Adhyapak Seniority : ग्रामीण निकाय की ग्राम पंचायतों के नगरीय निकाय में परिवर्तित होने पर शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षक/अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति एवं वरिष्ठता के सम्बन्ध में मार्गदर्शन
ग्रामीण निकाय की ग्राम पंचायतों के नगरीय निकाय में परिवर्तित होने पर शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षक/अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति एवं वरिष्ठता के सम्बन्ध में मार्गदर्शन .
ग्रामीण निकाय की ग्राम पंचायतों को यदि नगरीय निकाय में परिवर्तित किया जाता है तब ग्रामीण निकाय में कार्यरत शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षक/अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति तथा वरिष्ठता के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा मार्गदर्शन जारी किया गया है.
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार ग्रामीण निकाय की ग्राम पंचायतें नगरीय निकाय में परिवर्तन होने की एक सतत प्रक्रिया है. ग्रामीण निकाय की ग्राम पंचायतों का नगरीय निकाय में परिवर्तन होने पर परिवर्तित ग्रामीण निकाय में कार्यरत शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षक/अध्यापक संवर्ग के सेवकों की नियुक्ति एवं वरिष्ठता के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिए गए-
अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठता का निर्धारण :
ऐसी ग्रामीण पंचायत जिनमें शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षक/अध्यापक संवर्ग के पदों पर नियुक्त किए गए है और उनकी ग्रामीण निकाय की ग्राम पंचायतें नगरीय निकाय में परिवर्तित हुई है तो उनकी वरिष्ठता ग्रामीण निकाय में निर्धारित वरिष्ठता दिनांक से ही परिवर्तित नगरीय निकाय में मान्य होगी.
नियुक्ति प्राधिकारी :
वर्तमान में ग्रामीण निकाय में कार्यरत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी – 1, 2 एवं 3 एवं वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा नगरीय निकाय में कार्यरत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी – 1, 2 एवं 3 एवं वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के नियुक्ति प्राधिकारी सम्बंधित नगरीय निकाय के नियुक्ति प्राधिकारी यथा आयुक्त, नगर पालिक निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् / नगर परिषद्. है.
ग्रामीण निकाय में ही कार्यरत रहने का विकल्प :
ग्रामीण निकाय की ग्राम पंचायतें, नगरीय निकाय में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले शिक्षाकर्मी / संविदा शाला शिक्षक / अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति यदि उसी ग्रामीण निकाय में ही पदस्थ रहना चाहता है तो उसी ग्रामीण निकाय में सामान रिक्त पद वाली शाला में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पदस्थापना कर सकेंगे.
परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति :
ऐसे संविदा शाला शिक्षक जिनकी ग्रामीण निकाय की ग्राम पंचायतें नगरीय निकाय में परिवर्तित हुई है, उन ग्राम पंचायतों की शालाओं में कार्यरत संविदा शाला शिक्षक जिन्होंने 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है और उन्हें अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाना है तो सम्बन्धित नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम 5 (2) के अनुसार उपयुक्त पाए जाने पर अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की कार्यवाही करेंगें.
ग्रामीण निकाय की ग्राम पंचायतों के नगरीय निकाय में परिवर्तित होने पर शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षक / अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति एवं वरिष्ठता के सम्बन्ध में मार्गदर्शन के सम्बंध में "लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश" डाउनलोड करने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए-
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