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MP Education : Yuktiyuktkaran Process For Adhyapak Samvarg and Teachers. शिक्षकों का होगा युक्तियुक्तकरण , जानिए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया।

शिक्षकों का होगा युक्तियुक्तकरण छात्र संख्या के मान से स्वीकृत पदों से अधिक होने पर आधिक्य शिक्षकों की पदस्थापना उन शालाओं में की जाएगी जिन शालाओं में शिक्षकों की कमी है.

Adhyapak samvarg Yuktiyuktkaran Process.


युक्तियुक्तकरण के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-1-42 / 2014 / 20-1 भोपाल, दिनांक 11.04.2017 द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी की गई.





जारी आदेश के अनुसार युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया –

 युक्तियुक्तकरण के तहत सर्वप्रथम ऐसी  शालाओं एवं शिक्षकों का चिन्हांकन  किया जाएगा जहाँ पर पदस्थ शिक्षको की माध्यमिक / हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल में  विषय के मान से तथा प्राथमिक शालाओं में दर्ज संख्या के आधार पर स्वीकृत / आवश्यक पदों से अधिक शिक्षक पदस्थ  है तथा जहाँ शिक्षकों की कमी है. युक्तियुक्तकरण के सम्बन्ध में यह जानकारी आप mp Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. इस प्रकार अतिशेष और कमी वाली शालाओं की सूची तैयार की जाकर उसे Education Portal पर उपलब्ध कराया जाएगा. वर्तमान में Education Portal पर ई – सेवा पुस्तिका (e-service book) को अद्यतन (Update) किए जाने की प्रक्रिया चल रही है. स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत समस्त अमले की e-service book को 30 मार्च 2017 तक अपडेट लिया जाना निश्चित किया गया था जिसकी समय सीमा बढ़ाकर 15 अप्रेल 2017 निर्धारित की गई है. septadeep.blogspot.com 

education portal mp पर शालाओं से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी जानकारी के आधार पर ही युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी.



युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत प्रमुख बातें –

◆ शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापना –

जिन शालाओं में आधिक्य शिक्षक कार्यरत है वहां से रिक्त पद वाली शालाओं में पदस्थापना की जाएगी. पदस्थापना की कार्यवाही में अतिशेष शिक्षकों को शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ किया जाएगा, किन्तु किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में पदस्थापना नही की जाएगी. septadeep.blogspot.com

◆ पदस्थापना निकाय के अन्दर ही –

अध्यापक संवर्ग को नियुक्तिकर्ता निकाय के भीतर ही पदस्थ किया जाएगा एवं शिक्षक संवर्ग को जिले में आवश्यकता वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा.

◆ स्नातक सहायक शिक्षक / सहायक adhyapko की पद्स्थ्पना मा. वि. में -

ऐसी माध्यमिक शालाएं जहाँ पूर्व से सहायक शिक्षक / सहायक अध्यापक पदस्थ है उन शालाओं में विषयमान से स्नातक योग्यताधारी सहायक शिक्षक / सहायक अध्यापकों को माध्यमिक शाला में पदस्थ किया जाएगा तथा माध्यमिक शाला में पदस्थ हायर सेकेण्डरी योग्यताधारी सहायक शिक्षक / सहायक अध्यापक को प्राथमिक शालाओं में रिक्त पदों पर पदस्थ किया जाएगा. 

 ◆ सूची education portal पर प्रदर्शित की जाएगी –

आधिक्य शिक्षकों की जानकारी तथा कमी वाली शालाओं की जानकारी education portal पर सार्वजनिक प्रदर्शित की जाएगी. प्रदर्शित जानकारी के किसी बिंदु पर कोई आपत्ति है तो उसे सम्बन्धित शिक्षक / अध्यापक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन देना होगा तथा आवेदन की एक प्रति संकुल प्राचार्य एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को भी देनी होगी. यह जानकारी आप mp Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.

