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Financial Assistance Scheme for Professional Education - राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान भारत सरकार की व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत शिक्षकों के पुत्र - पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान भारत सरकार की व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना.


Financial Assistance Scheme for Professional Education of Childern of School Teacher 

शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना

National Foundation for Teacher’s Welfare - मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, भारत सरकार योजना व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियो को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता संचालित है जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के स्कूली शिक्षा के शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियो जो व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है के वित्तीय सहायता प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा भारत सरकार को आवेदन अग्रेषित किये जाते है। यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान भारत सरकार की व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना लोक शिक्षण संचालनालय, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक / विद्या/ रा.शि.क.प्र. / व्याव. शि. / वित्तीय सहायता / 2015-16/5066 भोपाल, दिनांक 7/12/2015 के अनुसार शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना का विवरण इस प्रकार है -

पाठयक्रम जिनके लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है 

Financial Assistance Scheme for Professional Education of Childern of School Teacher - राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन करने वाले स्कूली शिक्षकों के बच्चों को आर्थिक सहायता निम्नानुसार पाठयक्रम हेतु प्रदान किये जाने का प्रावधान है -

1. 04 वर्षीय (08 सेमीस्टर) इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स सिविल, मेकेनीकल, इलेक्ट्रिकल एवं  

2 अन्य कोर्स जैसे इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन, कम्प्यूटर साइस, आटोमोबाईल और कैमिकल इंजीनियर, आर्कटीटेक्चर, टेक्सटाईलस, माईनिंग, रबर टेक्नॉलाजी, नेवल आर्टिटेक्चर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रिंटिंग कैमिकल इंजीनियरिंग, मैटालाजिकल इंजीनियरिंग, इन्स्टुमेशन और कन्ट्रोल, एयरानाटिकल इंजीनियरिंग को व्यावसायिक कोर्स अन्तर्गत माना गया है।

3. डिप्लोमा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा कोर्स (कोई भी) 

4. मेडिकल कोर्स, एलोपेथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक आफ मेडिसन वेटरनरी साइंस को भी व्यावसायिक कोर्स अन्तर्गत माना गया है।

5. बीफार्मा कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कम से कम 02 वर्ष 

6. मेनेजमेंट कोर्स कम से कम 02 डिग्री कोर्स के पश्चात

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

योजना अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने प्रक्रिया निम्नानुसार है: 

1- भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में उक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश को शिक्षक के विद्यालय / संस्था प्राचार्य / प्र.अ. से अग्रेषित कर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।

2- आवेदन पत्र के साथ छात्र द्वारा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन हेतु जमा की गई फीस की मूल रसीद सलग्न करना आवश्यक होगा।

3- भारत सरकार द्वारा निर्धारित अध्ययन प्रमाण पत्र पर छात्र द्वारा उनके व्यावसायिक शिक्षा संस्था के संस्था प्रधाना प्राचार्य से अध्ययन प्रमाण पत्र की तालिका के समस्त 6 कालम पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षरित कराना अनिवार्य होगा। 

4- छात्र / छात्रा को व्यावसायिक शिक्षा संस्था से किसी भी स्कालरशीप प्राप्त हो रही है तो उसकी प्राप्ति का वर्ष एंव राशि का उल्लेख अध्ययन प्रमाण पत्र में करना आवश्यक होगा।

5- आवेदन पत्र में वर्ष का स्पष्ट उल्लेख रहेगा उसमे कोई प्रकार की कॉट-छाँट / ओवर राईटिंग / फलूड लगे आवेदन स्वीकार नहीं किये जाना होगा।

6. आवेदक द्वारा आवेदन निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किये जाये, निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। 

वित्तीय सहायता आवेदन के समय रखी जाने वाली सावधानियां

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) शास्त्री भवन, नईदिल्ली को प्रति वर्ष की भांति प्रेषित किये जाने वाले निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप, अध्ययन प्रमाण (Study Certificate) सलग्न है। उक्त आवेदन मे जिसके समस्त कालम प्रविष्ठि आवेदक द्वारा पूर्ति किया जा कर एवं सस्था / विभागाध्यक्ष द्वारा पूर्ण की जाना अनिवार्य है। यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.आवेदन की प्रविष्टयां पूर्ण न होने की स्थिति में भारत शासन द्वारा आवेदन अमान्य कर दिया जाता है। जिससे शिक्षक उक्त योजना अन्तर्गत वित्तीय सहायता से वंचित रह जाते है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शिक्षक / शिक्षिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रेषित किया गया है, उसमे समस्त बिन्दुओं की प्रविष्टि पूर्ण की गई है, उसमें कोई कांट - छाँट एवं ओवर राइटिंग नहीं की गई है। उक्त आवेदन पत्र को शिक्षक के संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया गया है, अध्ययन प्रमाण पत्र (व्यावसायिक शिक्षा) संस्थान प्रदाय किया गया है। यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.

अध्ययन प्रमाण पत्र में छात्र के व्यावसायिक कोर्स की स्पष्ट जानकारी दे, छात्र का परीक्षा परिणाम एंव प्रतिशत अंकित हैं तथा छात्र को यदि कही से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, तो उसकी स्पष्ट जानकारी कब एंव किस वर्ष में कितनी राशि प्राप्त हुई है, अध्ययन प्रमाण-पत्र में स्पष्ट किया जाये।

आवेदन अग्रेषित करने सम्बन्धी प्रक्रिया

व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को भारत शासन से वित्तीय सहायता के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किये करना.

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के आवेदन / प्रस्ताव को परीक्षण उपरांत राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश को प्रेषित किए जाते हैं.

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर अनुशंसा सहित भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है. 

लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना के सम्बन्ध में जारी आदेश एवं आवेदन का प्रारुप

Financial Assistance Scheme for Childern of School Teacher - शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना की जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूपदेखने / PDF में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. 

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