Guest Teachers Lock Down Period Salary DPI Order अतिथि शिक्षकों को मिलेगा 30 अप्रैल 2020 (लॉक डाउन अवधि) तक का मानदेय, लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) और आदिवासी विकास विभाग (Tribal) मध्यप्रदेश ने जारी किया आदेश.
अतिथि शिक्षकों को मिलेगा 30 अप्रैल 2020 (लॉक डाउन अवधि) तक का मानदेय, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश (DPI) और आयुक्त आदिवासी विकास ने जारी किए आदेश. दोनों विभागों के आदेश की पीडीएफ लिंक पोस्ट में आगे दी गई है।
Atithi Shikshak Lock Down Salary DPI Order
अतिथि शिक्षकों के लॉकडाउन
अवधि का मानदेय भुगतान के संबंध में आदेश जारी.
मध्यप्रदेश की स्कूलों में
कार्यरत अतिथि शिक्षकों को जो मार्च 2020 में स्कूलों में कार्यरत थे, उन्हें लॉक
डाउन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए 30 अप्रैल 2020 तक मंदी का भुगतान किया
जाएगा. लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
ने म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र.0/670/2020/20.2 दिनांक 22.3.2020 के सन्दर्भ में आदेश क्रमांक क्रमांक/रा.मा.शि.अ. /अतिथि शिक्षक /2020/ 1661 भोपाल, दिनांक 08/05/2020 द्वारा अतिथि शिक्षकों को 30
अप्रैल 2020 तक मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक
शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा समस्त संकुल प्राचार्य,
प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्य प्रदेश को निर्देश जारी
किये.
DPI द्वारा जारी निर्देश
इस प्रकार है -
1. संचालनालय के संदर्भित
पत्र क्र. 1001 दिनांक 04.03.2020
के अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल
2020 तक ले जाने के निर्देश दिये गये थे।
2. म.प्र. शासन के
संदर्भित आदेश की कंडिका- 3 के अनुसार लॉकडाउन
अवधि को समस्त प्रयोजनो के लिये कर्तव्य अवधि माना गया है।
3. उक्त परिपेक्ष्य में
लॉकडाउन के पूर्व मार्च 2020 में विद्यालय में
कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ही लोकडाउन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुये 30 अप्रैल 2020 तक का भुगतान किया जाए।
Atithi Shikshak Salary Order
अतिथि शिक्षकों को लॉक डाउन अवधि
के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी आदेश –
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