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COVID-19 : Mask essentials for all People : मास्क पहनना अनिवार्य, बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर होगी कार्यवाही

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Fight Against Corona :  Mask essentials for all People
मास्क पहनना अनिवार्य, बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर होगी कार्यवाही

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने घर से  बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया, जारी आदेश के अनुसार, 



घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य - कोविड-19 के संदर्भ में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा COVID-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क /फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है। अतः एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक एतदद्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है। 



किस तरह का हो मास्क - बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क/फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा,रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि
का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाए। 

बिना मास्क बाहर निकलने पर कार्यवाही होगी - बिना मास्क/फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीज़ेज़ कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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