e-Pass New Order - ई-पास की सुविधा की आवश्यकता में शिथिलता, प्रदेश में आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं : ePass हेतु Online आवेदन कैसे करें?
e-Pass New Order
मध्यप्रदेश में आवागमन हेतु अब ई-पास की आवश्यकता नहीं, e-Pass के सम्बन्ध में नए निर्देश दिनांक 01/06/2020
मध्यप्रदेश में आवागमन हेतु अब ई-पास की आवश्यकता नहीं, e-Pass के सम्बन्ध में नए निर्देश दिनांक 01/06/2020
NEW Order - ई-पास की सुविधा की आवश्यकता समाप्त
मध्य प्रदेश
शासन स्टेट कंट्रोल रूम के आदेश क्रमांक 241 / अमुस / नघाविवि / निस / 2020 दिनांक 01/06/2010 के अनुसार प्रदेश
के अन्दर आवागमन के लिए ई-पास की
सुविधा की आवश्यकता को शिथिल किया गया है,
आदेश इस प्रकार है -
आदेश के अनुसार प्रदेश में
आवागमन के लिए तथा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर जाने व मध्यप्रदेश राज्य में अन्य
प्रदेश से आने के लिए अब किसी भी प्रकार की अनुमति या e Pass की आवश्यकता नहीं
होगी, फिर भी किन्तु किसी व्यक्ति को अपनी
सुविधा के लिए ई-पास की आवश्यकता महसूस होती है तो उसके द्वारा www.mapit.gov.in/COVID-19
में सम्पूर्ण विवरण के साथ जानकारी भरते ही स्वमेव ई पास जारी हो
जायेगा जिसका प्रिंटआउट लेकर व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे।
मध्य प्रदेश शासन, स्टेट कंट्रोल रूम भोपाल द्वारा जारी आदेश दिनांक 01/06/2020
यदि आप अपनी सुवुधा के लिए e पास हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन की जानकारी इस प्रकार है -
पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पर इलेक्ट्रानिक अनुमति (e-Pass) मोबाइल व ईमेल आई डी पर – आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी इन प्रकरणों का परिक्षण करेंगे एवं समाधान होने पर वे ऐसे आवेदन स्वीकृत कर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अनुमति (e-Pass) जारी करेंगे, जिसकी प्रति आवेदक को उनके आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आई डी पर इलेक्ट्रानिक रूप से भेजी जाएगी.
यदि आप अपनी सुवुधा के लिए e पास हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन की जानकारी इस प्रकार है -
पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पर इलेक्ट्रानिक अनुमति (e-Pass) मोबाइल व ईमेल आई डी पर – आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी इन प्रकरणों का परिक्षण करेंगे एवं समाधान होने पर वे ऐसे आवेदन स्वीकृत कर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अनुमति (e-Pass) जारी करेंगे, जिसकी प्रति आवेदक को उनके आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आई डी पर इलेक्ट्रानिक रूप से भेजी जाएगी.
Apply for Lockdown ePass - Lockdown ePass हेतु Online आवेदन कैसे करें?
Lockdown ePass हेतु
मध्यप्रदेश शासन द्वारा Government of Madhya Pradesh e-Pass
Registration पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन
आवेदन किया जा सकता है.
सर्वप्रथम आवेदक को मोबाइल नम्बर
दर्ज कर, जिला चयन कर, दिया गया केप्चा कोड दर्ज कर Submit करना होगा, इसके बाद
दर्ज किए गए मोबाइल पर प्राप्त OTP प्राप्त होगा. प्राप्त OTP दर्ज कर सबमिट करने
पर आवेदन पेज open होगा. यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.
e-Pass हेतु आवेदन के
लिए निम्न जानकारी की आवश्यकता होगी –
Profile Details - Lockdown ePass हेतु आवेदन के अंतर्गत Profile Details में आवेदक को निम्न जानकारी / डॉक्यूमेंट / इमेज अपलोड करना होगा.
Upload Image – .jpg
/ .jpeg फोर्मेट में आवेदक का फोटो अपलोड करने के साथ, पूरा नाम(Full Name), Gender, Email ID (Optional ) तथा Photo ID Proof के रूप में JPEG / PDF फार्मेट
में PAN, Driving License, Passport, Voter ID, Other Photo ID Card (Issued by Government /Private Organization) आदि
में से कोई एक प्रमाण अपलोड करना होगा.
Visit Address Details –
इसके अंतर्गत आवेदक को आवागमन का विवरण (Visit Within State, Visit Other
District, Visit Other State आदि) का चयन करना होगा. इसके साथ ही
आवागमन का कारण, यात्रा की अवधि, व्यक्तियों की संख्या, वाहन का विवरण आदि जानकारी के साथ आवश्यक दस्तावेज
(वैकल्पिक) अपलोड करना होगा.
MP Education Gyan Deep पर विजिट करने के लिए Thanks, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इस पोस्ट की लिंक को facebook, whatsapp आदि के माध्यम से share जरुर कीजिए. इस जानकारी को Whatsapp पर share करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
Post a Comment