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Earned Leave Rules Finance Order MP : शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश नगदीकरण की गणना के नियम एवं उदाहरण विस्तार से जानें

मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश नगदीकरण 2026 | MP EDUCATION GYAN DEEP

मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश नगदीकरण की गणना (वित्त विभाग आदेश 2026)

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Leave Encashment Calculation Formula
MP EDUCATION GYAN DEEP के इस विशेष ब्लॉग पोस्ट में आपका स्वागत है। मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल) द्वारा 24 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश (क्रमांक ई-686674/2026/नियम/चार) जारी किया गया है। यह आदेश प्रदेश के उन सभी शासकीय सेवकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

आदेश के मुख्य बिंदु (Key Highlights of the Order)

  • आदेश दिनांक: 24 जून, 2026
  • विषय: शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश (Earned Leave) नगदीकरण की गणना के उदाहरण।
  • संबंधित नियम: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के नियम-57।
  • पात्रता: यह नियम सेवानिवृत्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त, असमर्थता पेंशन पर गए कर्मचारियों अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर शासकीय सेवक के नामांकित व्यक्ति/परिजनों पर लागू होता है।
  • अधिकतम सीमा: अवकाश नगदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस निर्धारित की गई है। यदि अर्जित अवकाश 300 दिन से कम है, तो अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave) को जोड़कर 300 दिन पूरे किए जा सकते हैं (नीचे उदाहरण में स्पष्ट किया गया है)।

अवकाश नगदीकरण की देय राशि की गणना का विस्तृत उदाहरण

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के संलग्नक में गणना के 2 उदाहरण दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

क्र. विवरण उदाहरण-1 उदाहरण-2
i सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक को अवकाश लेखे के अनुसार शेष अर्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिवस) 270 300
ii अर्जित अवकाश की अधिकतम पात्रता (300 दिवस) से कम होने की स्थिति में अवकाश लेखे में उपलब्ध शेष अर्ध वेतन अवकाश से लिए गए अवकाश की संख्या 30 0
iii योग (i+ii) 300 300
iv सेवाकाल के दौरान किए गए अर्जित अवकाश समर्पण एवं नगदीकरण के दिवस 15 0
v सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक को समर्पण योग्य अवकाश की पात्रता -
(क) अर्जित अवकाश
(ख) अर्ध वेतन अवकाश

270 - 15 = 255
30

300
0
vi सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक को देय वेतन एवं महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन - 100000
DA - 58000
योग - 158000
मूल वेतन - 56100
DA - 32538
योग - 88638
vii सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक को अवकाश नगदीकरण के फलस्वरूप देय राशि
(क) अर्जित अवकाश अनुसार
(ख) अर्ध वेतन अवकाश अनुसार
(ग) कुल देय राशि

158000 × 255 / 30 = 13,43,000
79000 × 30 / 30 = 79,000
14,22,000

88638 × 300 / 30 = 8,86,380
0
8,86,380

नोट: उदाहरण 1 में अर्ध वेतन अवकाश की गणना के लिए वेतन का आधा (158000/2 = 79000) लिया गया है।

📄 अर्जित अवकाश नगदीकरण गणना उदाहरण
MP Finance Department Order (24-06-2026)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: अवकाश नगदीकरण की गणना किस नियम के तहत की गई है?
उत्तर: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के नियम-57 के तहत।
प्रश्न 2: अधिकतम कितने दिनों के अवकाश का नगदीकरण किया जा सकता है?
उत्तर: अधिकतम 300 दिवस के अर्जित अवकाश का नगदीकरण किया जा सकता है।
प्रश्न 3: क्या अर्जित अवकाश 300 दिन से कम होने पर अर्ध वेतन अवकाश का उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ, वित्त विभाग के उदाहरण अनुसार यदि अर्जित अवकाश कम है, तो 300 दिवस की सीमा पूरी करने के लिए अर्ध वेतन अवकाश को समायोजित किया जा सकता है।
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Disclaimer (अस्वीकरण): यह ब्लॉग पोस्ट MP EDUCATION GYAN DEEP द्वारा केवल सामान्य जानकारी और कर्मचारियों की सुविधा के उद्देश्य से तैयार की गई है। सटीक और अंतिम जानकारी के लिए कृपया मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी मूल आदेश (दिनांक 24-06-2026, क्रमांक ई-686674/2026/नियम/चार) का अवलोकन करें। किसी भी विसंगति की स्थिति में विभागीय आदेश ही मान्य होगा।

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