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MP Govt Employee Ex-Gratia New Order - मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों के परिवारों के लिए बढ़ाई अनुग्रह राशि: वित्त विभाग का नया आदेश यहाँ देखिये

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MP Govt Employee Ex-Gratia New Order - मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों के परिवारों के लिए बढ़ाई अनुग्रह राशि: वित्त विभाग का नया आदेश यहाँ देखिये

मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों के परिवारों के लिए बढ़ाई अनुग्रह राशि: जानें नई योजना के बारे में सबकुछ

मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,25,000 कर दिया है। जानें इस नए आदेश की पूरी जानकारी।

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MP Govt: अनुग्रह राशि बढ़कर ₹1.25 लाख

शासकीय सेवकों के परिवारों को बड़ी राहत

मुख्य बिंदु: 3 अप्रैल 2025 के आदेशानुसार, सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,25,000 कर दी गई है।
पुरानी व्यवस्था (2013 से) नई व्यवस्था (01.04.2025 से)
मैक्स राशि: ₹50,000 मैक्स राशि: ₹1,25,000
बैंड वेतन + ग्रेड वेतन का 6 गुना 7वें वेतनमान (2017) वेतन का 6 गुना

गणना सूत्र:

अनुग्रह राशि = मूल वेतन (7th Pay) × 6 (अधिकतम सीमा: ₹1,25,000)

महत्वपूर्ण तिथियां

आदेश जारी दिनांक: 03 अप्रैल 2025
प्रभावी दिनांक: 01 अप्रैल 2025
पात्रता: 01.04.2025 या उसके बाद मृत्यु

किन विभागों पर लागू?

  • शासन के समस्त विभाग
  • राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त
  • समस्त विभागाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या मार्च 2025 में मृत्यु होने पर लाभ मिलेगा?

नहीं, उन्हें पुरानी दर (₹50,000) मिलेगी। नया आदेश 1 अप्रैल 2025 से लागू है।

Q2. क्या पेंशनभोगी की मृत्यु पर भी यह राशि देय है?

नहीं, यह केवल सेवाकाल (Service Period) में मृत्यु होने पर देय है।

संदर्भ: वित्त विभाग आदेश क्र. एफ 4-1/2025/नियम/चार (दिनांक 03/04/2025)
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मध्यप्रदेश में शासकीय सेवकों के परिवारों को मिलेगी बढ़ी हुई अनुग्रह राशि

मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने 3 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि (Ex-Gratia Grant) में बढ़ोतरी की गई है। यह निर्णय राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत भरा है।

MP Govt Employee Ex-Gratia New Order - मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,25,000 कर दिया है। जानें इस नए आदेश की पूरी जानकारी।

2. प्रभावी तिथि:

o यह आदेश 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद के प्रकरणों पर लागू होगा।

मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय शासकीय कर्मचारियों के परिवारों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। अधिक जानकारी के लिए वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।

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अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना के लिए वित्त विभाग का आदेश पीडीएफ में यहाँ देखें.

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