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MP Finance : New Travel Allowance मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की संशोधित दरें।

MP Finance : New Travel Allowance
मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की संशोधित दरें।

मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक : एफ 4-2/2016 /नियम/चार भोपाल दिनांक 5 नवम्बर 2016 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन किया गया है।



राज्य शासन ने महंगाई में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए  राज्य शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय यात्रा भत्ता (Travel Allowance) की दरों एवं देय भत्तों का निर्धारण के सम्बन्ध में  वित्त विभाग के आदेश दिनांक 5 सितम्बर 2012  को अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित दरें निर्धारित की है।

कर्मचारियों / अधिकारियों का वर्गीकरण :

मध्य प्रदेश शासन वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले ग्रेड वेतन के आधार पर शासकीय सेवकों को यात्रा भत्तों के समस्त प्रयोजनों हेतु 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है -
(₹ प्रतिदिन)

Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- कर्मचारियों की श्रेणियाँ
श्रेणी ग्रेड वेतन
7600 एवं अधिक
बी 6600 से अधिक किन्तु 7600 से कम
सी 4200 से अधिक किन्तु 6600 से कम
डी 2400 से अधिक किन्तु 4200 से कम
2400 से कम




दैनिक भत्ता 

यात्रा नियमों के अनुसार देय दैनिक भत्ता (पूरक नियम 30), मुख्यालय भत्ता (पूरक नियम 25 की टिप्पणी), विशेष विराम भत्ता (नियम 55 - ए अनुसार) की समेकित दैनिक भत्ते की पुनरीक्षित  दर इस प्रकार है - 
(₹ प्रतिदिन )


Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- दैनिक भत्ता
श्रेणी साधारण दर प्रदेश के चार बड़े नगरों (भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर) एवं प्रदेश के बहार के स्थानों के लिए विशेष दर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपूर एवं पुणे के लिए विशेष दर
1 2 3 4
250 375 500
बी 200 300 400
सी 150 225 300
डी 125 185 250
85 130 175






वाहन भत्ता,  यात्रा के साधन, मील भत्ता, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय, स्थानांतरण पर घरेलू सामान का परिवहन तथा स्थानांतरण अनुदान आदि के बारे में जानने के लिए नीचे दी link से सर्कुलर डाउनलोड कीजिए --

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