◆ अतिशेष की गणना शाला में वरिष्ठता के आधार पर –

अतिशेष की गणना के अंतर्गत वरिष्ठता एवं विषय मान के आधार पर विषय शिक्षकों की गणना की जाएगी.इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि  अतिशेष शिक्षकों की गणना संस्था में पदांकन दिनांक से वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी अर्थात संस्था में पदस्थ दिनांक से वरिष्ठ मानते हुए हटाया जाएगा. अध्यापक संवर्ग को प्रथमतः एवं उसके बाद शिक्षक संवर्ग को अतिशेष होने पर हटाया जाएगा. septadeep.blogspot.com



◆ ऑनलाइन काउंसलिंग में 20 स्थानों के विकल्प देना होगा-

शालाओ में अधिक संख्या में पदस्थ अतिशेष अध्यापक / शिक्षक को   सर्वप्रथम काउंसलिंग के माध्यम से स्वेच्छा से जाने के इच्छुक शिक्षकों की रिक्त स्थानों पर पदस्थापना नियत प्राथमिकता क्रम के अनुसार की जाएगी. जिसके लिए अतिशेष अध्यापक / शिक्षक से 20 रिक्त स्थानों के विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किए जायेंगे.                     

◆ पदस्थापना हेतु अतिशेष शिक्षकों को अन्य शालाओं में पदस्थ करने हेतु प्राथमिकता क्रम –

वरिष्ठता एवं विषय मान के आधार पर अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना education portal के माध्यम से निम्न क्रम में की जाएगी –


1. पुरुष

2. महिला 

3. ऐसे पुरुष शिक्षक जिनकी जिनकी सेवा निवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है.

4. ऐसी महिला  शिक्षक जिनकी जिनकी सेवा निवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है.

5. पति-पत्नी दोनों शासकीय सेवा में कार्यरत रहने पर.

6. विधवा अथवा वैधानिक तलाकशुदा महिला  शिक्षक.

7. निःशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्त पुरुष  शिक्षक

8. निःशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्त महिला  शिक्षक.

9. कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट अथवा बायपास सर्जरी एवं पेरालिसिस ग्रसित पुरुष शिक्षक 

10. कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट अथवा बायपास सर्जरी एवं पेरालिसिस ग्रसित महिला शिक्षक 

यदि प्राथमिकता क्रम में एक से अधिक एक ही श्रेणी के कर्मचारी आवेदक है तो जिसकी उम्र कम है अतिशेष मानकर हटाया जाएगा. प्रत्येक बिंदु में पहले अध्यापक संवर्ग को एवं उसके पश्चात् शिक्षक संवर्ग को विचार में लिया जाएगा. यह जानकारी आप mp Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.


विकल्प न चुनने पर - 

विकल्प नहीं देने की स्थिति में शिक्षक विहीन एवं एक शिक्षकीय शालाओं में प्राथमिकता के विपरीत क्रम में पदस्थापना में वरीयता आधार पर पदस्थापना ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी.



युक्तियुक्तकरण हेतु समय सारणी –

1. समस्त शिक्षक / अध्यापकों की ई-सेवा पुस्तिका का अपडेशन –
15 अप्रैल 2017 

2. एजुकेशन पोर्टल पर अतिशेष शिक्षकों की सूची अपलोड करना-
17 अप्रैल से 20 अप्रैल 2017 तक 

3. अपलोड की गई सूची पर आपत्तियां आमंत्रित करना –
21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2017 तक 

4. आपत्तियों का निराकरण एवं अंतिम सूची प्रदर्शित करना-
30 अप्रैल 2017 तक

5. एजुकेशन पोर्टल पर अतिशेष शिक्षकों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करना –
01 मई से 05 मई 2017 तक 

6. काउंसलिंग के माध्यम से अंतिम रूप से पदस्थापना सूची ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित करना –
06 मई से 10 मई 2017 तक 

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि संविदा शाला शिक्षकों एवं गुरूजी के पद स्थानान्तरणीय नहीं है. अतः पदस्थापना की यह नीति उनके संबंध में लागु नहीं होगी.



युक्तियुक्तकरण के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-1-42 / 2014 / 20-1 भोपाल, दिनांक 11.04.2017 डाउनलोड करने के लिए निचे दी गई link पर click कीजिए –



MP Education : Setup For M.S., H.S. & H.S.S. माध्यमिक शालाओं तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में पद संरचना की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।




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