RTE Act, 2009 : Admission in Private Schools - शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अतर्गत अशासकीय संस्थाओं में निशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ, पूरी जानकारी यहाँ देखिये
RTE Online Admission Year 2024-25 - RTE के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश 2024-25
RTE - Right To Education Portal : Admission in Private Schools.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अतर्गत अशासकीय संस्थाओं में निशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 23 फरवरी 2024 से शुरू.
The Right of Children To Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009
RTE Act, 2009 के तहत कमजोर एवं वंचित समूह के परिवारों के बच्चों के मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन आवेदन तथा सीट आवंटन ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा.
शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश आदेश क्रमाक/राशिके/आरटीई/2024/771 भोपाल, दिनांक 21.02.2024 इस प्रकार है -
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन आवेदन पश्चात सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन उपरांत सत्यापन में पात्र गये बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन आवंटन पश्चात सत्र 2024-25 के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही की जाना है।
1- निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्यवाही
प्रवेश हेतु पात्रता धारी इच्छुक आवेदक अपने ग्राम / वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रर्दशित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदको से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक की पात्रता अनुसारएवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
प्रवेश प्रक्रिया की समय सारणी निम्नानुसार है -
1. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार - दिनांक 23 फरवरी से 03 मार्च 2024
2. आवेदन पश्चात सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) में सत्यापन कराना - दिनांक 24 फरवरी से 05 मार्च 2024 तक
p style="text-align: justify;">3. रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा सूचना - 07 मार्च 20244. आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग - 11 से 19 मार्च 2024 तक
5. द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शन - 21 मार्च 2024
6. द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जाना - 22 से 26 मार्च 2024
7. द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन - 28 मार्च 2024
8. आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग - 30 मार्च से 05 अप्रैल 2024
ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निर्देश -
2. प्रवेश के लिये पात्रता एवं दस्तावेज
2.1 प्रवेश के लिये पात्रता-
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अर्न्तगत ऐसे बच्चे पात्र होगें जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हो-
वंचित समूह
कमजोर वर्ग
1. परिवार से अभिप्राय पति-पत्नि और उन पर आश्रित बच्चों से हैं,
2. माता पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या
3. माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या
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4. माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड 19 से मृत्यु हुई है।
5. कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई।
6. बाल हितग्राही मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
3 प्रवेश के लिये आवश्यक दस्तावेज
3.1 वंचित समूह और कमजोर वर्ग का प्रमाण -
वंचित समूह
3.1.1 वंचित समूह में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक / अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा।
3.1.2 यदि किसी बच्चे के भाई / बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक / अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे।
3.1.3 विमुक्त जाति (विमुक्त जाति में शामिल है- बंजारा, हाबुडा, भाटु चन्द्रवेदिया, बैरागी, कजर, सांसी, बनछड़ा, मोधिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, सन्धिया पासी एवं सनोरिया) में शामिल पालक के बच्चे ।
3.1.4 बच्चों के पालक / अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।
3.1.5 HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडीकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।
3.2 कमजोर वर्ग
32.1 कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं। अतः पालक / अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित बीपीएल कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। आवेदक का बीपीएल कार्ड जिस जिले का है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा सत्यापन अधिकारी का दायित्व है कि आवेदक जिसे पात्र किया जा रहा है वह वैध एवं जीवित वीपीएल कार्ड धारी हो।
3.2.2 शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
3.2.3 राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता-पिता / अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास विभाग से जारी आदेश कंमाक 1373 / 2021 / 50- 2 भोपाल दिनांक 21.05.2021 अनुसार कार्यवाही की जाये।
3.3 निवास का प्रमाण पत्र -
निवास प्रमाण पत्र के रूप में पालक / अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे:-
1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
3. राशन कार्ड / पात्रता पर्ची / समग्र पर्ची,
4. ग्रामीण क्षेत्र का जावें कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना).
