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MP Education : MP में Teachers के लिए भी 14 April 2020 तक अवकाश - शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए रहेगा अवकाश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश में संशोधन

 Lock Down - Teachers Holiday till 14 April 2020

New COVID-19 MP में Teachers के लिए 14 April 2020 तक अवकाश

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश कक्षा 5 वी व 8 वी की शेष  परीक्षा  निरस्त, आतंरिक मूल्याङ्कन के आधार पर परीक्षा परिणाम 



मध्यप्रदेश में 14 April 2020 तक विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए भी रहेगा अवकाश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश में संशोधन 

NEW - शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए भी 14 April 2020 तक अवकाश 
स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 30/03/2020 को जारी आदेश क्रमांक Q1 / 670 / 2020 / 20-2 के अनुसार प्रदेश में नावेल कोरोना वायरस से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वस्थ्य के दृष्टिगत MP में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों में Lock Down अवधि दिनांक 14-04-2020 अथवा आगामी आदेश (जो भी पहले हो) तक अवकाश रहेगा.

Work From Home (निवास स्थान से कार्य सम्पादित करने की अनुमति) – आदेश के अनुसार समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ को अस्थाई रूप से Lock Down अवधि दिनांक 14-04-2020 अथवा आगामी आदेश (जो भी पहले हो) तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने (Work From Home) की अनुमति प्रदान की गई है. 


संपर्क में रहना आवश्यक – स्कूलों के समस्त शिक्षकों एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय / संस्था प्रमुख को तत्काल उपलब्ध कराएं, जिससे कि अपरिहार्य परिस्थिति में शासकीय कार्य के लिए उन्हें तत्काल कार्यालय में बुलाया जा सके.
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30/03/2020 को जारी आदेश (DownloadOrder)



स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 594/670/2020/20-21 भोपाल दिनांक 19-03-2020 के अनुसार प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में परीक्षाओं के सम्बन्ध में दिशा निर्देश इस प्रकार है –
राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित मेंनोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु एवं विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित / उपस्थित होने के परिणामस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से वर्तमान परिस्थितियों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13.03.2020 एवं निर्देश दिनांक 15.03.2020 को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार नवीन दिशानिर्देश प्रसारित करता है:
  2. मध्यप्रदेश के शासकीय, अशासकीय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों में दिनांक 20 मार्च, 2020 एवं उसके पश्चात तिथियों में कक्षा 05वीं एवं कक्षा 08वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जिन विषयों की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन शेष है, उन विषयों की परीक्षा के आयोजन को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

3. कक्षा 05वी एवं कक्षा 08वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की उपरोक्तानुसार जिन विषयों की वार्षिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 19.03.2020 तक नहीं हो पाया है, उन विषयों के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में वर्णित प्रावधानों का परिपालन करते हुए सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2019-20 के प्रारंभ से लेकर माह फरवरी, 2020 तक विद्यालय द्वारा इन विद्यार्थियों के लिए आयोजित मासिक एवं अर्द्धवार्षिक आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर विद्यार्थियों को समग्र ग्रेड प्रदान कर वार्षिक परीक्षाफल नियमानुसार घोषित किया जावे।

4. मध्यप्रदेश के शासकीय, अशासकीय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों में दिनांक 20 मार्च, 2020 एवं उसके पश्चातवी तिथियों में कक्षा 01 से कक्षा 04 तथा कक्षा 6वीं एवं 07वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जिन विषयों की वार्षिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 19.03.2020 तक नहीं हो पाया है, उन विषयों के संबंध में वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। कक्षा 1 से कक्षा 04 तथा कक्षा यी एवं 7वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जिन विषयों की वार्षिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 19.03.2020 तक नहीं हो पाया है, उन विषयों के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में वर्णित प्रावधानों का परिपालन करते हुए सनिश्चित करें कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रारंभ से लेकर माह फरवरी, 2020 तक विद्यालय द्वारा इन विषयों में आयोजित मासिक एवं अर्द्धवार्षिक आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाकर विद्यार्थियों को नियमानुसार अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाये।

5. जिन अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 से कक्षा 08वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 19.03.2020 अथवा उससे पूर्व सम्पन्न हो चुकी हैं, ऐसे विद्यालय तदनुसार अपने वार्षिक परीक्षाफल नियमानुसार घोषित कर सकेंगे।

6. मध्यप्रदेश के शासकीय, अशासकीय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों में कक्षा 09वीं एवं कक्षा 11वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक का परीक्षा कार्यक्रम वर्ष 2020 (जिसमें दिनांक 20 मार्च तथा दिनांक 31 मार्च 2020 को आयोजित परीक्षाएं भी सम्मिलित होगी) को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है. इसी प्रकार कक्षा 9 वी एवं 11 वी के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याङ्कन कार्य भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिए तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है.

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश 


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