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MP Pension New Rules 2026: राज्य के सिविल सेवकों की पेंशन, उपदान और सारांशीकरण का अवधारण, प्राधिकृत एवं भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया

MP Pension New Rules 2026: पेंशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

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म.प्र. कर्मचारियों के लिए नई ऑनलाइन पेंशन प्रक्रिया 2026: MP Civil Service Pension Rules

म.प्र. शासन वित्त विभाग का नया आदेश: ऑनलाइन पेंशन प्रक्रिया (MP Online Pension Process 2026)

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा राज्य के सिविल सेवकों की पेंशन, उपदान (Gratuity) और सारांशीकरण (Commutation) के निर्धारण और भुगतान हेतु नई ऑनलाइन प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दिनांक 13 मार्च 2026 को जारी इस परिपत्र के अनुसार, म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2026 के अंतर्गत 01 जनवरी 2005 के पूर्व नियुक्त सभी शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण अब अनिवार्य रूप से "पेंशन सॉफ्टवेयर" के माध्यम से ही निराकृत किए जाएंगे ।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए मुख्य निर्देश (Action by Retiring Employees)

शासकीय सेवकों को अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइन कार्यवाहियां पूर्ण करनी होंगी:

समय-सीमा: शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व पेंशन सॉफ्टवेयर में अपनी जानकारी का सत्यापन कर प्रकरण सबमिट करना होगा । 

स्वतः जनरेशन (Auto Generation): यदि निर्धारित समय में कर्मचारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर पूर्व प्रविष्ट जानकारी के आधार पर स्वतः पेंशन प्रकरण जनरेट कर देगा । 

सुधार का अवसर: स्वतः जनरेट किया गया प्रकरण 15 दिवस तक कर्मचारी के सत्यापन के लिए उपलब्ध रहेगा, जिसके बाद यह स्वतः पेंशन प्रस्तावक अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगा । 

पंजीयन क्रमांक: सॉफ्टवेयर द्वारा एक बार आवंटित पंजीयन क्रमांक पेंशन की समस्त कार्यवाहियों के लिए अपरिवर्तित रहेगा ।

पेंशन प्रस्तावक अधिकारी (Pension Proposing Officer) की भूमिका

पेंशन प्रस्तावक अधिकारी को कर्मचारी की सेवा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का सत्यापन करना होगा:

  • वेतन निर्धारण, अनर्हकारी सेवा और पूर्व सेवा की मान्यता का निर्धारण एवं सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जाएगी।
  • शासकीय धन की बकाया राशि (गलत वेतन निर्धारण या असमायोजित अग्रिम) की वसूली कर्मचारी के वेतन से की जाएगी, और शेष राशि की प्रविष्टि पेंशन सॉफ्टवेयर में की जाएगी ।
  • शासकीय आवास का लंबित किराया भी जमा कराया जाएगा ।

यह पूरी कार्यवाही शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के कम से कम एक माह पूर्व पूर्ण की जानी अनिवार्य है ।

विभागीय जांच या न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति में (Provisional Pension)

यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में 'प्रावधिक पेंशन अदायगी आदेश' (Provisional Pension) जारी किया जाएगा । 

जांच या न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण होने के पश्चात, अंतिम आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर नियमित पेंशन अदायगी आदेश जारी कर दिया जाएगा ।

सेवाकाल में मृत्यु या लापता होने पर परिवार पेंशन (Family Pension Rules 2026)

सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने या लापता होने की स्थिति में आश्रितों के लिए भी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है:

मृत्यु की स्थिति में: पति/पत्नी या पात्र संतान द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट-2 में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी । पेंशन प्रस्तावक अधिकारी को 7 दिवस के भीतर इसे सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट कर मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

लापता होने की स्थिति में: पुलिस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट-2 में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, जिसे 7 दिवस के अंदर सॉफ्टवेयर में अद्यतन किया जाएगा ।

उपयोगी प्रपत्र और चैक लिस्ट (Important Appendices)

आदेश के साथ दो महत्वपूर्ण परिशिष्ट संलग्न किए गए हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक भरना अनिवार्य है:

परिशिष्ट-1: सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 23 बिंदुओं की चैक लिस्ट (जिसमें बैंक विवरण, पैन, आधार, और परिवार का विवरण शामिल है) ।

परिशिष्ट-2: कर्मचारी की मृत्यु या लापता होने की स्थिति में परिवार पेंशनर द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी ।

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MP Pension New Rules 2026

राज्य के सिविल सेवकों की पेंशन, उपदान और सारांशीकरण का अवधारण, प्राधिकृत एवं भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया। (वित्त विभाग का आदेश दिनांक 13-03-2026)

आदेश डाउनलोड करें (PDF)

MP Pension New Rules 2026 के तहत पेंशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाया गया है। सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें और सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा करें।


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