5. पासपोर्ट / ड्राइविंग लायसेन्स / बिजली बिल / पानी बिल,
6. कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक / अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।
यदि पालक / अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होगें ।
3.4 आयु सीमा के संबंध में पात्रता -
क्र. | प्रवेश हेतु कक्षा | निर्धारित आयु |
1 | नर्सरी | न्यूनतम आयु 03+ वर्ष |
2 | केजी-1 | न्यूनतम आयु 04+ वर्ष |
3 | केजी-2 | न्यूनतम आयु 05+ वर्ष |
4 | कक्षा-1 | न्यूनतम आयु 06 + |
सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अपात्र माना जायेगा।
3.5 जन्मतिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज
3.5.1 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ।
3.5.2 जहां जन्म मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 (1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जायेगा-
(क) अस्पताल / सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ (ए.एन.एम.) का रजिस्टर रिकार्ड, (ख) आंगनवाडी का रिकार्ड,
(ग) पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र ( बशर्ते कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है / रहती है के निर्वाचित किसी प्रधिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के छः माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त माना जावेगा।)
4. प्रचार प्रसार
4.1 अधिनियम के इस प्रावधान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये इसके तहत अशासकीय स्कूल द्वारा स्वयं की वेब साइट, नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलो पर विज्ञापन द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायें। इसके अतिरिक्त जिला / विकासखंड / संकुल स्तर पर भी इसका प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रिंट मीडिया एवं प्रचार प्रसार के माध्यमों से किया जाये, जिससे वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चे अधिनियम के इस प्रावधान से लाभान्वित हो सकें।
4.2 अधिनियम के इस प्रावधान के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को अधिनियम के प्रावधानो की जानकारी दी जाये एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जाये।
5. निःशुल्क प्रवेश हेतु कक्षावार उपलब्ध स्कूलों का प्रर्दशन
5.1 ग्राम / वार्ड, पडोस तथा विस्तारित पडोस प्रवेश की प्रक्रिया में पडोस एवं विस्तारित पडोस का निर्धारण करने हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल जिस ग्राम / वार्ड में स्थित है उस ग्राम / वार्ड का तथा जीआईएस अनुसार ग्राम / वार्ड के पडोस तथा विस्तारित पडोस हेतु म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, जीआईएस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे जीआईएस डाटा का उपयोग करते हुये प्रर्दशित किया जायेगा। जीआईएस तकनीक के माध्यम से ग्राम / वार्ड का पडोस तथा विस्तारित पडोस स्वतः ही प्रदर्शित होता है। आवेदक ग्राम / वार्ड के स्कलों को ही प्राथमिकता से चयन करें। ग्राम / वार्ड में स्कूल उपलब्ध नही होने पर ही पडोस एवं अंतिम विकल्प के रूप में विस्तारित पड़ोस के स्कूलों का चयन करें, क्योंकि ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में प्रथम वरीयता में आवेदक जिस ग्राम / वार्ड का निवासी है उसी ग्राम / वार्ड के स्कूलों में आवंटन किया जाता है विस्तारित पडोस में स्थित स्कूलों में आवंटन के अवसर न्यूनतम होते है। आवेदक स्कूल चयन करते समय अपने निवास से दूरी अवश्य चेक कर लें तभी दूरी के स्कूलों का चयन दर्ज करें ।
5.2 निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलों का प्रदर्शन - भारत सरकार द्वारा शासकीय / अशासकीय स्कूलों के नामांकन की जानकरी यूडाइस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाती है। यूडाइस पोर्टल में उपलब्ध जानकारी का उपयोग नीति निर्धारण एवं अन्य प्रमुख गतिविधियों के लिए किया जाता है। नवीन शिक्षा नीति अनुसार वर्तमान में यूडाइस पोर्टल पर शासकीय / अशासकीय स्कूलों का नामांकन छात्र का पूर्ण विवरण प्रोफाइल सहित दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत यूडाइस पोर्टल पर कार्यवाही की जा रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुये अशासकीय स्कूलों के द्वारा धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण यूडाइस डाटा सत्र 2023-24 के स्कूल द्वारा दर्ज नामांकन (नर्सरी से कक्षा 1 तक) के औसत आधार पर ही सत्र 2024-25 में निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश हेतु 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी। दिनांक 21.02.2024 की स्थिति तक का अशासकीय स्कूल द्वारा यूडाइस पोर्टल पर दर्ज किया गया नामांकन के आधार पर गणना की गयी है।
