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Railway Identity Card For Handicapped Person - शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के रेल रियायत हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र की प्रक्रिया यहाँ देखिये

Railway Identity Card For Handicapped Person.

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"शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के रेल रियायत हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र" की प्रक्रिया.

भारतीय रेलवे  दिव्यांग जनों के लिए रेल यात्रा हेतु टिकट में रियायत देती है। दिव्यांग जन जिनमें अस्थि-बाधित, मूक-बधिर तथा नेत्रहीन आदि शामिल है को रेल यात्रा के लिए रियायत (concession) दी जाती है। दिव्यांग जन के साथ एक अनुरक्षक साथी (escort) को भी किराए में रियायत प्राप्त होती है।

रेल किराए में छूट प्राप्त करने याने रियायती दर पर रेल टिकट प्राप्त करने के लिए दिव्यांग जनों को रेलवे द्वारा परिचय पत्र (Railway Identity Card) जारी किया जाता है।  जिसमें अंकित Unique ID Number का प्रयोग कर दिव्यांग (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति) तथा एक अनुरक्षक साथी (Escort) के लिए रियायती दर पर रेल टिकट प्राप्त किया जा सकता है।  यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर पढ़ रहे हैं। आज हम आपको दिव्यांग जनों के लिए परिचय पत्र बनवाने की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं।

"दिव्यांग जनों" को परिचय पत्र बनवाने में आसानी हो इसलिए हिन्दी में  यह जानकारी Gyan Deep के लिए श्री विनोद मालवीया ने  प्रस्तुत की है। Gyan Deep श्री मालवीया जी का आभार व्यक्त करता है। आशा है यह जानकारी दिव्यांग जनों के लिए उपयोगी साबित होगी। दिव्यांग जनों को सहानुभूति नहीं, साथ की आवश्यकता होती है। आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक दिव्यांग जनों तक पहुंचाने में सहयोग कीजिए।

दिव्यांग जनों (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों) के लिए रेलवे परिचय पत्र बनाने की प्रक्रिया : -

(Identity card process for physically challenged Passengers of Indian railway)

1. सर्व प्रथम मेडिकल बोर्ड (Govt. Hospital) से भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित प्रारूप में विकलांगों के लिए रियायत प्रमाण पत्र (Concession Certificate) बनवाए।

2. उसके बाद रेलवे परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में अपने क्षेत्र के DRM कार्यालय को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे - 

◾ विकलांगो के लिए रियायत प्रमाण पत्र (Concession Certificate) (किसी रजि. शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी किया जाएगा)

 ◾ फोटो परिचय पत्र (Photo Identity Proof)

 ◾ जन्म तिथि प्रमाण (Date Of Birth Proof)

 ◾ पते का प्रमाण (Address Proof) 

◾ तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (Passport Size Photographs 3) आदि।

◾ जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र।

सभी आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियों (Photocopies) का एक सेट स्वप्रमाणित (Self Attested) आवेदन पत्र के साथ लिफाफे में अपने क्षेत्र से सम्बंधित वरिष्ठ वाणिज्य प्रबन्धक ( सीनियर DCM ) को संबोधित करते हुए प्रेषित करें। 

जैसे यदि आप रतलाम रेल मंडल के क्षेत्र अंतर्गत आते है तो आवेदन पत्र प्रेषित करने के लिए पता : -

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक,

मण्डल कार्यालय, दो बत्ती,

पश्चिम रेलवे, रतलाम (म.प्र.)

पिन कोड 457001

(उपरोक्त पता रतलाम रेल मंडल के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए है, आप अपने क्षेत्र से सम्बंधित DRM कार्यालय के पते पर प्रेषित कीजिए।)

लिफाफे पर बड़े अक्षरों में "शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के रेल रियायत हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र" या अंग्रेजी में “Application for issue of railway Identity Card for Physically Challenged Persons for ticketing” अवश्य लिखें। यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर पढ़ रहे हैं।

3. DRM  कार्यालय द्वारा वाणिज्य निरीक्षक के माध्यम से Concession Certificate और अन्य दस्तावेजों का Verification कराया जाएगा।

4. प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सीनियर DCM द्वारा एक यूनिक आई डी नम्बर (Unique ID Number) के साथ परिचय पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी सुचना टेलीफोन के माध्यम से आवेदक को दी जाएगी। आवेदक स्वयं या आधिकारिक व्यक्ति के माध्यम से मूल दस्तावेज देखकर निर्धारित कार्यालय से अपना परिचय पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

5. रेलवे द्वारा जारी इस पहचान पत्र की अवधि 5 वर्ष होगी, 5 वर्ष उपरान्त इसे रिन्यू कराना होगा। 

6. Railway Identity Card के Unique ID Number का प्रयोग करके  मोबाइल या pc के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कराया जा सकता है। शारीरक रूप से अक्षम व्यक्ति के साथ एक अनुरक्षक (Escort) साथी को भी रियायत मिलती है।

अस्थियों में विकृति के कारण विकलांग / अधरंग व्यक्तियों / रोगियों को रियायत प्रदान करने के लिए सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म "रियायत प्रमाण पत्र" परिशिष्ट 1/36 डाउनलोड करने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए -

 ▶रियायत प्रमाण पत्र (हिन्दी) & Concession Certificate (English)

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प्रस्तुति : -

श्री विनोद मालवीया 

वरिष्ठ अध्यापक

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