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Transfer Policy For MP Education Department. शिक्षक संवर्ग / Adhyapak Samvarg के लिए स्थानांतरण नीति 2017-2018


Transfer Policy for MP Education Department

"मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017-2018 के लिए स्थानांतरण पॉलिसी जारी"

Transfer Policy For Adhyapak Samvarg and Teachers.






मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारीयों / कर्मचारियों  की स्थानांतरण निति वर्ष 2017-2018 जारी कर दी है. स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश  ने जारी आदेश क्रमांक / एफ 01-17 / 2017 20-1 भोपाल दिनांक 30/06/2017 द्वारा इस बारे में निर्देश जारी किए.

Application For Transfer :

जारी निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक कर्मचारियों के स्वेच्छिक स्थानांतरण के लिए education portalके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से 10 जुलाई 2017 तक किए जा सकते हैं जबकि गैर शैक्षणिक कमर्चारियों द्वारा स्वेच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदक को सक्षम स्तर पर ऑफलाइन आवेदन देना होगा. आवेदन की अवधि 1 जुलाई से 10 जुलाई 2017 तक रहेगी.



निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि-

शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक शालाओं के शिक्षक / अध्यापक संवर्ग के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही पृथक से किए जाने के कारण यह निति प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शैक्षणिक संवर्ग पर सामान्यतः लागु नहीं होती परन्तु प्राथमिक शालाओं में संख्या मान से तथा माध्यमिक शालाओं में विषयमान एवं संख्या मान से अतिशेष शिक्षकों का आवश्यक होने पर उन शालाओं में स्थानांतरण किया जा सकेगा जहाँ शिक्षकों की कमी है.

शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले एवं प्रशासनिक अधिकारियों  के स्वैच्छिक एवं प्रशासकीय स्थानांतरण आदेश स्थानांतरण निति की कंडिका – 4 अनुसार सक्षम स्तर से 18 जुलाई 2017 तक जारी कर Education Portal MP पर पीडीऍफ़ में अपलोड की जाएगी.

Adhyapak Samvarg Transfer Policy.

आदेश के बिन्दू क्रमांक (1.6) के अनुसार शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप युक्तियुक्तकरण तथा अध्यापक संवर्ग की अंतर निकाय संविलियन की कार्यवाही पृथक से जारी समय सारणी अनुसार सम्पादित की जाएगी। जिन प्राथमिक / माध्यमिक शालाओं में नामांकन के आधार पर शिक्षक अतिशेष है, उन शालाओं में स्थानांतरण नीति / प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जिन माध्यमिक शालाओं में विषयमान से माने गए शिक्षक अतिशेष घोषित किए गए हैं, उन शालाओं में स्थानांतरण किया जा सकेगा। अतिशेष घोषित शिक्षक स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

अध्यापक संवर्ग के लिए ट्रान्सफर पालिसी की जानकारी के लिए "यहाँ Click" कीजिए। Transfer Policy for Adyapak Samvarg.

स्थानांतरित कर्मचारियों को 25 जुलाई 2017 तक पदभार ग्रहण करना है.



 स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए-



स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए -

Online Application Process For Transfer. जानिए स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे दर्ज करें ?




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