5.5 निम्न अशासकीय स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मलित नही किया गया है
1. स्कूल जिसकी मान्यता 2024-25 या उससे आगामी सत्रों की नहीं है।
2. स्कूल की मान्यता अनुसार स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा-6 है।
3. अल्पसंख्यक स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है जिन अशासकीय स्कूल द्वारा निर्धारित समयावधि में म.प्र. अल्पसंख्यक कल्याण तथा पिछडा वर्ग विभाग से अथवा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कल्याण आयोग से अल्पसंख्यक स्कूल होने का प्रमाण पत्र की प्रति जिला परियोजना समन्वयक को प्रदान की गयी है एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अल्पसंख्यक स्कूल के रूप में लॉक किया गया है।
4. सत्र 2024-25 में जिस स्कूल को नवीन मान्यता प्राप्त हुयी है उन नवीन स्कूलों में अभी अन्य बच्चों के प्रवेश नहीं होने से स्कूल संचालित होने की पुष्टि नही होने तथा यूडाइस में नामांकन शून्य होने के कारण प्रवेश प्रदान किया जाना संभव नहीं है।
5. जिन स्कूल द्वारा आगामी सत्र में स्कूल संचालन नही करने की सूचना दर्ज की गयी है अथवा जिला परियोजना समन्वयक द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरांत की स्कूल संचालित नही हो रहा है इसके उपरांत स्कूल को बंद स्कूल के रूप में लॉक किया गया है।
6. स्कूल जिनका यूडाइस पोर्टल पर सत्र 2023-24 का कक्षा 1 तक का नामांकन दिनांक 20.02.2024 की स्थिति में दर्ज नही है उनकी 25 प्रतिशत सीटें उपलब्ध नही होने के कारण इन स्कूलों को सम्मलित नही किया जा सका है।
6. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे, कोई ऑफलाइन आवेदन मान्य नही होगा अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्रायवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाये आवेदक आरटीई पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते है।
6.1 आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-1 अनुसार) आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ से डाउनलोड कीजिए.
6.2 आवेदकों द्वारा निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र RTE पोर्टल पर जिसकी लिंक http://rteportal.mp.gov.in है, दर्ज किया जा सकेगा एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम / वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में तीन से कम अशासकीय स्कूल है तो तीन से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी।
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6.3 आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किये जाये स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भली भाँति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करे।
6.4 ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यान पूर्वक ही स्कूलों का प्राथमिकता क्रम दर्ज करें।
6.5 आवेदन फार्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्केन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आवेदक सुनिश्चित करें कि दर्ज की जा रही जानकारी संपूर्ण रूप से सही हो जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो बीपीएल कार्ड धारी का जीवित वैध वीपीएल कार्ड होना चाहिए।
6.6 ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जायेगा।
6.7 ऑनलाइन आवदेन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केन्द्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जायेगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मलित नही हो सकेगा।
6.8 आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि आवेदन करने के पहले यह पुष्टि कर ले कि उसे प्रवेश की पात्रता है, अर्थात वह वंचित समूह अथवा कमजोर वर्ग की श्रेणी का है और वह संबंधित स्कूल के ग्राम / वार्ड अथवा परिभाषित पड़ोस अथवा पड़ोस की विस्तारित सीमा के अंतर्गत निवासरत होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र है।
6.9 आवेदक द्वारा पोर्टल पर किये गये आवेदन की पोर्टल से जनरेटल पॉवती को अपने पास सुरक्षित रखा जायें। सत्यापन केन्द्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है।
6.10 यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है तो यह ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदन नही करें अन्यथा उनका आवेदन निरस्त हो जायेगा।
7. आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु विकल्प
