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जानिए स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी नवीन स्थानांतरण नीति 2026 की संपूर्ण समय-सारणी, नियम, पात्रता और ऑनलाइन आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया

MP EDUCATION GYAN DEEP | विभागीय स्थानांतरण नीति 2026
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विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 की संपूर्ण जानकारी

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मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय स्थानांतरण नीति-2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में शिक्षकों की युक्तियुक्त (समानता पूर्ण) उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो।

इस ब्लॉग पोस्ट में हम MP Education Gyan Deep के पाठकों के लिए इस नई स्थानांतरण नीति, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियों और नियमों का विस्तृत विवरण दे रहे हैं।

📅 स्थानांतरण नीति 2026: महत्वपूर्ण समय-सारणी (Time Table)

क्र. प्रक्रिया का विवरण निर्धारित समय-सीमा
1 प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्ताव पंजीयन (अंतर्जिला, जिला, संभाग एवं राज्य कॉडर) 8 जून से 17 जून 2026
2 स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल पर रिक्त पदों का प्रदर्शन 18 जून 2026
3 स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की अवधि 19 जून से 23 जून 2026
4 डाटा प्रोसेसिंग एवं प्रशासकीय अनुमोदन 24 जून से 26 जून 2026
5 ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी करना 28 जून से 30 जून 2026
6 भारमुक्ति (Relieving) व कार्यभार ग्रहण (Joining) करने की कार्यवाही 30 जून से 06 जुलाई 2026
7 आदेश के विरुद्ध ऑनलाइन अभ्यावेदन (Grievance) प्रस्तुत करना 01 जुलाई से 07 जुलाई 2026
8 अभ्यावेदन का अंतिम निराकरण 15 जुलाई 2026 तक

🔑 स्थानांतरण नीति के प्रमुख प्रावधान और नियम

  • ऑनलाइन प्रक्रिया: सभी स्वैच्छिक एवं प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल (Education Portal) के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से अमान्य हैं।
  • ई-अटेंडेंस (E-Attendance) अनिवार्य: स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए केवल वही लोक सेवक पात्र होंगे जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जनवरी से मार्च तक नियमित ई-अटेंडेंस लगाई है (नियमित उपस्थिति हेतु 90% ई-अटेंडेंस अनिवार्य है)।
  • अतिशेष (Surplus) शिक्षकों का चिन्हांकन: संस्था में सबसे ज्यादा समय से कार्यरत शिक्षक को अतिशेष माना जाएगा। हालांकि, यदि पिछले 2 वर्षों में कोई नया शिक्षक वहां स्थानांतरित होकर आया है, तो पहले उसे अतिशेष माना जाएगा।
  • वरिष्ठता पर प्रभाव: यदि कोई शिक्षक स्वैच्छिक आधार पर अपने संवर्ग से बाहर किसी अन्य जिले या संभाग में ट्रांसफर लेता है, तो उसकी वरिष्ठता नवीन जिले/संभाग में सबसे निचले क्रम पर मान्य होगी। जिला/संभाग से बाहर ट्रांसफर केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो सकेगा।
  • 3 साल का प्रतिबंध: एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद आगामी 3 शैक्षणिक सत्रों तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर दोबारा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

🎯 स्थानांतरण में वरीयता क्रम (Priority Rules)

सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन शाला आवंटन के लिए निम्नानुसार वरीयता (Priority) तय की गई है:

  1. प्रथम वरीयता: लोक सेवक के पति/पत्नी की मृत्यु होने पर (घटना के 02 वर्ष के भीतर केवल एक बार)।
  2. शत-प्रतिशत परिणाम: कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाले विद्यालयों के प्राचार्य और शिक्षक (न्यूनतम 40 छात्र परीक्षा में शामिल हुए हों)।
  3. अतिशेष शिक्षक: महिला और पुरुष अतिशेष शिक्षकों को क्रमशः अगली प्राथमिकता मिलेगी।
  4. गंभीर बीमारी/दिव्यांगता: कैंसर,观察, ब्रेन ट्यूमर, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी और लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित या 40% से अधिक स्थाई दिव्यांगता वाले लोक सेवक।
  5. अन्य: पति-पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापना के मामले, राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक।

📝 स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के आधिकारिक एजुकेशन पोर्टल पर जाएं।
  2. अपनी Unique ID और Password के माध्यम से लॉगिन करें।
  3. स्थानांतरण लिंक पर क्लिक करके अपनी व्यक्तिगत और पदस्थापना संबंधी जानकारी की जांच करें।
  4. अपनी पसंद के अनुसार रिक्त शालाओं के विकल्पों का चयन (चॉइस फिलिंग) करें।
  5. ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे पोर्टल पर दोबारा स्कैन करके अपलोड करें।
  6. दी गई सभी जानकारियों को सत्यापित कर आवेदन को फाइनल सबमिट करें।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या परिवीक्षाधीन (Probation Period) शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकता है?
Ans: नवनियुक्त परिवीक्षाधीन शिक्षकों का ट्रांसफर केवल विशिष्ट विद्यालयों (उत्कृष्ट, मॉडल, पीएम श्री) में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन होने पर ही उनके काडर में किया जा सकेगा। इसके अलावा अन्य किसी जिले या संस्था में उनका ट्रांसफर नहीं होगा।
Q2. किन शिक्षकों को अतिशेष मानकर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा?
Ans: ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय शेष है, जो 40% या अधिक दिव्यांग हैं, या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें अतिशेष मानकर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
Q3. ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद क्या कोई मानवीय संशोधन संभव है?
Ans: नहीं, शाला आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी तरह से ऑटोमैटिक और पारदर्शी होता है, इसलिए सूची जारी होने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
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मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक स्थानांतरण नीति 2026 का आधिकारिक आदेश एवं समय-सारणी।
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