मध्य प्रदेश सरकार बदलने जा रही है सरकारी नौकरी के नियम! 15 जून से पहले आप भी दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 2026: नई शर्तें, पात्रता और वरिष्ठता नियम यहाँ देखिये
मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 2026: नई शर्तें, पात्रता और वरिष्ठता नियम
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 2026: सम्पूर्ण जानकारी | MP EDUCATION GYAN DEEP
नए नियमों का मसौदा
मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2026" को अधिसूचित करने का प्रस्ताव जारी किया है। विभाग द्वारा इस नवीन प्रारूप पर आम जनता, संस्थाओं और हितधारकों से जन-परामर्श आमंत्रित किया गया है। आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव 15 जून 2026 तक विभाग को प्रेषित कर सकते हैं।
शासकीय सेवाओं का वर्गीकरण
नए नियमों के अनुसार, राज्य की शासकीय सेवाओं को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:
- मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं प्रथम श्रेणी।
- मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं द्वितीय श्रेणी।
- मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक, तकनीकी एवं लिपिक वर्गीय)।
- मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं चतुर्थ श्रेणी।
नियुक्ति के लिए पात्रता और अपात्रता (Disqualifications)
सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए कुछ सख्त नियम निर्धारित किए गए हैं:
पात्रता की शर्तें:
- किसी भी सेवा के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- पदभार ग्रहण करने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक होगा।
अपात्रता के कारण:
- कोई भी व्यक्ति जिसके एक से अधिक जीवित जीवनसाथी हैं, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- नैतिक अधोपतन (Moral Turpitude) से जुड़े अपराध में न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
- यदि उम्मीदवार को पूर्व में किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा से दुराचार के कारण पदच्युत (Dismiss) किया गया है, तो वह अपात्र होगा।
- ऐसा उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं और उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, वह भी नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाएगा।
परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के नियम
- सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।
- नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि को अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ा सकता है।
- परिवीक्षा अवधि के दौरान निर्धारित प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- यदि नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा पूर्ण होने के 6 माह के भीतर कोई निर्णय नहीं लेता है, तो शासकीय सेवक को स्वतः स्थायी माना जाएगा।
- परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक होने या तथ्य छिपाने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
वरिष्ठता (Seniority) का निर्धारण
वरिष्ठता सूची और पदक्रम को लेकर नियमों में स्पष्टता दी गई है:
- सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता उनके पदग्रहण की तिथि से नहीं, बल्कि चयन सूची के क्रम के आधार पर तय होगी।
- पूर्ववर्ती चयन प्रक्रिया से नियुक्त व्यक्ति, पश्चातवर्ती चयन से नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ माने जाएंगे।
- पदोन्नत किए गए व्यक्ति सीधी भर्ती वालों से (यदि आदेश एक ही तिथि के हों) वरिष्ठ माने जाएंगे।
- प्रत्येक संवर्ग के लिए एक पदक्रम सूची (Gradation List) प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में 31 मार्च के पूर्व तैयार की जाएगी।
सुझाव और आपत्ति कैसे दर्ज करें?
प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपना सुझाव देना चाहती है, तो इसकी प्रक्रिया अत्यंत सरल है:
- अंतिम तिथि: 15 जून 2026
- ई-मेल: अपने सुझाव sogad1@mp.gov.in पर भेजें।
- वेबसाइट लिंक: विभाग की वेबसाइट gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी सुझाव दिए जा सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2026 कब से लागू होंगे?
उत्तर: ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से प्रवृत्त (लागू) होंगे।
प्रश्न 2: संतान संबंधी नियम क्या है?
उत्तर: कोई भी उम्मीदवार जिसकी 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात जन्मी संतान को मिलाकर दो से अधिक जीवित संतान हैं, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
प्रश्न 3: क्या परिवीक्षा (Probation) अवधि बढ़ाई जा सकती है?
उत्तर: हाँ, नियुक्ति प्राधिकारी उचित कारणों से परिवीक्षा अवधि को अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है।
प्रश्न 4: सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: जन-परामर्श और सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है।
⚠️ डिस्क्लेमर (Disclaimer):
यह लेख मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी प्रस्तावित नियमों के मसौदे (Draft) और उपलब्ध जन-सम्पर्क जानकारी पर आधारित है। MP Education Gyan Deep का उद्देश्य केवल पाठकों तक सूचनात्मक जानकारी सरल भाषा में पहुँचाना है।
चूंकि यह नियम अभी केवल एक प्रस्ताव (प्रारूप) के चरण में हैं, इसलिए अंतिम अधिसूचना में इनमें बदलाव संभव हैं। हम इस जानकारी की पूर्ण सटीकता या वैधानिकता का दावा नहीं करते हैं। किसी भी आधिकारिक कार्य, दावा या निर्णय के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट (gad.mp.gov.in) अथवा मध्य प्रदेश राजपत्र (Gazette) का ही संदर्भ लें।
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