समग्र शिक्षा अभियान के तहत BRC और APC भर्ती के लिए जारी RSK MP आदेश 02-09-2026
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विकासखण्ड स्रोत समन्वयक (BRC) एवं सहायक परियोजना समन्वयक (APC) पदों की पूर्ति: RSK MP आदेश 02-09-2026
राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK) द्वारा समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) के अंतर्गत यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में शैक्षिक गुणवत्ता, सामुदायिक सहभागिता, वैकल्पिक शिक्षा (AER) एवं बालिका शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु कुशल लोकसेवकों की नियुक्ति की जानी है।
यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय एवं जनजातीय कार्य विभाग की सहमति एवं प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी किया गया है। पूर्व में जारी निर्देश (पत्र क्र. /राशिके/स्था/2023/6931 दि. 15.9.2023) में आंशिक संशोधन करते हुए यह अद्यतन आदेश लागू किया गया है।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत कुल 05 प्रकार के पद स्वीकृत हैं, जिनमें 01 BRC (प्रति ब्लॉक) एवं 04 APC (जिला शिक्षा केन्द्र स्तर) शामिल हैं:
| क्र.सं. | पद का नाम | पदस्थापन स्तर |
|---|---|---|
| 1 | विकासखण्ड स्रोत समन्वयक (BRC) | प्रत्येक विकासखण्ड |
| 2 | सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक) | जिला शिक्षा केन्द्र |
| 3 | सहायक परियोजना समन्वयक (कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन) | |
| 4 | सहायक परियोजना समन्वयक (एईआर - वैकल्पिक शिक्षा) | |
| 5 | सहायक परियोजना समन्वयक (बालिका शिक्षा) |
- जिन लोकसेवकों ने BRC या APC पद पर 04 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है, उन्हें अनिवार्य रूप से मूल विभाग वापस किया जाएगा।
- ऐसे कार्मिक वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के लिए अर्ह नहीं होंगे।
- कूलिंग ऑफ पीरियड: पुनः पदस्थापना हेतु न्यूनतम 02 वर्ष का अंतराल अनिवार्य है। इसका उद्देश्य शासन की नीति के अनुसार नए प्रतिभाशाली अधिकारियों को अवसर देना एवं एक व्यक्ति पर निर्भरता कम करना है।
- पूर्व अनियमितता: जिनकी सेवाएं पूर्व में अनियमितता/कदाचार के कारण वापस की गई थीं, वे भी इन पदों के लिए पात्र नहीं होंगे।
- परीक्षा अवधि (प्रोबेशन): नवीनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक (High School Teachers) अपनी परीक्षा अवधि के दौरान शाला विशेष के लिए पदस्थापित होते हैं, अतः उनके आवेदन मान्य नहीं होंगे।
- संदीपनि विद्यालय: इन विद्यालयों में चयनित लोकसेवकों का आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी सेवाएं विशिष्ट परियोजनाओं के लिए बंधी होती हैं।
- यह आदेश केवल स्थाई/नियमित लोकसेवकों पर लागू होता है।
- संविदा (Contractual) आधार पर कार्यरत सहायक परियोजना समन्वयकों एवं BRC को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। उनकी भर्ती संविदा नियमावली के अनुसार अलग से होगी।
- स्कूल शिक्षा विभाग: लोक शिक्षण आदेश क्र. 343 दि. 10.9.2025 के अनुपालन में, इन लोकसेवकों के लिए "प्रतिनियुक्ति" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर "सेवायें ली जाती है" शब्दावली का उपयोग किया जाएगा।
- जनजातीय कार्य विभाग: इस विभाग के लोकसेवकों की पदस्थापना प्रतिनियुक्ति (Deputation) के रूप में ही की जाएगी, क्योंकि उनकी सेवा शर्तें भिन्न हैं।
