अध्यापक संवर्ग को मिलेगा 7 वे वेतनमान का लाभ : 7th Pay Rule 2017 - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 (वेतन मेट्रिक्स एवं विभिन्न पे-लेवल की जानकारी )
7th Pay Rule 2017 |
अध्यापक संवर्ग को मिलेगा 7 वे वेतनमान का लाभ :
7th Pay Rule 2017 - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 (वेतन मेट्रिक्स एवं विभिन्न पे-लेवल की जानकारी )
मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति उपरांत सेवा शर्तों के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी.
वेतन पुनरीक्षण नियम 2017
पोस्ट में 'वेतन पुनरीक्षण नियम 2017' के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (वेतन मेट्रिक्स व पे-लेवल आदि की जानकारी) दी गई है, आप वित्त विभाग द्वारा जारी वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 पीडीएफ में डाउनलोड सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़िए।
सातवां वेतन तथा शासकीय
सेवकों के समान महंगाई भत्ता
विज्ञप्ति में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्पष्ट
किया गया है कि भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत गठित संवर्ग को दिनांक 01/07/2018 से
सातवे वेतनमान में भत्ते तथा शासकीय सेवकों के समान महंगाई भत्ते देय होंगे,
नियुक्ति के पूर्व अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा से सम्बंधित अवशेष स्वत्वों तथा
6 टे वेतनमान की एरियर्स की राशि भी यथा स्थिति देय होगी.
एम्प्लाई पे-डेटाबेस
भर्ती नियम 2018 अनुसार सुसंगत पदों पर नियुक्ति
के फलस्वरूप समस्त लोक सेवकों के एम्प्लाई डाटाबेस, पे-डाटाबेस तथा पोस्ट डाटाबेस
संचालनालय कोष एवं लेखा के सेंटर सर्वर पर संधारित किए जायेंगे. इसके उपरांत समस्त
लोक सेवकों के वेतन भत्तों तथा अन्य स्वत्वों का आहरण तथा नियमानुसार की जाने वाली
कटौतियां सम्बंधित कोषालय के माध्यम से किए जाने की प्रक्रिया स्थापित होगी.
गृह
भाड़ा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं यात्रा भत्ता
भर्ती नियम 2018 के तहत नियुक्त किए गए लोक
सेवकों को राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों को देय गृह भाड़ा भत्ते, चिकित्सा
प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ते का लाभ प्राप्त होगा.
NPS यथावत
विज्ञप्ति में कहा गया है कि अध्यापक संवर्ग को
प्रभावशील अंशदायी पेंशन योजना यथावत प्रभावशील होगी.
क्रमोन्नति / समयमान /
पदोन्नति के लिए अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि की गणना
भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नियुक्त किए गए
समस्त लोक सेवकों को स्कूल शिक्षा विभाग के लिए प्रभावशील क्रमोन्नति / समयमान
वेतनमान तथा भर्ती नियम के प्रावधान अनुसार पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा.
क्रमोन्नति / समयमान / पदोन्नति के लिए न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि की गणना में
अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि को भी गणना में लिया जाएगा.
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य
शर्तें) नियम 1961 के प्रावधान
विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि
भर्ती नियम 2018 के अधीन गठित संवर्ग म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें)
नियम 1961 के प्रावधानों से नियंत्रित होगा. अन्य विभागों / संवर्गों में भी यही
व्यवस्था उल्लेखित रहती है, इसके लिए अलग से सेवा शर्तें जारी करना आवश्यक नहीं
है.
7th Pay Rule 2017
- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 -
अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति नवगठित संवर्ग,
राज्य शिक्षा सेवा के अंतर्गत की जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य स्कूल सेवा (शैक्षणिक
सेवा), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 में निहित प्रावधानों तथा इस सम्बन्ध में
समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अध्याधीन दिनांक 01-07-2018 से मान्य होगी.
नियुक्त किए गए लोक सेवकों को दिनांक 01-07-2018
के स्थिति में प्राप्त छठवें वेतनमान के समकक्ष सातवें वेतनमान में नियमानुसार
वेतन भत्ते देय होंगे. इस सम्बन्ध में आपकी जानकारी के लिए हम मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण
नियम, 2017 के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2017
को जारी अधिसूचना की जानकारी दे रहें है. वेतन मेट्रिक्स एवं विभिन्न पे-लेवल की जानकारी के लिए नीचे दी link पर क्लिक कीजिए -
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