MP शिक्षक मासिक विषयवार प्रशिक्षण 2026-27: पूरा शेड्यूल, नियम व दिशा-निर्देश | MP Education Gyan Deep
MP शिक्षक मासिक विषयवार प्रशिक्षण 2026-27: अगस्त से जनवरी तक पूरा शेड्यूल, पात्रता व दिशा-निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा (सेकेण्ड्री एजुकेशन), मध्यप्रदेश द्वारा जारी आधिकारिक आदेश की संपूर्ण जानकारी — तिथि तालिका, पात्रता, स्थल, समय, उपस्थिति, प्री-पोस्ट टेस्ट व वित्तीय व्यवस्था सहित।
आदेश का उद्देश्य
इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करना एवं अध्यापन में आने वाली समागत (सामान्य) समस्याओं का निराकरण करना है। शिक्षकों के अकादमिक उन्नयन (academic upgradation) के लिए यह श्रृंखला गत वर्ष की तरह इस सत्र में भी जारी रखी जा रही है, ताकि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल सके।
पात्रता व सहभागिता — कौन-कौन शिक्षक शामिल होंगे
- जिले के समस्त हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री स्कूलों के वे शिक्षक जो कक्षा 10वीं में अध्यापन कार्य करते हैं — केवल वे ही इस प्रशिक्षण में सहभागिता करेंगे।
- जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में पदस्थ शिक्षक भी सम्मिलित होंगे।
- सभी स्कूलों के अतिथि शिक्षक (Guest Teachers) भी इस प्रशिक्षण में सहभागिता करेंगे।
प्रशिक्षण की पूरी तिथि तालिका (अगस्त 2026 – जनवरी 2027)
जिला स्तरीय यह प्रशिक्षण प्रतिमाह 01 दिवसीय आयोजित होगा। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक माह की तीनों प्रशिक्षण तिथियां, दिवस व विषय स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं:
प्रशिक्षण की अवधि, समय व स्थल
उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था
प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर "हमारे शिक्षक" एप में स्वयं उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति भी अनिवार्य रखी गई है।
प्री-टेस्ट व पोस्ट-टेस्ट की अनिवार्य व्यवस्था
प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व समस्त प्रशिक्षणार्थियों का प्री-टेस्ट तथा प्रशिक्षण समापन पर पोस्ट-टेस्ट अनिवार्य रूप से लिया जाएगा, और दोनों टेस्ट का विश्लेषण करके संबंधित डाटा जिला स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा।
टेस्ट की अवधि अधिकतम 15 मिनट होगी। इसके प्रश्न संबंधित माह में अध्यापन किए जाने वाले विषय तथा उससे संबंधित पूर्वज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ (Objective) होंगे। प्रश्नपत्र का निर्माण मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जाएगा।
नोडल अधिकारी
इस प्रशिक्षण के सुचारू संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर एक अधिकारी अथवा प्राचार्य को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।
प्रशिक्षण हेतु वित्तीय व्यवस्था
- एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति प्रति दिवस रुपये 500/- का प्रावधान है।
- इसमें वर्किंग लंच, चाय, हेण्डआउट की प्रिंटिंग/फोटोकॉपी, बिजली-पानी व्यय, आवश्यक उपकरणों का किराया भुगतान, समस्त प्रकार की स्टेशनरी तथा दस्तावेजीकरण पर होने वाला व्यय सम्मिलित है।
- मास्टर ट्रेनर्स का व्यय रुपये 400/- (प्रत्येक सत्र 1.30 घंटा के मान से) तथा उनका वास्तविक यात्रा व्यय/किराया आदि भी सम्मिलित है।
- इसमें किसी मद/कार्य हेतु कोई दर निर्धारित नहीं है, तथापि संपूर्ण व्यय व्यावहारिक रूप से एवं मितव्ययता से किया जाना है, अनावश्यक व्यय नहीं किया जाना है।
- यह समस्त व्यय समग्र शिक्षा सेकेण्ड्री एजुकेशन के In-Service Training - Secondary Teachers मद से देय होगा।
प्रशिक्षण हेतु विषय-वस्तु (Content Areas)
आदेश में प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए हैं:
- प्रशिक्षण में विगत माह अध्यापन कराए गए अध्याय के अध्यापन उपरांत विद्यार्थियों की समझ का आंकलन, कठिन बिन्दुओं को पुनः पढ़ाने तथा नवाचार प्रक्रिया के अनुपालन पर चर्चा।
- संबंधित माह में अध्यापन कराए जाने वाले अध्यायों की कठिन अवधारणाओं का चिन्हांकन कर, उन्हें सरल रूप में गतिविधियों के माध्यम से उदाहरण सहित कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है — इस पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ब्लूप्रिंट के आधार पर विद्यार्थियों की तैयारी की समीक्षा करके छूटे गए या अस्पष्ट विषयों को स्पष्ट करना।
