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MP Govt Employee Ex-Gratia New Order - मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों के परिवारों के लिए बढ़ाई अनुग्रह राशि: वित्त विभाग का नया आदेश यहाँ देखिये

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मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों के परिवारों के लिए बढ़ाई अनुग्रह राशि: जानें नई योजना के बारे में सबकुछ

मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,25,000 कर दिया है। जानें इस नए आदेश की पूरी जानकारी।

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मध्यप्रदेश में शासकीय सेवकों के परिवारों को मिलेगी बढ़ी हुई अनुग्रह राशि

मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने 3 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि (Ex-Gratia Grant) में बढ़ोतरी की गई है। यह निर्णय राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत भरा है।

नए आदेश की मुख्य बातें

1. अनुग्रह राशि की सीमा बढ़ी:

o पहले: ₹50,000 (वेतनमान + ग्रेड पे के 6 महीने के योग के बराबर)।

o अब: ₹1,25,000 (वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार 6 गुना वेतन, अधिकतम ₹1.25 लाख)।

MP Govt Employee Ex-Gratia New Order - मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,25,000 कर दिया है। जानें इस नए आदेश की पूरी जानकारी।

2. प्रभावी तिथि:

o यह आदेश 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद के प्रकरणों पर लागू होगा।

मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय शासकीय कर्मचारियों के परिवारों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। अधिक जानकारी के लिए वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।

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