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MP : OBC Creamy Layer Income Limit अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) निर्धारण हेतु आय सीमा में वृध्दि, जानिए नई आय सीमा

New Income Limit for OBC Creamy Layer.

MP OBC Creamy Layer अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) निर्धारण हेतु  आय सीमा अब 8 लाख

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के आय मापदण्ड में संशोधन किया गया है, आय सीमा को रूपये 6 लाख  से बढ़ाकर रूपये 8 लाख कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक एफ 7-28 / 2009 / आ.प्र. / एक दिनांक 02 नवम्बर 2017 को जारी किया गया। यह जानकारी आप ज्ञान दीप पर देख रहे हैं।




आदेश में समय - समय पर आय सीमा में  की गई  वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है। जो इस प्रकार है - 

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-18 / 2000 / आ.प्र. / एक दिनांक 25.02.2003 की कंडिका - 6 में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमीलेयर की आय सीमा रु. 2.00 लाख निर्धारित की गई थी।

सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 28 जुलाई, 2006 द्वारा क्रीमीलेयर की आय सीमा रु. 2.00 लाख से बढ़ाकर रु. 2.50 लाख निर्धारित की गई थी।

विभागीय पत्र क्रमांक एफ 7-28 / 2009 / आ.प्र. / एक दिनांक 02 जून, 2009 द्वारा क्रीमीलेयर की आय सीमा रु. 2.50 लाख से बढ़ाकर रु. 4.50 लाख की गई थी।




सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 02 जुलाई, 2013 को जारी परिपत्र के द्वारा क्रीमीलेयर आय सीमा बढ़ाकर रु. 6.00 लाख निर्धारित की गई थी।

New Income Limit for OBC Creamy Layer

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक No.36033/1/2013-Estt (Rss.) दिनांक 13 सितम्बर, 2017 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने के लिए आय सीमा रु. 6.00 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रु. 8.00 लाख निर्धारित किया गया है।

मध्य प्रदेश शासन विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के निर्धारण हेतु आय सीमा रु. 6.00 लाख प्रतिवर्ष  से बढ़ाकर रु. 8.00 लाख प्रतिवर्ष की गई है।



अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) आय सीमा वृद्धि के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा 02 नवम्बर, 2017 को जारी आदेश डाउनलोड करने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए - 


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