- यदि किसी शिक्षक ने विषय पढ़ाने के लिए अपने स्कूल में कोई अच्छा प्रयोग (Best Practice) किया हो, तो उससे सभी शिक्षकों को अवगत कराकर सभी स्कूलों में उसका अनुकरण कराना।
मास्टर ट्रेनर की पूर्व-बैठक व सामग्री तैयारी
प्रशिक्षण आयोजन के तीन दिवस पूर्व दोनों विषयों के मास्टर ट्रेनर की एक घण्टे की ऑनलाइन/ऑफलाइन मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें सभी मास्टर ट्रेनर आगामी प्रशिक्षण की रणनीति तय करेंगे। जो भी हेण्डआउट/प्रश्नपत्र प्रशिक्षण में वितरित किए जाने हों, उन्हें तीन दिवस पूर्व ही एडीपीसी (ADPC) को उपलब्ध कराना होगा ताकि समयसीमा में फोटोकॉपी आदि की व्यवस्था हो सके।
प्रशिक्षण केन्द्र पर शिक्षकों को उपस्थित कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।
संपर्क विवरण
आदेश जारीकर्ता व प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता
यह आदेश (क्रमांक समग्र/प्रशि./2026/2497, दिनांक 04.08.2026) डॉ. मनीष वर्मा, अपर संचालक, समग्र शिक्षा (से.एजु.), मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि (पृ.क्रमांक 2498) सचिव-स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, आयुक्त लोक शिक्षण, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, राज्य परियोजना संचालक समग्र शिक्षा अभियान, अतिरिक्त राज्य परियोजना संचालक, समस्त जिला संयोजक (जनजातीय कार्य विभाग) एवं समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों को सूचनार्थ/निर्देशार्थ भेजी गई है, जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय कर निर्धारित तिथियों में प्रशिक्षण आयोजित करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
यह प्रशिक्षण जिले के समस्त हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री स्कूलों के उन शिक्षकों के लिए है जो कक्षा 10वीं में अध्यापन कार्य करते हैं। जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में पदस्थ शिक्षक एवं सभी स्कूलों के अतिथि शिक्षक भी इसमें सहभागिता करेंगे।
यह प्रशिक्षण अगस्त 2026 से जनवरी 2027 तक लगातार 6 माह तक प्रतिमाह एक दिवसीय आयोजित होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय स्थित किसी उमावि अथवा अन्य उपयुक्त स्थान का चयन किया जाएगा।
प्रशिक्षण प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक आयोजित होगा।
एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर "हमारे शिक्षक" एप में शिक्षकों द्वारा उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति भी अनिवार्य है।
प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व सभी प्रशिक्षणार्थियों का प्री-टेस्ट तथा प्रशिक्षण उपरांत पोस्ट-टेस्ट अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। दोनों टेस्ट का विश्लेषण कर डाटा जिला स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा। टेस्ट की अधिकतम अवधि 15 मिनट होगी और प्रश्नपत्र संबंधित माह के विषय पर आधारित होगा।
एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति प्रति दिवस रुपये 500 का प्रावधान है, जिसमें वर्किंग लंच, चाय, हेण्डआउट प्रिंटिंग, बिजली-पानी व्यय, स्टेशनरी आदि सम्मिलित हैं। मास्टर ट्रेनर्स को प्रति सत्र (1.30 घंटा) 400 रुपये एवं वास्तविक यात्रा व्यय देय होगा। यह राशि समग्र शिक्षा सेकेण्ड्री एजुकेशन के In-Service Training - Secondary Teachers मद से दी जाएगी।
हाँ, यदि जिले में शिक्षकों की संख्या अधिक हो तो यह प्रशिक्षण 2 दिवस में भी आयोजित किया जा सकता है। यह निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर ले सकेंगे।
डिस्क्लेमर
यह लेख मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्ड्री एजुकेशन) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश क्रमांक समग्र/प्रशि./2026/2497 दिनांक 04.08.2026 पर आधारित है। यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी व शैक्षणिक उद्देश्य हेतु प्रस्तुत की गई है। किसी भी आधिकारिक कार्यवाही अथवा निर्णय हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा विभाग की मूल आदेश प्रति से पुष्टि अवश्य करें। MP Education Gyan Deep किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा भविष्य में होने वाले संशोधन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।


Post a Comment