Admission Rules in Government Schools - नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 में शालाओं में नामाकंन के संबंध मे निर्देश10-02-2025 यहाँ देखिये
नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 में शालाओं में नामाकंन के संबंध मे निर्देश।
राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश का आदेश क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/2025/526 भोपाल, दिनांक 10-02-2025
अकादमिक सत्र 1 अप्रैल 2025 से
प्रारभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का मुख्य उद्देश्य 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का कक्षा 1 से 12 तक शतप्रतिशत प्रवेश एवं उनकी गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। वर्ष 2025-26 का अकादमिक सत्र 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है, कि सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 7 में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं का कक्षा 2 से 8 में एवं 8 से 11 तक अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को 9 से 12 में शतप्रतिशत नामांकन की कार्यवाही 25 मार्च 2025 तक पूर्ण करली जाये। कक्षा 2 से 12 तक नामांकित समस्त छात्र-छात्राओं की समग्र शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन करने की कार्यवाही 31 मार्च तक पूर्ण की जाये। इस कार्य के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया । मार्च 2025 से प्रारंभ कर दी जाये, जिससे कक्षा 1 में प्रवेश योग्य छात्र एवं छात्राएं सत्र के प्रारंभ में समस्त शैक्षणिक से लाभांवित हो सकेगे।
नवीन शिक्षा सत्र का प्रचार-प्रसार
जिला, ब्लॉक एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे जनसमुदाय, पालकों एवं विद्यार्थियों को नवीन शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभहोने की जानकारी हो तथा विद्यार्थियों की शतप्रतिशत उपस्थिति हो। स्थानीय समाचार पत्रों आदि के माध्यम से नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने एवं आयोजित होने वाली गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जाये।
बाल सभा का आयोजन 01 अप्रैल को
01 अप्रैल को प्रत्येक विद्यालय यथा प्राथमिक/माध्यामिक विद्यालयों में विशेष बाल सभा का आयोजन किया जाये, जिसमें उपस्थित अभिभावकों को अप्रैल माह में छात्रों के नामांकन, उपस्थिति, छात्रों के उपलब्धि स्तर तथा शासन के समय-समय पर जारी नवीन शैक्षणिक निर्देशों के साथ-साथ अध्ययन-अध्यापन की प्रस्तावित कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की जाये।
शाला प्रबंध समिति एवं पालकों की बैठक का आयोजनः
फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से 17 मार्च 2025 के मध्य स्थानीय परिस्थिति (हाट बाजार के दिन) अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के माता एवं पिता, दोनों को आमंत्रित किया जाये। प्रत्येक पालक से बच्चे की विगत वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर शैक्षणिक स्थिति (शैक्षणिक स्तर, विद्यार्थी की रूचि एवं नियमित उपस्थिति) के साथ-साथ विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति, एवं नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में आयोजित होने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग के लिए प्रेरित किया जाये। कक्षा 1 में संभावित प्रवेश योग्य छात्रों के माता/पिता/पालकों को आमंत्रित कर उनसे चर्चा की जाये।
1 अप्रैल को प्रवेशोत्सव एवं विशेष भोज का आयोजन
नामांकन
कक्षा 1 में नामांकनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक छात्र का कक्षा 1 में नामांकन अनिवार्य है। अतः शासन के निर्देशानुसार 30 सितम्बर 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का मार्च माह में नामांकन पूर्ण किया जाये। इस कार्य हेतु समग्र शिक्षा पोर्टल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कक्षा 1 में प्रवेश योग्य संभावित बच्चों की सूची प्राप्त की जा सकती है।
जन्म प्रमाण पत्र न होने पर आयु सम्बन्धी दस्तावेज
कक्षा 1 में प्रवेश हेतु यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो वहां निम्नानुसार दस्तावेज को बालक की आयु का सबूत समझा जायेगा -
✓ अस्पताल/सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ (ए.एन.एम.) का रजिस्टर / रिकार्ड
✓ आंगनवाड़ी का रिकार्ड
✓ पालक या अभिभावक द्वारा बालक की आयु का स्व घोषणा पत्र, बशर्ते कि बालक के पालक या अभिभावक को बालक की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाणपत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है / रहती है, के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
कक्षा 2 से 8 में नामांकन
अकादमिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 7 तक अध्ययनरत छात्रों को कक्षा 2 से 8 में प्रवेश दिया जाएगा। इन कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की जानकारी यथा उम्र माता पिता का नाम, जाति, पता, जन्म तिथि में यदि कोई परिवर्तन हो तो छात्र से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संग्रहित कर समग्र शिक्षा पोर्टल में तदानुसार अद्यतन की कार्यवाही की जाये।
कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेशः
कक्षा 5वी से 6 वी एवं कक्षा 8 से 9 वी में ट्रांजिशन लॉस को रोकने के लिए म०प्र० शासन के पत्र क्रमांक 2091 भोपाल दिनांक 6/12/2024 का अनुपालन किया जायेगा। " पत्र के अनुसार ऐसे विद्यालय जो कक्षा 5 वीं /8 वीं तक संचालित है उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक निकटस्थ विद्यालयों के लिए कक्षा 6 वीं एवं 9 वीं में प्रवेश की कार्यवाही करेगे।
संस्था प्रमुख प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों से चर्चा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे किस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहेंगे। सुविधाजनक प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा 5 वीं एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा 8 वीं से उत्तीर्ण होकर कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रवेश आवेदन भरवाकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रवेश देंगे तथा संबंधित माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक/हाई/हायर सेकेण्डरी के प्राचार्य को सूचित करेंगे"।
ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा
म०प्र० शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक 165/1813944/2024/1/मा.आ.प्रा दिनांक 8/2/2024 एवं मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली का पत्र क्रमांक D.O. No./R-51/2/2023/PRPP (RU-2) Date 1.1.2024 के संदर्भ में म०प्र० शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 421/1876129/2024/20-2 भोपाल दिनांक 6/3/2024 के अनुपालन में ट्रांसजेण्डर बच्चों की शिक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। इसके अंतर्गत इन बच्चों को शिक्षा सुविधा हेतु समावेशी शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ उनमें किसी प्रकार के भेदभाव रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये। ट्रांसजेण्डर बच्चों को छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के लिए भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
छात्रावासों में प्रवेश
शासन के प्रावधानुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित छात्रावासों में तथा कक्षा 8वीं की बालिकाओं को निकटस्थ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (कक्षा 9 से 12) में अथवा जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में दर्ज कराया जाये।
शाला से बाहर बच्चों का चिन्हांकन
सत्र 2022-23 से भारत सरकार द्वारा यू-डाईस के माध्यम से चाइल्ड-वाइज ट्रेकिंग की जा रही है। सत्र 2024-25 में छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर आगामी कक्षा में कक्षोन्नति की गई है। यू-डाईस के अंतर्गत दर्ज सभी छात्रों को PEN (यूनिक कोड) आवंटित किया गया है, PEN नंबर के द्वारा बच्चे को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक किया जा सकता है। सत्र 2023-24 में यदि छात्र किसी स्कूल में अध्ययनरत थे और वर्तमान सत्र 2024-25 में किसी भी शाला में मैप नहीं है। ऐसे बच्चें ड्राप बॉक्स में चले जाते हैं।
ड्राप बॉक्स में उपलब्ध बच्चों का सत्यापन 10 अप्रैल 2025 तक
ड्राप बॉक्स में स्कूलवार बच्चों की जानकारी उपलब्ध है। अतः जिले स्तर से ड्राप बॉक्स में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर उनका सत्यापन करने हेतु शिक्षकों को जबावदेही सौपी जाये। एक शिक्षक को अधिकतम 5-10 छात्रों की जबावदेही सौपी जाये जिससे छात्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य 10 अप्रैल 2025 तक पूर्ण किया जा सके।
सत्र 2025-26 में पलायन छात्रावास का प्रावधान
सत्र 2025-26 में पलायन छात्रावास का प्रावधान किया गया है अतः पलायन करने वाले परिवारों को चिन्हित करते हुये उनके बच्चों को पलायन छात्रावास में प्रवेश की प्रक्रिया भी अप्रैल माह से ही प्रारंभ की जाये।
योजनाओं के तहत पात्र विद्यार्थियों का निर्धारण
प्रवेशित विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं यथा पाठ्यपुस्तक, छात्रवृति साईकिल इत्यादि का निर्धारण हेतु पोर्टल पर प्रविष्टि जानकारी को अपडेट किया जाएगा.
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