आवेदन लॉक करने के पूर्व अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाये कि आवेदन में दर्ज समस्त जानकारी सत्य हो। आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो गई है, तो आवेदक अपने आवेदन में निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर त्रुटि सुधार ऑप्शन में जाकर त्रुटि सुधार कर सकते है।
7.1 आर.टी.ई. पोर्टल पर आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन की पावती की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के पास उनके द्वारा मूल आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर पर एक पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा. इस ओटीपी को दर्ज करते हुए आवेदक स्वत अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर लॉक करेंगे।
7.2 आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु विकल्प, पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यदि आवेदक निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नही करता है तो यह माना जायेगा कि आवदेक पोर्टल पर दर्ज आवेदन से संतुष्ट है यदि कोई त्रुटि है तो जनशिक्षा केन्द्र में सत्यापन कराने के पूर्व त्रुटि सुधार कर लें। सत्यापन उपरांत तथा त्रुटि सुधार की निर्धारित तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार नहीं होगा।
8 ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन
8.1 ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटीई पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा इसका प्रिंट 02 प्रति मे निकालकर निर्धारित स्थल पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित कार्यालयीन समय में सत्यापन केन्द्र पर जाकर माता-पिता / अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है मूल दस्तावेजो सत्यापन न कराये जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
8.2 सत्यापन के समय आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर-1 पर ओटीपी आयेगा इसलिये सत्यापन केन्द्र पर आवेदन में जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य होगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा ओटीपी मांगे जाने पर पालक द्वारा ओटीपी प्रदान किया जाये जिससे सत्यापन केन्द्र पर सत्यापन हो सके।
8.3 बीपीएल कार्ड का ध्यान पूर्वक परीक्षण करने के उपरांत जीवित बीपीएल कार्ड धारी होने पर ही सत्यापन उपरांत पात्र किया जाये।
8.3 सत्यापन अधिकारी आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजों का आवेदक के मूल दस्तावेजों से सत्यापन करेगे। आवेदक में आर.टी.ई. में निशुल्क प्रवेश हेतु जिस निर्धारित कोटा / निवास क्षेत्र / आयु अनुसार जिस कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन किया है, उसका सत्यापन उस कोटे, आयु, आधार कार्ड एवं निवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जायेगा सत्यापन हेतु आवेदक अपने नजदीकी किसी भी जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सत्यापन करा सकते है।
8.4 सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप पर अपनी यूनिक आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन किया जायेगा एवं आवेदन पत्र में अंकित विवरण दर्ज किया जायेगा सत्यापन केन्द्र पर जाने के पहले सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप को लॉगिन करके देख ले यदि एप पर लॉगिन नही हो रहा है तो अपना पासवर्ड रिसेट कर ले यदि मोबाइल नंबर बदल गया है तो मोबाइल नंबर को 1 जिला शिक्षा केन्द्र के माध्यम से अपडेट करा लें मोबाइल एप से ही सत्यापन दर्ज किया जायेगा। यदि सत्यापन पंजीयन नहीं किया जाता है तो संबंधित सत्यापन अधिकारी व्यक्तिश इसके जिम्मेदार होगे। सत्यापन उपरांत दस्तावेज सत्य पाये जाने पर आवेदक को अंतिम रूप ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मलित होने हेतु सत्यापन प्रपत्र में पात्र होने की पुष्टि कर हस्ताक्षर किये जायें।
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8.5 यदि सत्यापन अधिकारी किसी भी प्रवेशार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र नही पाता है, तो उसे अपात्र होने का कारण मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करना होगा साथ ही निर्धारित प्रपत्र में कारण दर्ज किया जायेगा।
8.6 सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रपत्र की एक प्रति में हस्ताक्षर करके बी. आर. सी. कार्यालय को रिकार्ड के रूप में प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यह अभिलेख संबंधित बच्चे के रिकार्ड के रूप में बीआरसीसी कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।
