
New - क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2024-25/164 दिनांक 21/08/2024 अनुसार अतिथि शिक्षक जोइनिंग तिथि में वृद्धि की गई है, संशोधित तिथियाँ आगे दी गई है.
प्रक्रिया में बदलाव - अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा इस वर्ष प्रक्रिया कुछ बदलाव किया गया है, नई प्रक्रिया अनुसार सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक को GFMS पोर्टल पर लॉग इन कर जिस विद्यालय में कार्य किया है उस विद्यालय में स्वयं निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन जोइनिंग करना होगा. आप यह जानकारी MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदो के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश का आदेश क्रमांक/अति. शि./2024-25/124 भोपाल, दिनांक 24/07/2024 इस प्रकार है -
संदर्भ : संचालनालय का पत्र क्र./2013 दिनांक 04.07.2019।
म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही की जाती है। उक्त परिपेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्यवाही निम्नानुसार सुनिश्चित की जाए -
1. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियां (Vacancies for Guest Teacher Invitation)
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन रिक्तियों के विरूद्ध विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय में नही रखा जाएगा।
2 अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही (Action to be taken for inviting guest teacher)
2.1 शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को रखा जायेगा।
2.2 संदर्भित पत्र की कण्डिका 3.1.2** में उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नही रखा जाएगा।
2.3 विद्यालय जिनमें रिक्त पद है एवं संबंधित विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है, तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है, ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को दिये गये निर्णय की निम्नानुसार कण्डिका 27 (iii) का पालन किया जायेगा- "The vacancies, if any, the Guest Teachers engaged in pursuance to the Circular dated 07.07.2018, shall be filled up on the basis of merit list school-wise already prepared." उक्त कण्डिका में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से विगत शैक्षणिक सत्र में नियमानुसार रखे गये अतिथि शिक्षक को ही रखा जायेगा।
2.4 अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवदेक का जिस पेनल का स्कोर कार्ड जनरेट है, केवल उसी पेनल में ज्वॉइनिंग दर्ज कर सकेगें।
2.5 विगत सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है, उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी पर ज्वॉइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आप यह जानकारी MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में ज्वॉइनिंग दर्ज की कार्यवाही की जायेगी।
2.6 अतिथि शिक्षक ऑनलाईन ज्यॉइनिंग पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः ज्वॉइन किये गये विद्यालय में दिनांक 07.08.2024 तक दी जाए। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर संबंधित का ज्वॉइनिंग पत्र / आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा।
2.7 शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाईन ज्वॉइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर, हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेगें तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देगें।
2.8 अतिथि शिक्षक, शाला प्रभारी द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित ज्वॉइनिंग पत्रक की प्रति को GFMS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
# 3. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु संशोधित समय-सारणी (Time Table for Guest Teacher Invitation)
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2024-25/164 भोपाल दिनांक 21-08-2024 के अनुसार संशोधित समय सारणी (संशोधित आदेश दिनांक 21-08-2024 यहाँ देखिये)
क्र | गतिविधियाँ | समय सीमा |
1 | अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पार रिक्तियों का प्रदर्शन। | 06.08.2024 |
2 | अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वॉइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वॉइनिंग पत्रक की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड करना। | संशोधित तिथि ---08-2024 तक |
3 | शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वॉइन किये अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना। | संशोधित तिथि 24-08-2024 तक |
4. इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहाँ नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिये अनुपलब्ध है, ऐसे विद्यालयों हेतु रिक्ति अपडेशन हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए -
क्र | गतिविधियाँ | समय सीमा |
1 | संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड करते हुये रिक्वेस्ट दर्ज करना। | 07.08.2024 से 08.08.2024 |
2 | संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्यवाही। | 09.08.2024 से 10.08.2024 |
3 | अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर ज्वॉइनिंग दर्ज कर, शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वॉइनिंग पत्रक की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड करना। | 11.08.2024 से 13.08.2024 |
4 | शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वॉइन किये अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना। | 11.08.2024 से 13.08.2024 |
>>> Guest Teachers Joining के लिए gfms portal पर यहाँ से जा सकते हैं <<<
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश दिनांक 05-08-2024
5. प्रथमतः पूर्व से नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वॉइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिये स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वॉइन कर सकेगें।
6.1 अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था उपलब्ध मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुये एवं आवश्यक बजट उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।
6.2 विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक का आदेश एवं सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
6.3 शाला प्रभारी कार्यरत अतिथि शिक्षक की विद्यालय में मासिक उपस्थिति माह के अन्तिम दिवस संकुल प्राचार्य कार्यालय में जमा करेंगें।
6.4 संकुल प्राचार्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक की मासिक उपस्थिति के आधार पर आगामी माह के प्रथम 2 दिवसों में अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेगें।
6.5 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह की 7 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय देयको का परीक्षण कर भुगतान किया जाए।
6.6 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों को किये गये मानदेय भुगतान की गई जानकारी की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर 10 तारीख तक अनिवार्यतः करेगें।
**शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के आदेश दिनांक 04.07.2019 की कंडिका 3.1.2 के अनुसार ‘अतिथि शिक्षक के रूप में गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को नहीं लिया जाए.’ आप लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश का आदेश दिनांक 04.07.2019 यहाँ देख सकते हैं.
आपने Gyan Deep पर विजिट किया, थैंक्स। आपको यदि ज्ञान दीप की जानकारियां उपयोगी लगे तो कृपया शेयर अवश्य कीजिए।
Gyan Deep के facebook पेज पर जाने के लिए यहाँ click कीजिए, और हमारे facebook पेज को like कीजिए.
Telegram पर MP Education Gyan Deep की अपडेट पाने के लिए ज्ञानदीप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
Gyan Deep Info : स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग , सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य शिक्षा केन्द्र, लोक शिक्षण संचालनालय, MPBSE, MPPEB आदि द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
Post a Comment