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Panchayat Sachiv Anukampa Niyukti Niyam. पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति नियम आदेश दिनांक 15-11-2017

Panchayat Sachiv Anukampa Niyukti Niyam. पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति  नियम आदेश दिनांक 15.11.2017
Panchayat Sachiv Anukampa Niyukti Niyam

पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति  नियम

Panchayat Sachiv Anukampa Niyukti Niyam.

ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश।

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक/एफ/22/पं-1/2017 दिनांक 15/11/2017 को जारी किया गया। विभाग द्वारा जारी आदेश में अनुकम्पा नियुक्ति की शर्तों का उल्लेख किया गया है। हम आपकी जानकारी के लिए आदेश की प्रमुख बातों की जानकारी आज की पोस्ट में दे रहे हैं, आदेश के साथ पंचायत सचिव के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप भी संलग्न है।

पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति की शर्तें :

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2011 के तहत नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में उसके परिवार के उचित जीवन-यापन के उद्देश्य से उस पर आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न शर्तें रखी गई है -

●ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति – 

(1) मृत ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2011 के तहत सीधी भर्ती अथवा आमेलन के तहत होकर नियुक्ति नियमित होना चाहिए।

●आश्रित सदस्य (आवेदक की वरीयता) – 

(2) आवेदक मृतक पर आश्रित सदस्य होना चाहिए।निर्धारित अर्हता रखने वाले सदस्यों में से अनुकम्पा नियुक्ति हेतु परस्पर वरीयता क्रम इस प्रकार रखा गया है -

(I) मृतक की पत्नी - न्यूनतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

(II) मृतक का वयस्क पुत्र अथवा वयस्क अविवाहित पुत्री - ज्येष्ठता के क्रम से।

(III) मृतक के अविवाहित भाई अथवा बहन - ज्येष्ठता के क्रम से।

● पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता 

(3) अनुकम्पा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2011 अनुसार होगी। जो कि इस प्रकार है -

(I) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं

(II) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित / प्राधिकृत संस्था से कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र।

● पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अपात्रता 

(4) निम्न परिस्थितियों में मृतक के आश्रित परिवार के किसी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी -

(I) आवेदक द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करने की दशा में।

(II) आश्रित परिवार में किसी सदस्य के शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय संस्था में नियमित सेवा में अथवा 5 वर्ष या अधिक अवधि से संविदा सेवा में कार्यरत होने की दशा में।

(III) जिले के भीतर किसी भी ग्राम पंचायत में सचिव का कोई भी पद रिक्त नहीं होने की दशा में।

पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता अवधि 

(5) अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी। यदि मृतक पर आश्रित परिवार में कोई सदस्य निर्धारित शैक्षणिक अर्हताधारी न हो तो इस अवधि में उसे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारित कर पात्रता अर्जित करना होगी । नियुक्ति आदेश पात्रता धारित करने के उपरांत ही जारी किया जाएगा।

पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन 

(6) अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव के आश्रित परिवार के सदस्य को सादे कागज पर निर्धारित प्रपत्र में उसी जिला पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में मृत सचिव कार्यरत था।

(7) अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सक्षम अधिकारी होगा।

(8) अनुकंपा नियुक्ति प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की दशा में म.प्र.पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के तहत पात्रता अनुसार नियमित वेतनमान दिया जाएगा।

(9) म.प्र.पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते) नियम-2011 की अनुसूची-एक के नियम 4 एवं अनुसूची-एक के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव को नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष के लिए मानदेय रू. 1600/- नियत और यात्रा भत्ता रू. 250/- प्रतिमाह देने का प्रावधान है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमों में संशोधन की प्रत्याशा में रु. 10,000/- मासिक का मानदेय परिवीक्षा अवधि के लिए दिया जाए।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का कर्मचारी होकर जिला संवर्ग का होने के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन का कर्मचारी नहीं है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दि. 29 सितंबर 2014 के अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में लागू नहीं हैं।

3. यह आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावशील होगा।

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप आदि की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 15/11/2017 को जारी आदेश डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे दी गई है-

Panchayat Sachiv Anukampa Niyukti Rules Order Dated 15-11-2017 - 

>>>पंचायत सचिव अनुकम्पा नियुक्ति नियम आदेश दिनांक 15-11-2017 यहाँ से डाउनलोड कीजिए  <<

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