8.7 कोविड-19 से प्रभावित हुये अनाथ बच्चों को आवेदन उपरांत प्रथमतः शत प्रतिशत बच्चों को सीट आवंटित की जाना है अतः इन बच्चों को तभी अपात्र किया जाये जब सत्यापन कर्ता अधिकारी पूर्ण रूप से जाँच करने के उपरांत अनाथ होने से संबंधित कारण से संतुष्ट नही हो इस संबंध में यदि कोई सहायता / मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो सत्यापन अधिकारी द्वारा संबंधित विकासखंड के विकासखंड श्रोत समन्वयक से संपर्क करने के उपरांत ही अपात्र किया जाये।
8.8 आवेदक की समग्र आईडी जिस ग्राम / वार्ड की है उसी ग्राम / वार्ड अथवा पडोस या विस्तारित पड़ोस के उपलब्ध स्कूलों में प्रवेश हेतु पात्रता है।
9. ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन
सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदको को ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा अतः आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कराने अवश्य जाये अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा। केन्द्रीकृत रेण्डमाइजेशन, पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से MPSEDC मध्यप्रदेश द्वारा छात्रों को चयनित अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जावेगा।
9.1 सीट आवंटन के लिये प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों की होगी। इसी प्रकार उसी ग्राम / वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो पड़ोस की सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम यदि कोई हो तो) में निवासरत बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी। यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती है तो ही विस्तारित पड़ोस की सीमा के आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। अतः आवेदक सर्वप्रथम अपने ग्राम / वार्ड में उपलब्ध स्कूलों का ही अधिकतम चयन करें।
10 आवेदक को स्कूल का आवंटन की सूचना तथा आवंटन पत्र डाउनलोड करना
ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्रदान की जायेगी आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से स्वयं ही डाउनलोड करेंगे।
11 आवंटन पश्चात आवंटित स्कूल में प्रवेश एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप से एडमीशन रिपोर्टिंग
11.1 ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चे द्वारा समय सीमा में आवंटन पत्र की प्रति आरटीई कोटा का प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आवेदन में दर्ज दो पासपोर्ट फोटो ग्राफ लेकर उनको आवंटित स्कूल में उपस्थित होना होगा। बच्चे के उपस्थित होने पर उसी समय स्कूल द्वारा अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से बच्चे की मोबाइल एप से फोटो लेकर एडमीशन रिपोर्टिंग की जायेगी। इसके पश्चात आवेदक के पास ओटीपी आयेगा आवेदक के द्वारा ओटीपी से पुष्टि करने पर प्रवेश मान्य होगा। जिन बच्चों की निर्धारित समयवाधि में एडमीशन रिपोर्टिंग संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा की जायेगी है उनका ही प्रवेश मान्य होगा।
11.2 जिस बच्चे को स्कूल का आवंटन होता है एवं वह स्कूल में निर्धारित समयावधि में प्रवेश हेतु उपस्थित तो होता है परन्तु मोबाइल एप से एडमीशन रिपोर्टिग दर्ज करने की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही होने की समस्त जिम्मेवारी संबंधित अशासकीय स्कूल की होगी। उक्त स्कूल को पात्र आवंटी को प्रदेश प्रदान करते हुये शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार कक्षा-8 तक अध्यापन निःशुल्क कराना अनिवार्य होगा। संबंधित स्कूल को छात्र के अध्यापन हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान राज्य द्वारा वहन नही किया जायेगा।
11.3 आवंटित बच्चे के प्रवेश देने से यदि किसी स्कूल द्वारा मना किया जाना पाया जाता है तो संबंधित स्कूल के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।
उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में आवेदको को मदद प्रदान करने हेतु विकासखंड एवं जिला स्तर पर एक ऑनलाइन हेल्प डेस्क स्थापित की जाये। कृपया उक्त प्रक्रिया संबंधी निर्देश जिले में स्थित सभी गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों को प्रेषित करते हुये तथा सत्यापन अधिकारियों को सत्यापन करने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण करते हुये समुचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शी तरीके से समयावधि में प्रवेश की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
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