MP Holi Holiday New Order 2026 - मध्य प्रदेश में 4 मार्च को भी रहेगा सार्वजनिक अवकाश | GAD का नया आदेश जारी
MP Holi Holiday New Order 2026
मध्य प्रदेश में 4 मार्च को भी रहेगा सार्वजनिक अवकाश | GAD का नया आदेश जारी
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होली के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है।
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अवकाश सूची में संशोधन करते हुए 04 मार्च 2026 (बुधवार) को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
अब प्रदेश में होली पर लगातार दो दिन सरकारी अवकाश रहेगा।
होली पर 3 और 4 मार्च 2026 को रहेगा अवकाश
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना (क्रमांक: एफ 0301/2025/1/4) के अनुसार—
- 🔹03 मार्च 2026 (मंगलवार) – होली के उपलक्ष्य में पूर्व घोषित सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश।
- 🔹04 मार्च 2026 (बुधवार) – अब इस दिन भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
👉 यानी अब प्रदेश में होली पर 2 दिन का आधिकारिक सरकारी अवकाश रहेगा।
आदेश की मुख्य बातें (Key Highlights)
- आदेश दिनांक: 01 मार्च 2026
- विभाग: सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
- संशोधन: 29 दिसंबर 2025 की पूर्व अधिसूचना में संशोधन
- लागू क्षेत्र: पूरे मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय एवं संस्थान
यह निर्णय होली के पर्व की व्यापकता एवं लोक महत्व को देखते हुए लिया गया है, ताकि नागरिक एवं कर्मचारी हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मना सकें।
आधिकारिक आदेश डाउनलोड करें
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना की PDF/इमेज नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें:
👉 [सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए]
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होली 2026 पर मध्य प्रदेश में अब 3 और 4 मार्च को लगातार दो दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह निर्णय प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं नागरिकों के लिए राहत भरा है।
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