Rajya Shiksha Kendra के निर्देश, Class 1 से 8 का Result कैसे तैयार करें? Class 1 to 8 Result के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK) के दिशा निर्देश की जानकारी
Class 1 to 8 Result के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK) ने जारी किए दिशा निर्देश
Rajya Shiksha Kendra के निर्देश, Class 1 से 8 का
Result कैसे तैयार करें?
नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में
कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के जनरल प्रमोशन के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग,
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए थे, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का परिपत्र
क्र.594/670/2020/20-2 दिनांक 19.3.20
एवं परिपत्र क्र.आर/594/670/2020/20-2 दिनांक 28.3.20 के सन्दर्भ में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कक्षा 1 से 8 के परीक्षा
परिणाम तैयार करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए. MP Education Gyan Deep द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा
दिनांक 19/03/2020 और 28/03/2020 को जारी आदेश (pdf) की लिंक भी पोस्ट में दी जा
रही है.
राज्य शिक्षा केन्द्र ने आदेश क्र./ राशिके / मूल्यांकन / 2020 / 5545
भोपाल, दिनांक - 11/5/2020 द्वारा प्रदेश के शासकीय, अशासकीय / अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए कक्षा
1 से 8 के परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किए -
प्रदेश के ऐसे अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए
1. जिनमें कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षाएं
दिनांक 19.3.2020 अथवा उससे पूर्व सम्पन्न हो चुकी हैं,
वे अपनी संस्था का वार्षिक परीक्षा परिणाम नियमानुसार घोषित करेंगे,
परन्तु किसी भी दशा में विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोका (Detain)
नहीं जायेगा।
2. जिन विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं सम्पन्न नहीं हो सकी थी उनमें
अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
की धारा-16 के प्रावधान के अनुरूप मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं आंतरिक मूल्यांकन (सतत एवं व्यापक मूल्यांकन) के आधार
पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए।
शासकीय विद्यालयों के लिए
समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के
विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-16 के प्रावधान के अनुरूप मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं
आंतरिक मूल्यांकन (सतत एवं व्यापक मूल्यांकन) के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत
किया जाए।
एवं मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी उक्त संदर्भित
परिपत्रों के माध्यम से राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवल कोरोना वायरस
जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कक्षा-1 से 8 के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किए जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किए गए
हैं। इनके परिपालन में निम्नानुसार कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित की जाए -
परीक्षाफल पत्रक, प्रगति पत्रक, टी.सी.
(स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) में वार्षिक परिणाम के समक्ष निम्नांकित आशय की सील या
पृथक रंग की स्याही के पेन से टीप अंकित करते हुए तत्पश्चात् प्रधानाध्यापक द्वारा
अपनी पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर किए जाएं।
परीक्षाफल / प्रगति पत्रक / TC पर लगाई जाने वाली सील / टीप का
प्रारूप
परीक्षाफल
/ प्रगति पत्रक / TC पर
लगाई जाने वाली सील / टीप का प्रारूप
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"म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्र.
आर/594/670/2020/20-2 दिनांक 28.3.20 के परिपालन में 'नोवल कोरोना वायरस संक्रमण बचाव
के दृष्टिगत शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-16
के प्रावधान के अनुरूप आपको अगली कक्षा में प्रवेश हेतु प्रोन्नत
किया जाता है।"
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RSK के अन्य निर्देश-
- रिजल्ट शीट का अनुमोदन पूर्वानुसार संबंधित संकुल केन्द्र से कराया जाए।
- कक्षा-8 के विद्यार्थयों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएं।
- पूरे सत्र के दौरान मासिक, त्रिमासिक (केवल कक्षा 5 व 8), अर्धवार्षिक व आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर पूर्व से तैयार प्रगति पत्रक, अन्य मूल्यांकन अभिलेखों में वार्षिक के कालम में डेश (-) अंकित किया जाए.
कक्षा 1 से 8 केरिजल्ट के संबंध में RSK द्वारा जारी दिशा निर्देश Date 11/05/2020 देखने केलिए यहाँ क्लिक कीजिए.
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 19/03/2020 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 19/03/2020 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
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