सामान्य अनिवार्यताएं: सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए ताकि वे व्यापक क्षेत्रीय भ्रमण, स्कूल विजिट एवं जनसम्पर्क कर सकें। साथ ही, शिक्षा के प्रति गहरी रुचि एवं लगन आवश्यक है।
| पद (APC) | मूल पात्रता (शैक्षिक/पदनाम) | अतिरिक्त वरीयता / विशेष |
|---|---|---|
| अकादमिक | व्याख्याता / प्रधानाध्यापक / उच्च माध्यमिक शिक्षक + B.Ed. | M.Ed. धारकों को उच्च प्राथमिकता |
| कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन | व्याख्याता / प्रधानाध्यापक / उच्च माध्यमिक शिक्षक + B.Ed. + समुदाय सहभागिता का अनुभव | M.Ed. को वरीयता |
| एईआर (वैकल्पिक शिक्षा) | व्याख्याता / प्रधानाध्यापक / उच्च माध्यमिक शिक्षक + B.Ed. | PG (समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र) धारकों को विशेष प्राथमिकता; साथ ही M.Ed. को भी वरीयता |
| बालिका शिक्षा | व्याख्याता / प्रधानाध्यापक / उच्च माध्यमिक शिक्षक + B.Ed. | बालिका शिक्षा क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य |
नोट: AER के लिए PG (Sociology/Psychology/Economics) की वरीयता का कारण है कि इन विषयों का अध्ययन आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों के सर्वे, डेटा विश्लेषण एवं मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में सहायक होता है।
- चयन समिति (Selection Committee): अध्यक्ष - कलेक्टर; सदस्य - CEO जिला पंचायत, सहायक आयुक्त (जनजातीय), जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), तथा जिला परियोजना समन्वयक (DPC)।
- मेरिट सूची निर्माण: पात्र अभ्यर्थियों की योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- बालिका शिक्षा (विशेष प्रावधान): मेरिट सूची में यदि कोई महिला अभ्यर्थी निचले क्रम में खराब प्रदर्शन (40% अंक) करने पर भी उपलब्ध है, तो उसे प्रथमतः इस पद पर पदस्थापित किया जाएगा। यह महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।
- भविष्य की रिक्तियां: यदि भविष्य में किसी कारण (सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, आदि) से पद रिक्त होते हैं, तो इसी चयन सूची (Waiting List) के आधार पर पुनः पदस्थापना की जा सकेगी, जिससे प्रक्रिया में समय की बचत होगी।
- वेतन स्रोत: पदभार ग्रहण करने के उपरांत संबंधित BRC तथा APC का वेतन समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) के बजट मद से आहरित किया जाएगा।
- विभागीय वेतन: अभ्यर्थी को उनके मूल विभाग का वेतन धारण करने के बजाय, समग्र शिक्षा के निर्धारित मानदेय/वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जाएगा (जैसा कि परियोजना नियमों में उल्लिखित है)।
- प्रतिनियुक्ति क्षेत्र: जनजातीय कार्य विभाग के लोकसेवकों की प्रतिनियुक्ति (Deputation) केवल जनजातीय विकासखण्ड (Tribal Development Block) में ही की जायेगी। इन्हें सामान्य (जनजातीयेतर) विकासखण्ड में नहीं भेजा जाएगा।
- जिला मैहर, मछगंज एवं पांडुर्ना: इन विशिष्ट जिलों में APC की पदस्थापना हेतु पृथक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे, क्योंकि इन जिलों में प्रशासनिक संरचना भिन्न हो सकती है।
| कार्य | तिथि |
|---|---|
| आदेश जारी होने की तिथि | 02 सितम्बर 2026 |
| आयु गणना की आधार तिथि | 01 जुलाई (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष) |
| पदस्थापना आदेश जारी करने की अंतिम तिथि | 30 अक्टूबर 2026 |
* इच्छुक अभ्यर्थी अपने-अपने जिला कलेक्टर कार्यालय या जिला शिक्षा केन्द्र से आवेदन की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि की पुष्टि कर लें।
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