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MP School Education Department New Gazette 2026: संविदा आरक्षण, परिवीक्षा नियम और पदोन्नति की विस्तृत नियमावली

MP School Education Department New Gazette 2026: संविदा आरक्षण, परिवीक्षा नियम और पदोन्नति की विस्तृत नियमावली

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने 27 अप्रैल 2026 को राजपत्र (असाधारण) जारी कर "मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2016" में व्यापक संशोधन किए हैं । यह राजपत्र संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, EWS आरक्षण, शिक्षकों की पदोन्नति (Promotion) और परिवीक्षा अवधि (Probation Period) को लेकर कई महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट करता है। 

यदि आप शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं या आगामी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो इन नए नियमों का विस्तृत विश्लेषण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

  • MP School Education Department Gazette 2026 PDF
  • MP Education Department Promotion Rules 2026
  • संविदा शिक्षक 50 प्रतिशत आरक्षण नियम मध्य प्रदेश
  • MP High School Principal Promotion Criteria
  • MP UDT to Lecturer Promotion Seniority Rules
  • Area Education Officer (AEO) recruitment rules MP
  • Out of turn promotion for awardee teachers MP
  • MP CM Rise School Vice Principal rules

1. संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 50% आरक्षण के विस्तृत नियम

विभाग में सीधी भर्ती के नियमित पदों अथवा विभाग के रिक्त पदों (जो भी कम हो) के 50 प्रतिशत पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे । इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य होंगी:

5 वर्ष की निरंतर सेवा: आवेदक ने नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम 5 वर्ष कार्य किया हो । यह 5 वर्ष की अवधि आवेदन करने की तारीख तक पूरी होनी चाहिए । 

विभिन्न पदों पर कार्य का अनुभव: यदि किसी कर्मचारी ने अलग-अलग संविदा पदों पर कार्य किया है, तो 5 वर्ष पूरे होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद के लिए योग्य होगा, जो उन 5 वर्षों में सबसे निम्नतम श्रेणी का रहा हो ।

सेवा में अंतराल (Break in Service): यदि किसी को संविदा पद से हटा दिया गया था और पुनः नियुक्ति मिली है, तो सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटाकर 5 वर्ष की गणना की जाएगी ।

आयु सीमा में विशेष छूट: संविदा कर्मचारी जिस समकक्ष पद के लिए आवेदन कर रहा है, उस पर काम किए गए वर्षों के बराबर उसे अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी । सभी प्रकार की छूट मिलाकर अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे पद: यदि पारदर्शी चयन प्रक्रिया के बाद पर्याप्त योग्य संविदा कर्मचारी नहीं मिलते हैं, तो आरक्षित पद अन्य सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे । रिक्त संविदा पद आगे (Carry Forward) नहीं बढ़ाए जाएंगे ।

लाभ केवल एक बार: इस आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति पुनः इस लाभ का पात्र नहीं होगा, और उसे पूर्व की संविदा सेवाओं का कोई अतिरिक्त लाभ (जैसे वरिष्ठता) नहीं मिलेगा ।

अपवाद: लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी 1 और 2 के पदों पर संविदा आरक्षण लागू नहीं होगा ।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र (जुलाई 2019) के निर्देशों के अनुरूप, शिक्षा विभाग की सभी भर्तियों में EWS वर्ग के लिए 10 प्रतिशत पद अनिवार्य रूप से आरक्षित रखे जाएंगे ।

3. परिवीक्षा अवधि (Probation Period) और प्रशिक्षण के नए नियम

सीधी भर्ती और सीमित विभागीय परीक्षा से नियुक्त अधिकारियों/शिक्षकों के लिए परिवीक्षा के नियम स्पष्ट किए गए हैं:

2 वर्ष की परिवीक्षा: राज्य शिक्षा सेवा (जैसे- सहायक संचालक, प्राचार्य HSS) और अधीनस्थ शिक्षा सेवा में नियुक्त प्रत्येक लोक सेवक को प्रारंभिक रूप से 2 वर्ष की परिवीक्षा (Probation) पर रखा जाएगा ।

परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य: परिवीक्षा अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। 

अवधि विस्तार और सेवा समाप्ति: यदि लोक सेवक सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूरी नहीं करता है, तो उसे अधिकतम 1 वर्ष का अतिरिक्त समय (विस्तार) दिया जा सकता है। इसके बाद भी असफल रहने पर सीधी भर्ती वालों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी और विभागीय परीक्षा से आए सेवकों को उनके मूल पद पर वापस (Revert) कर दिया जाएगा ।

एरिया एजुकेशन ऑफिसर (AEO) के लिए विशेष प्रशिक्षण: AEO पद पर चयनित अधिकारियों को सीमैट (SIEMAT) में परियोजना प्रबंधन और विद्यालय प्रशासन का 1 माह का विशेष नेतृत्व प्रशिक्षण (Leadership Training) दिया जाएगा ।

4. शिक्षकों एवं प्राचार्यों की पदोन्नति (Promotion) संबंधी दिशा-निर्देश

राजपत्र में पदोन्नति के लिए अनुभव और शैक्षणिक योग्यताओं का स्पष्ट निर्धारण किया गया है:

प्राचार्य हाईस्कूल (Principal High School):  इस पद पर 25% पद एरिया एजुकेशन आफीसर (AEO) से, 50% पद व्याख्याता से और शेष 25% पद उच्च माध्यमिक शिक्षक (UMS) से पदोन्नत किए जाएंगे (न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक) । 

  • योग्य उम्मीदवार न मिलने पर व्याख्याता और फिर UMS को वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी । 
  • बी.एड (B.Ed) उपाधि अनिवार्य है । 
  • सी.एम. राइज (CM Rise) जैसी शालाओं में जहाँ उप-प्राचार्य का पद स्वीकृत है, वहाँ इन्हें उप-प्राचार्य के रूप में आदेशित किया जा सकेगा ।

व्याख्याता (Lecturer) उ.मा.वि. के पद पर पदोन्नति:  ऐसे प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला / उच्च श्रेणी शिक्षक (UDT) जिनके पास स्नातकोत्तर (Post Graduation) और बी.एड (B.Ed) की डिग्री है, वे अपनी UDT पद की वरिष्ठता के आधार पर व्याख्याता बनने के पात्र होंगे । 

  • पदोन्नति के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) स्तर पर एक संयुक्त वरिष्ठता सूची संधारित की जाएगी ।

स्थानांतरण (Transfer) और वरिष्ठता (Seniority) का प्रभाव:

उच्च श्रेणी शिक्षक/शिक्षक का पद संभागीय संवर्ग का है। संभाग से बाहर स्थानांतरण होने पर उनकी वरिष्ठता नवीन संभाग में कार्यरत उस संवर्ग के शिक्षकों की सूची में सबसे अंत में रखी जाएगी । 

इसी प्रकार, व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए अंतर-संभाग स्थानांतरण होने पर फीडर संवर्ग की वरिष्ठता परिवर्तित हो जाएगी ।

5. उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए "पारी बाहर" (Out of Turn) पदोन्नति

जिन उच्च श्रेणी शिक्षकों ने अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षकों के राष्ट्रीय या राज्य योजना पुरस्कार के अंतर्गत 'राष्ट्रपति' या 'राज्यपाल' पुरस्कार प्राप्त किया है, उन्हें वरिष्ठ वेतनमान या तदस्थानीय उच्चतर वेतनमान दिया जाएगा। वेतनमान प्राप्त होने के उपरांत पदोन्नति के पात्र होने पर उन्हें नियमों के तहत "पारी बाहर" (Out of Turn) पदोन्नति दी जाएगी ।

6. विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) में प्रतिनिधित्व

पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि अनुसूची-चार के तहत DPC में यदि अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अधिकारी का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इस वर्ग के एक 'प्रथम श्रेणी अधिकारी' को सदस्य के रूप में समिति में अनिवार्यतः सम्मिलित किया जाएगा ।

संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण, EWS कोटा और नए भर्ती नियमों की पूरी जानकारी आधिकारिक राजपत्र PDF में यहाँ देखें

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